राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
परिवाद सं0-१२७/२०१४
इन्द्रदेव पुत्र स्व0 घमण्डीलाल, निवासी ३६०, गली नं0-३, ब्रह्मपुरी, मेरठ, यू.पी.।
..................... परिवादी।
बनाम्
१. बैंक आफ बड़ौदा, मेन ब्रान्च, १८८, औबे लेन, मेरठ, यू.पी. द्वारा चीफ मैनेजर।
२. बॉब हाउसिंग फाइनेंस लि0, रजिस्टर्ड आफिस, डी-३८ ए, अशोक मार्ग, अहिंसा सर्किल, जयपुर, राजस्थान।
.................... विपक्षीगण।
समक्ष:-
१- मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
२- मा0 श्री महेश चन्द, सदस्य।
परिवादी की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
विपक्षी की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक : १२-०५-२०१६.
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही उनकी ओर से स्थगन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता भी आज अनुपस्थित हैं। हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का भली-भांति अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि यह परिवाद अभी तक सुनवाई हेतु अंगीकृत नहीं किया गया है। यह परिवाद वर्ष २०१४ से लम्बित है। दिनांक १०-०९-२०१४ से यह परिवाद नियमित रूप से सूचीबद्ध किया जा रहा है। दिनांक ०४-०६-२०१५ को परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार मिश्रा एवं श्री रवि कुमार रावत पीठ को सूचित किया था कि प्रस्तुत परिवाद के अंगीकरण के पूर्व ही परिवादी की मृत्यु हो गयी है। तदोपरान्त निरन्तर परिवादी के विधिक उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन हेतु एवं तद्नुसार परिवाद में संशोधन किए जाने हेतु समय लिया जाता रहा है। आज भी
-२-
परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को अब इस परिवाद के संचालन में कोई रूचि नहीं रह गयी है। ऐसी परिस्थिति में यह परिवाद, परिवादी की अनुपस्थिति के कारण निरस्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत परिवाद, परिवादी की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया जाता है।
इस परिवाद के व्यय-भार के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।
पक्षकारों को इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।
(उदय शंकर अवस्थी)
पीठासीन सदस्य
(महेश चन्द)
सदस्य
दिनांक : १२-०५-२०१६.
प्रमोद कुमार
वैय0सहा0ग्रेड-१,
कोर्ट-४.