राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
परिवाद संख्या-89/2011
मेसर्स सुरेश कुमार हरीश चंद्र द्वारा प्रोपेराइटर श्रीमती जावत्री देवी पत्नी
स्व0 श्री सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी मोहल्ला चांदपुर नानपारा रोड
बहराइच उ0प्र0। ...........परिवादी
बनाम्
1.बैंक आफ बड़ौदा ब्रांच आफिस बहराइच उ0प्र0
2. बैंक आफ बड़ौदा एस.एम.ई. लोन डिपार्टमेन्ट रीजनल आफिस
हजरतगंज, लखनऊ। ........विपक्षी
समक्ष:-
1. मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
परिवादी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
विपक्षी की ओर से उपस्थित :श्री अनिल कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता
दिनांक 29.02.2016
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विपक्षी की ओर से श्री अनिल कुमार मिश्रा अधिवक्ता उपस्थित। श्री मिश्रा द्वारा यह सूचित किया गया कि इस मामले में पक्षकारों के मध्य सुलह हो चुकी है और उस सुलह के आलोक में परिवादी द्वारा बैंक में बकाए से संबंधित किश्तें जमा की जा रही हैं। कथित संधि पत्र से संबंधित अभिलेख की फोटोप्रतियां भी दाखिल की गई हैं। इस परिवाद से संबंधित निष्पादन वाद में बैंक की ओर से श्री गिरजा शंकर लाल चीफ मैनेजर बैंक आफ बड़ौदा का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आलोक में परिवादी द्वारा बैंक के बकाए ऋण की अदायगी की जा रही है।
पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी की ओर से पिछली कई तिथियों से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को इस वाद के निस्तारण में कोई रूचि नहीं है, अत: परिवादी की अनुपस्थिति में यह परिवाद निरस्त किया जाता है।
(उदय शंकर अवस्थी) (राज कमल गुप्ता)
पीठासीन सदस्य सदस्य