Sambhoonath filed a consumer case on 29 Jun 2018 against Beyond Research &Development in the Kanpur Nagar Consumer Court. The case no is CC/542/2017 and the judgment uploaded on 28 Sep 2018.
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि विपक्षी को आदेषित किया जावे कि वह विलम्बित किस्तों का भुगतान करके, योजना को नियमित करके, योजना के तहत परिवादी को प्लॉट आवॅटित करे, अन्य लाभ जो अपेक्षित हों, परिवादी को देने की कृपा की जावे।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि विपक्षी कम्पनी की ओर से संचालित प्लॉट आवॅटन योजना ए-19 66 माह संचालित की गई। जिसमें परिवादी ने भाग लेते हुये रू0 1080/-मासिक किस्त पर सनिगंवा रोड पर प्लॉट लेने हेतु आवेदन किया और परिवादी का प्रस्ताव स्वीकार करते हुये रजिस्ट्रेषन नं0-ठत्क्न्च्ज्ञछच्.0110252 दिनांकित 24.12.2014 जारी किया गया। परिवादी द्वारा योजना के अनुसार 18 माह तक नियमित रूप से किस्तों का भुगतान किया गया। इसी दौरान परिवादी के पिता का गम्भीर बीमारी से दिंनाक 31.01.2016 को स्वर्गवास हो गया। परिवादी अपने पिता के इलाज में व्यस्त रहा एंव अर्थाभाव होने के कारण विपक्षी की कुछ किस्तें बाधित हो गईं। बाद में परिवादी ने अपनी किस्तों के भुगतान का प्रयास किया तो विपक्षी द्वारा किस्तों का भुगतान स्वीकार नहीं किया गया। परिवादी द्वारा लम्बित भुगतान पर उचित ब्याज भी अदा करने का प्रस्ताव किया गया। किन्तु जमीन का भाव बढ जाने के कारण विपक्षी द्वारा जानबूझ कर, किस्तों को नियमित करने से इन्कार कर दिया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा संविदा भंग करके उपभोक्ता हितों का हनन किया गया है। बाबवजूद नोटिस विपक्षी द्वारा परिवादी की नहीं सुनी गई। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3. विपक्षी को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया, परन्तु विपक्षी की ओर से पर्याप्त सूचना के बाद भी कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो उसके द्वारा परिवाद पत्र के खण्डन में जवाबदावा अथवा साक्ष्य/षपथपत्र दाखिल किया। अतः फोरम के आदेष दिंनाकित 06.03.2018 के द्वारा विपक्षी के जवाबदावा का अवसर समाप्त करते हुये, पत्रावली परिवादी के साक्ष्य हेतु नियत की गई।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4.परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 24.08.2017 कागज सं0-2/4 दाखिल किया है। परिवादी ने अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-3/1 से विपक्षी को भेजी गई नोटिस, नोटिस तामीला की प्राप्ति रसीद की छायाप्रति, विपक्षी बियाण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट लि0 के बॉण्ड की छायाप्रति, 18 महीने किस्त जमा की रसीदों की छायाप्रतियॉ, पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पिता के इलाज के मेडिकल पर्चे की छायाप्रति एंव स्वॅय के आधार कार्ड की छायाप्रति आदि प्रपत्र कागज सं0-3/2 लगायत 3/23 दाखिल किये हैं। परिवादी ने साक्ष्य षपथपत्र स्वॅय का दिंनाकित 29.06.2018 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5.परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से यह स्पश्ट होता है कि स्वॅय परिवादी द्वारा प्रष्नगत प्लॉट के सम्बन्ध में किस्तें अदा न किया जाना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार परिवादी स्वॅय ही प्रष्नगत प्लॉट के सम्बन्ध में समय से किस्तें अदा करने में डिफाल्टर रहा है। परिवादी की स्वीकारोक्ति के अनुसार परिवादी का प्रष्नगत प्लॉट हेतु रजिस्ट्रेषन हुआ है। ऐसी दषा में फोरम को यह क्षेत्राधिकार नहीं है कि वह विपक्षी पर प्रष्नगत योजना के अंतर्गत परिवादी को भूखण्ड दिलाने हेतु, डिफाल्टर होने के बावजूद विपक्षी को, प्रष्नगत योजना के अंतर्गत पुनः नियमित करने का आदेष पारित करे। अतः परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विलम्बित किस्तों का भुगतान करके, योजना को नियमित करके, योजना के तहत परिवादी को भूखण्ड आवॅटित करने हेतु स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। परिवादी द्वारा अपने अनुतोश (प्रार्थना) के प्रस्तर-2 में यह भी कहा गया है कि ’’अन्य लाभ जो अपेक्षित हो, परिवादी को प्रदान करने हेतु विपक्षी को आदेषित किया जावे।’’ इस सम्बन्ध में फोरम का यह मत है कि परिवादी प्रष्नगत स्कीम में जमा की गई समस्त धनराषि मय 08 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से दौरान मुकदमा तायूम वूसली प्राप्त करने का अधिकारी है। - जहॉ तक अन्य याचित उपषम का प्रष्न है, के सम्बन्ध में, परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण - स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
:ःआदेषःःः
6. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद, उपरोक्त कारणों से, एकपक्षीय रूप से, ऑषिक रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षी, परिवादी को प्रष्नगत स्कीम में जमा की गई समस्त धनराषि मय 08 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से दौरान मुकदमा तायूम वूसली अदा करे।
( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर।
Consumer Court Lawyer
Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.