राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या :2819/2016
(जिला उपभोक्ता फोरम, मैनपुरी द्धारा परिवाद सं0-18/2014 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 15.10.2016 के विरूद्ध)
कल्यान सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री परसराम, निवासी नगला रामसिंह पोस्ट ज्योती तहसील व जिला मैनपुरी।
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1- बैंक आफ इण्डिया शाखा ज्योतीं द्वारा मैनेजर बैंक आफ इण्डिया शाखा ज्योतीं परगना व तहसील व जिला मैनपुरी।
2- नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड स्टेशन रोड, मैनपुरी।
……..…. प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष :-
मा0 श्री रामचरन चौधरी, पीठासीन सदस्य
मा0 श्री गोवर्धन यादव, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं
दिनांक : 07.9.2017
मा0 श्री गोवर्धन यादव, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
मौजूदा अपील जिला उपभोक्ता फोरम, मैनपुरी द्धारा परिवाद सं0-18/2014 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 15.10.2016 के विरूद्ध योजित की गई है। उक्त निर्णय के द्वारा परिवादी का परिवाद खारिज किया गया है।
अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। इस अपील में कोई अधिवक्ता भी अपीलार्थी की ओर से नियुक्त नहीं किया गया है। दिनांक 07.12.2016 के आदेश में जो त्रुटियॉ इंगित की गई है, उसका भी निवारण अपीलार्थी की ओर से नहीं किया गया है और न ही उसके द्वारा पूर्ण पैरवी ही दाखिल की जा रही है तथा अपीलार्थी लगातार कई तिथियों से
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अनुपस्थित चल रहा है, इन परिस्थितियों में हम यह पाते है कि अपीलार्थी की अपील अपीलार्थी की अनुपस्थिति एवं त्रुटियों का निवारण न किए जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
अपीलार्थी की अपील अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपीलीय व्यय भार स्वयं वहन करेगें।
(रामचरन चौधरी) (गोवर्धन यादव)
पीठासीन सदस्य सदस्य
हरीश आशु.,
कोर्ट सं0-4