राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
परिवाद सं0-५३/२०११
१. मकबूल अहमद अंसारी प्रौपराइटर मै0 अवासन्स, इन्दिरा गांधी मार्ग, काजीपुर, भदोही-२२१४०१, जिला सन्त रविदास नगर, भदोही।
२. मै0 अवासन्स, इन्दिरा गांधी मार्ग, काजीपुर, भदोही-२२१४०१, जिला सन्त रविदास नगर, भदोही द्वारा सोल प्रौपराइटर मकबूल अहमद अंसारी।
..................... परिवादीगण।
बनाम्
१. ब्रान्च मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, निर्यात भवन, स्टेशन रोड, भदोही-२२१४०१, जिला सन्त रविदास नगर, भदोही।
२. दी चेयरमेन एण्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, बैंक आफ बड़ौदा, हैड आफिस, सूरज प्लाजा-१, सायजीगंज, बड़ौदा-३९०००५.
.................... विपक्षीगण।
समक्ष:-
१- मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
२- मा0 श्री महेश चन्द, सदस्य।
परिवादीगण की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
विपक्षीगण की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक : ३१-०३-२०१६.
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। परिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही उनकी ओर से स्थगन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता भी आज अनुपस्थित हैं। विपक्षीगण की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं है। हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का भली-भांति अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि यह परिवाद वर्ष २०११ से लम्बित है। पिछली कई तिथियों से परिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। दिनांक १७-११-२०१४ को परिवादीगण को साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए
-२-
परिवादीगण के साक्ष्य हेतु दिनांक ११-०३-२०१४ नियत की गयी थी। दिनांक ११-०३-२०१४ के पश्चात् अनेक तिथि परिवादीगण के साक्ष्य हेतु नियत की गयीं तथा दिनांक ०१-०२-२०१६ एवं दिनांक २२-०३-२०१६ को इस आशय का आदेश पारित किया गया था कि नियत तिथि पर पुन: परिवादीगण की ओर से किसी के उपस्थित न होने की स्थिति में परिवाद निरस्त किया जा सकता है, इसके बाबजूद आज भी न तो परिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई साक्ष्य में परिवाद के समर्थन में प्रस्तुत की गयी है। विपक्षीगण की ओर से भी आज कोई उपस्थित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादीगण को अब इस परिवाद के संचालन में कोई रूचि नहीं रह गयी है।
ऐसी परिस्थिति में यह परिवाद, परिवादीगण की अनुपस्थिति एवं साक्ष्य के अभाव में निरस्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत परिवाद, परिवादीगण की अनुपस्थिति एवं साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया जाता है।
इस परिवाद के व्यय-भार के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।
पक्षकारों को इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।
(उदय शंकर अवस्थी)
पीठासीन सदस्य
(महेश चन्द)
सदस्य
दिनांक : ३१-०३-२०१६.
प्रमोद कुमार
वैय0सहा0ग्रेड-१,
कोर्ट-५.