राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-1504/2018
(जिला उपभोक्ता फोरम, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-635/2012 में पारित आदेश दिनांक 12.7.2018 के विरूद्ध)
Ashok Kumar, R/o Vishal Khand, Gomti Nagar Lucknow.
.................Appellant/Complainant
Versus
1- Deputy Zonal Manager, (BOI) Star House, Vibhuti Khand, Gomtinagar, Lucknow-10
2- Abraham George, Sharepro Service, (I) P Ltd., Unit: Bank of India, 13 AB, Samhita Warehousing Complex, 2nd Floor, Sakinaka Telephone Exchange Lane, Mumbai-400072.
.............. Respondents/ Opp. Parties
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री अभिषेक भट्नागर
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक:- 14.9.2018
मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-635/2012 अशोक कुमार बनाम डिप्टी जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया व अन्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम-प्रथम, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.7.2018 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्त परिवाद के परिवादी अशोक कुमार की ओर से धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
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आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला फोरम ने उपरोक्त परिवाद अपीलार्थी/परिवादी की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया है, जबकि निश्चित तिथि पर प्रत्यर्थी/विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित रहे है।
अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक भट्नागर उपस्थित आए। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना है और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।
अपीलार्थी/परिवादी ने दिनांक 12.7.2018 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण दर्शित किया है। चूँकि प्रत्यर्थी/विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता उक्त तिथि पर मौजूद रहे है, अत: उन्हें हर्जा दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: हम इस मत के हैं कि अपील स्वीकार करते हुए जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.7.2018 को 500/-रू0 हर्जे पर अपास्त किया जाए और यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाए कि जिला फोरम उपरोक्त हर्जा निश्चित तिथि तक अपीलार्थी/परिवादी द्वारा अदा करने या जिला फोरम में जमा करने पर उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और तदोपरांत विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।
आदेश
वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.7.2018 को 500/-रू0 हर्जा अदा करने पर अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि जिला फोरम उपरोक्त हर्जा अपीलार्थी/परिवादी द्वारा अदा करने पर या जिला फोरम में जमा करने पर उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे
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और प्रत्यर्थी/विपक्षी को नोटिस जारी कर विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।
अपीलार्थी दिनांक 15.10.2018 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित होगा और उसी दिन अपीलार्थी/परिवादी उपरोक्त हर्जे की धनराशि प्रत्यर्थी/विपक्षी को अदा करेगा। यदि वे हर्जा लेने हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं तो हर्जा जिला फोरम के समक्ष जमा करेगा।
यदि उक्त निश्चित तिथि पर हर्जे की धनराशि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा अदा नहीं की जाती है या जमा नहीं की जाती है तो वर्तमान आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (महेश चन्द)
अध्यक्ष सदस्य
हरीश आशु.,
कोर्ट सं0-1