(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
विविध वाद सं0- 38/2020
नीतू पत्नी स्व0 राजमोहन, निवासी मुहल्ला कटरा, मनेपुर फफूंद, थाना फफूंद, जनपद औरैया, उ0प्र0।
.........आवेदक
बनाम
1. वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम मण्डल कार्यालय आगरा, उ0प्र0।
2. शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा औरैया, उ0प्र0।
.............विपक्षीगण
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
आवेदक की ओर से : सुश्री तारा गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षीगण की ओर से : कोई नहीं।
दिनांक:- 13.12.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
आदेश
प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र दौरान लम्बन सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग, औरैया में जो पद रिक्त था रिक्तता पूर्ण हो गई है तथा नियुक्ति कार्यवाही चल रही है अतएव प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र निष्क्रिय है।
आदेशित किया जाता है कि समुचित प्रार्थना पत्र विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, औरैया के सम्मुख लम्बित वाद में आवेदक द्वारा 02 माह की अवधि में प्रस्तुत किया जावे जिसका निस्तारण गुण-दोष के आधार पर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा विधिनुसार सुनिश्चित किया जावे।
तदनुसार विविधवाद निस्तारित किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 1