(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1957/2005
बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्रेटरी, बरेली विकास प्राधिकरण, प्रियदर्शनी नगर, थाना प्रेम नगर, बरेली
बनाम
निमेष कुमार पुत्र श्री सुक्खन लाल, निवासी नियर नावेल्टी सिनेमा, 58 सिविल लाइन्स, बरेली
एवं
अपील संख्या-1586/2005
निमेष कुमार पुत्र श्री सुक्खन लाल, निवासी नियर नावेल्टी सिनेमा, 58 सिविल लाइन्स, बरेली
बनाम
बरेली विकास प्राधिकरण, प्रियदर्शनी नगर, थाना प्रेम नगर, बरेली
द्वारा सेक्रेटरी
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी/विपक्षी की ओर से : श्री वी.पी. श्रीवास्तव।
प्रत्यर्थी/परिवादी की ओर से : श्री अरूण टण्डन।
दिनांक : 12.04.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-49/2003, निमेष कुमार बनाम बरेली विकास प्राधिकरण में विद्वान जिला आयोग, प्रथम बरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 24.8.2005 के विरूद्ध अपील संख्या-1957/2005,
-2-
विपक्षी की ओर से तथा इसी निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील संख्या-1586/2005, परिवादी की ओर से प्रस्तुत की गयी है।
2. उपरोक्त दोनों अपीलें एक ही निर्णय/आदेश से प्रभावित हैं, इसलिए दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय/आदेश द्वारा एक साथ किया जा रहा है। इस हेतु अपील संख्या-1957/2005 अग्रणी अपील होगी।
3. उपरोक्त दोनों अपीलों में विपक्षी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.पी. श्रीवास्तव तथा परिवादी/अपीलार्थी, श्री निमेष कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण टण्डन को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।
4. विद्वान जिला आयोग ने परिवादी द्वारा प्लाट प्राप्त करने के लिए जमा की गयी राशि अंकन 84,830/-रू0 09 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का आदेश पारित किया है।
5. परिवाद के तथ्यो के अनुसार परिवादी को प्रारम्भ में प्राधिकरण द्वारा प्लाट संख्या सी-51 आवंटित किया गया, इसके पश्चात इस प्लाट को बदल दिया गया, जबकि परिवादी प्लाट बदलवाना नहीं चाहता था। परिवादी प्लाट की अनुमानित कीमत जमा कर चुका है, जबकि प्राधिकरण प्लाट संख्या ई-7 लेने के लिए दबाव बना रहा है। इस तथ्य को स्थापित मानते हुए विद्वान जिला आयोग ने जमा राशि 09 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है। यह निर्णय/आदेश पुर्णतया विधिसम्मत है, सिवाय इसके कि ब्याज दर 09 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत किया जाय, क्योंकि प्राधिकरण सह नागरिकों को शून्य लाभ हानि आधारित आवासीय तथा अन्य योजनाएं
-3-
उपलब्ध कराने के लिए स्थापित है न कि व्यापारिक उद्देश्य के लिए। अत: ब्याज दर 09 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत किया जाना विधिसम्मत है। तदनुसार प्रस्तुत अपील संख्या-1957/2005 आंशिक रूप से स्वीकार होने तथा परिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या-1586/2005 निरस्त होने योग्य है।
आदेश
6. अपील संख्या-1957/2005 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 24.08.2005 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज राशि 09 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत देय होगी। शेष निर्णय/आदेश यथावत रहेगा।
अपील संख्या-1586/2005 निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत दोनों अपीलों में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
इस निर्णय/आदेश की मूल प्रति अपील संख्या-1957/2005 में रखी जाए एवं इसकी एक सत्य प्रति संबंधित अपील में भी रखी जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2