Uttar Pradesh

Bahraich

CC/183/2014

Prem Kumar Yadav - Complainant(s)

Versus

Bharat Brick Field - Opp.Party(s)

Sri Rajesh Kumar Singh

26 Jun 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMER FORUM
Bahraich (UP)
 
Complaint Case No. CC/183/2014
 
1. Prem Kumar Yadav
S/o Sri Thakur Prasad Yadav, Vill- Gopalpur, Post Katha, Thana- Gilaula,
Shrawasti
Uttar Pradesh
...........Complainant(s)
Versus
1. Bharat Brick Field
Bharat Brick Field , Dharswa K.m. 13 Bahraich, Pro. Mo. Islam Uraf Guddu, S/o Leat.Haji Mo. Iliyas , Moh. Khatripura,
Bahraich
Uttar Pradesh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. DEEPAK KUMAR SRIVASTAVA PRESIDENT
 HON'BLE MR. NAVED AHAMAD MEMBER
 
For the Complainant:Sri Rajesh Kumar Singh, Advocate
For the Opp. Party:
ORDER

प्रस्तुत परिवाद पत्र परिवादी प्रेम कुमार यादव द्वारा विपक्षी भारत ब्रिक फील्ड के विरूद्ध जमा धन का अव्वल ईट दिलाये जानेे हेतु दाखिल किया गया हैं।
    
   परिवाद पत्र में परिवादी का कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी ने विपक्षी के फर्म भारत ब्रिक फील्ड धरसवा बहराइच से अव्वल ईट 3000/रू0 प्रति हजार ईट तथा तीन सौ रूपये, प्रति हजार ईट की दर से 15000/रूपये ,पांच हजार ईट की कीमत तथा मु0 1100/रू0 ईट भाड़ा के रूप में कुल मिलाकर 16100 रूपये दि0 22.01.12 को भारत ब्रिक फील्ड पर जमाकर रसीद सं0 254 प्राप्त किया विपक्षी द्वारा कुल ईट अपै्रल माह 2012 में देने का मौखिक आश्वासन दिया गया। परिवादी विपक्षी से सम्पर्क करता रहा किन्तु विपक्षीद्वारा ईट न देकर बराबर आज कल का हीला हवाला किया जाता रहा। विपक्षी व उसके कर्मचारी द्वारा जमाधन का ईट नहीं दिया गया। तब परिवादी ने दि0 01.09.14 को एक मियादी नोटिस जरिये अधिवक्ता रजिस्ट्ी डाक से भेजी। जिसका जबाव नोटिस दि0 22.09.14 को विपक्षी ने अधिवक्ता के माध्यम से परिवादी के पास भेजवाया जिसमें विपक्षी ने मिथ्या आरोप ढगी,छल,कपट करने को कहा हैं। जिससे परिवाद दाखिल करने की आवश्यकता हुई।    
     
   विपक्षी को मुकदमें की नोटिस भेजी गई परन्तु उनकी ओर से किसी के उपस्थित न होने पर मुकदमें में एक पक्षीय कार्यवायी करने का आदेश पारित किया गया ।
   परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में अपना स्वयं का शपथ पत्र तथा कुछ अभिलेखों की छाया प्रतियां दाखिल की गई ।  

   हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया है। 
   परिवादी के कथनानुसार उसने विपक्षी कोे 5000 ईटो की कीमत मु. 15000रू0 तथा भाड़े का 1100 रू0 जमा किया और इस सम्बन्ध में रसीद भी प्राप्त की थी । विपक्षी द्वारा अप्रैल माह में उसका ईटे भेजने का आश्वासन दिया गया परन्तु 
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विपक्षी ने न तो परिवादी को ईटे ही भेजी और न ही उनका रूपया वापस किया । परिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में अपना स्वयं का शपथ पत्र तथा 16100रू0 विपक्षी को दिये जाने की रसीद की छाया प्रति दाखिल की गयी है। परिवादी द्वारा बाद में मूल रसीद भी दाखिल की गई। परिवादी द्वारा दाखिल इन अभिलेखो पर अविश्वास करने का हम कोई कारण नहीं समझते। हमारी धारणा है कि विपक्षी द्वारा धनराशि प्राप्त करने के बाद भी उसको माल न दिया जाना निश्चित ही सेवाओं में कमी है । परिवादी का परिवाद पत्र एक पक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य हंैं।
                                                
                               आदेश

   परिवादी का परिवाद पत्र विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता हैं तथा विपक्षी को निर्देशित किया जाता हैं कि 45 दिवस के अंदर परिवादी को 5000/रू0 अव्वल ईटे उसके गन्तव्य स्थान पर पहुंचाये तथा भाड़े का शेष 400रूपया विपक्षी प्रार्थी से प्राप्त कर सकता हैं। विपक्षी द्वारा समय सीमा के अंदर ईटे न पहुंचाने पर परिवादी को यह अधिकार होगा कि वह विपक्षी से 16100/रूपया मय 9ः साधारण ब्याज प्राप्त कर सके। परिवादी को प्राप्त होने वाला ब्याज परिवाद पत्र दािखल होने की तिथि से अदायगी की तिथि तक देय होगा। परिवादी मानसिक एवं शारीरिक कष्ट हेतु 5000/रू0 तथा मुकदमे का खर्च रू0 1000/रू0 भी विपक्षी से पाने का अधिकारी हैं।

( नवेद अहमद )                                ( दीपक कुमार श्रीवास्तव )
      सदस्य                                            अध्यक्ष  

   निर्णय आज दि0 26-06-15 को खुले फोरम में उद्घोशित एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया। 

 
 
[HON'BLE MR. DEEPAK KUMAR SRIVASTAVA]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. NAVED AHAMAD]
MEMBER

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