राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
रिवीजन सं0-१५१/२०११
नरेन्द्र सिंह उम्र ५२ साल पुत्र श्री भूरे सिंह निवासी ग्राम लखनई डाकघर केशरी तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद।
......रिवीजनकर्ता
बनाम
- जिला उपभोक्ता फोरम फिरोजाबाद द्वारा अध्यक्ष
- जिला उद्यान अधिकारी फिरोजाबाद
- मैसर्स बलवीर कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0 स्थित अरॉव रोड़ सिरसागंज
- मॉं गायत्री शीतगृह प्रा0लि0 स्थित अरॉव रोड़ सिरसागंज, तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद द्वारा स्वामी/प्रबन्धक
- अरविन्द व जितेन्द्र पुत्रगण बलवीर सिंह एवं के0पी0 सिंह पुत्र श्री रामनाथ सिंह स्वामी/सह-हिस्सेदार शीतगृह उक्त।
समक्ष:-
1. माननीय श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठा0 सदस्य ।
2. माननीय, श्री जुगुल किशोर सदस्य ।
रिवीजनकर्ता की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित: कोई नहीं।
दिनांक:०५-११-२०१५
माननीय श्री जुगुल किशोर, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
रिवीजनकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि जिला मंच द्वारा पारित आदेश दिनांक १४/०२/२०११ के विरूद्ध प्रस्तुत प्रश्नगत आदेश द्वारा परिवादी का परिवाद निरस्त किया गया है। आदेश दिनांक २८/१०/२०१४ के अवलोकन से यह विदित होता है कि रिवीजनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर0के0 मिश्रा द्वारा पीठ को यह सूचित किया गया कि त्रुटिपूर्ण विधिक राय के आधार पर यह रिवीजन याचिका दाखिल की गयी है, जो पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत निर्णय व आदेश के विरूद्ध यह अपील योजित करना आवश्यक था। इस संबंध में उनके द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की मंशा जाहिर करते हुए समय की याचना की गयी थी, किन्तु कोई संशोधन प्रार्थना पत्र रिवीजनकर्ता की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। रिवीजन याचिका परिवाद निरस्त किए जाने संबंधी अंतिम आदेश के विरूद्ध योजित की गयी है। रिवीजन याचिका पर बल देने हेतु कोई उपस्थित भी नहीं है। रिवीजन याचिका पोषणीय न होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।
-२-
आदेश
रिवीजन याचिका पोषणीय न होने के कारण निरस्त की जाती है।
(उदय शंकर अवस्थी) (जुगुल किशोर)
पीठा0सदस्य सदस्य
सत्येन्द्र कोर्ट-२