Uttar Pradesh

Shamli

CC/11/2016

AFSAR - Complainant(s)

Versus

BANK OF BARODA - Opp.Party(s)

12 Jun 2018

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,शामली।

वाद संख्या 11 सन  2016

1- अफसर पुत्र  स्व0 अख्तर,

2- मुर्सलिन पुत्र  स्व0 अख्तर,

निवासीगण ग्राम पावटी कलंा तहसील कैराना जिला शामली।

3- मृतक अख्तर पुत्र स्व0 लक्खी द्वारा विधिक प्रतिनिधी उपरोक्त।

बनाम

            1- शाखा प्रबन्धक, बैंक अॅाफ बड़ौदा, शामली।                       

                                              2- शाखा प्रबन्धक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, मेरठ करनाल रोड़, शामली।                                                          –                                                                                            - विपक्षीगण

 

उपस्थित - एस0के0एस0 यादव,

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, शामली।

श्रवण कुमार, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, शामली।

उद्धघोषित द्वारा - एस0के0एस0 यादव,

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, शामली।

 

निर्णय

       परिवादीगण अफसर व मुर्सलिन, पुत्रगण स्व0 अख्तर, मृतक अख्तर पुत्र स्व0 लक्खी द्वारा विधिक प्रतिनिधी उपरोक्त, निवासीगण ग्राम पावटी कलंा तहसील कैराना, जिला शामली की ओर से यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध बीमित राशि अंकन 866500/-रू0 मय ब्याज, मानसिक क्षति के लिये 1,18,500/-रू0, चैको का ब्याज एवं फीस अधिवक्ता अंकन 15000/-रू0 दिलाये जाने एवं रिकवरी को रोके जाने हेतू प्रस्तुत किया गया है।

      परिवादीगण का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादीगण सीधे-साधे कम पढ़े लिखे किसान है। परिवादीगण को सन् 2011 में एक ट्रैक्टर व क्रेन मशीन की आवश्यकता हुई। जिसके लिये परिवादीगण ने विपक्षी सं0-1 से ऋण लिया और ट्रैक्टर सं0- यू0पी0 12 जैड 7502 महेन्द्रा 605 डी0आई0 व क्रेन मशीन खरीदी व उनकी सहायता से अपना कृषि कार्य करने लगे। उक्त दोनो चीजों का बीमा विपक्षी सं0-1 ने विपक्षी सं0-2 से कराया था। दोनों कृषि यंत्र बीमित थे। परिवादीगण के पिता अख्तर बीमारी से पीड़ित थे, जिन्हें ईलाज हेतू दिल्ली भर्ती कराया गया जहंा कुछ समय बाद उनका देहान्त हो गया। जब दि0 29-11-14 को परिवादीगण अपने घर वापस आये तो उन्होने पाया कि उनके दोनो कृषि यंत्र ट्रैक्टर व क्रेन मशीन वहंा से गायब है। इसकी रिपोर्ट थानाध्यक्ष कैराना व बैंक को दी गयी। काफी तलाश करने पर भी कृषि यंत्र नहीं मिले। परिवादीगण द्वारा पुलिस थाने पर तहरीर दी गयी और कृषि यंत्रों के बारे में पूछा गया, तो उन्होने कहा कि अभी तलाश जारी है। परिवादीगण द्वारा विपक्षी सं0-1 बैंक से बीमा संबंधी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये कहा गया किन्तु उनके द्वारा एफ0आई0आर0 की प्रति मंागी गयी। परिवादीगण थाने पर एफ0आई0आर0 की प्रति लेने गये तो पता चला कि उन्होने कोई एफ0आई0आर0 अभी तक दर्ज नहीं की थी। परिवादीगण ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से सम्पर्क किया तब जाकर दि0 10-1-15 को रिपोर्ट दर्ज की गयी जिसकी प्रति प्राप्त करके दि0 14-1-15 को विपक्षीगण को दी गयी। बीमा क्लेम पाने हेतू परिवादीगण का दावा क्लेम विपक्षी सं0-2 द्वारा तैयार कराया गया और मामले की सत्यता की जंाच हेतू सर्वेयर परिवादीगण के पास आया। प्रार्थीगण द्वारा उसे सही जानकारी दी गयी और ट्रैक्टर की चाबीयंा भी कार्यालय में जमा कर दी गयी, किन्तु बार-बार क्लेम हेतू पूछे जाने पर विपक्षीगण द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। दि0 8-1-16 को विपक्षी सं0-2 का एक पत्र परिवादीगण को मिला जिसमें कहा गया कि ट्रैक्टर व क्रेन मशीन चोरी की सूचना समय पर नहीं दी गयी न ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय पर ही इसकी सूचना दी गयी तथा आपके द्वारा ट्रैक्टर का कामर्शियल उपयोग किया जा रहा था। आपके द्वारा बीमा पॅालिसी की शर्तो का उललंघन किया गया है, जिस कारण आपकी क्लेम पत्रावली बन्द करनी पड़ेगी। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा क्लेम देने से मना करना उनकी सेवा में कमी है। अतः परिवादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी।

              आदेश

      परिवादीगण का परिवाद विपक्षी न0 2 के विरूद्ध सव्य स्वीकार किया जाता है। विपक्षी न0 1 के विरूद्ध निरस्त किया जाता है। विपक्षी न0 2 शाखा प्रबन्धक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, मेरठ करनाल रोड़, शामली, परिवादीगण को नुकसान की भरपाई में रू 7,36,525/- मात्र (सात लाख छत्तीस हजार पांच सौ पच्चीस मात्र), मानसिक कष्ट में रू 5,000/- तथा परिवाद का खर्चा रू 5,000/- कुल रू 7,46,525/- (सात लाख छियालिस हजार पांच सौ पच्चीस मात्र) अदा करगें। इस निर्णय का अनुपालन विपक्षी न0 2 शाखा प्रबन्धक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, मेरठ करनाल रोड़, शामली द्वारा निर्णय के दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण रूप से करना होगा। विपक्षी न0 2 शाखा प्रबन्धक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, मेरठ करनाल रोड़, शामली, परिवादीगण को देय धन राशि निर्णय के दिनांक से 30 मासिक दिवस में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, शामली में जमा करेगें।

      भुगतान 30 मासिक दिवस में चूक होने पर देय धनराशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अतिरिक्त भी अदायगी की तिथि से विपक्षी न0 2 शाखा प्रबन्धक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, मेरठ करनाल रोड़, शामली, द्वारा परिवादीगण को देय होगा। परिवाद कालावधी के पश्चात दाखिल दफ्तर हो।

 

             श्रवण कुमार,                      एस0के0एस0 यादव,

                सदस्य,                            अध्यक्ष,

 

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