जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली (उ0प्र0)।
वाद संख्या 101 सन 2017
परिवाद दायर की दिनांक-16.11.2017
आदेश दिनांक-10.07.2021
अवधेश कुमार एडवोकेट चैम्बर नं0 52 कलेक्ट्रेट शामली जिला शामली।
शिकातयतकर्ता
बनाम
1. चन्द्रभान सिंह पुत्र अजब सिंह चैम्बर नं0 30, सदस्य बार एशोसिऐशन शामली।
2. सतीश कुमार चौहान पुत्र श्री धर्मबीर सिंह चैम्बर नं0 34 सदस्य बार एशोसिऐशन शामली।
3. संजय कुमार शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा चैम्बर नं0 15 सदस्य बार एशोसिऐशन शामली।
4. मुकेश कुमार गर्ग पुत्र जगदीश प्रसाद चैम्बर नं0 11 सदस्य बार एशोसिऐशन शामली।
5. सत्येन्द्र कुमार देशवाल पुत्र कालूराम चैम्बर नं0 13 सदस्य बार एशोसिऐशन शामली।
विपक्षीगण
समक्ष -
श्री हेमन्त कमार गुप्ता, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली।
श्रीमती अमरजीत कौर, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली।
उद्घोषित द्वारा-
श्री हेमन्त कमार गुप्ता, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली।
आदेश
पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण है। उभयपक्ष जिला बार एशोसिएशन शामली व यूथ बार एशोसिएशन शामली के पदाधिकारी है। उभयपक्षों के बार एशोसिएशन का समझौते के आधार पर विलय हो गया है तथा दोनों ने समझौते पत्र की धारा 2 में वर्णित किया है कि यूथ बार एशोसिएशन द्वारा जो वाद जिला बार एशोसिएशन शामली के विरूद्ध दायर किये है उन सभी वादों का सुलह के आधार पर निस्तारण किया जाता हैं।
यूथ जिला बार एशोसिएशन जिला शामली तथा जिला बार एशोसिऐशन के समझौता पत्र पत्रावली में दाखिल है। समझौते पत्र व उभयपक्षों की उपस्थिति वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।