राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-789 /2012
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम गोण्डा द्वारा परिवाद संख्या-112/2004 में पारित आदेश दिनांक-28-02-2012 के विरूद्ध)
श्रीमती इन्दू सिंह उम्र लगभग 38 पत्नी श्रीराम उदित सिंह, निवासी ग्राम-बुधनीपुरवा एण्ड तहसील गोण्डा जिला गोण्डा।
..अपीलार्थी/परिवादिनी
बनाम
बैंक आफ बड़ौदा द्वारा ब्रान्च मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा स्टेशन रोड़ ब्रान्च, जिला-गोण्डा।
.प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1. माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री आर0सी0 चौधरी, सदस्य।
3- माननीय श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री अभिषेक सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 19-12.2014
माननीय जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य, द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिला उपभोक्ता फोरम गोण्डा द्वारा परिवाद संख्या-112/2004 में पारित आदेश दिनांक-28-02-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक सिंह, उपस्थित है। अपीलार्थी की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह प्रश्नगत अपील पर बल नहीं देना चाहते हैं। अत: बल न दिये जाने के कारण अपील खण्डित कर दिया जाय।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक सिंह, के माध्यम से ही वर्तमान अपील योजित किया गया था।
(2)
आदेश
अत: अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र/अनुरोध के दृष्टिगत वर्तमान अपील बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।
(जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (आर0सी0 चौधरी) ( बाल कुमारी )
पीठासीन सदस्य, सदस्य सदस्य
आर.सी.वर्मा, आशु. ग्रेड-2
कोर्ट नं0-1