Uttar Pradesh

StateCommission

RP/83/2024

Prabandhak, Prism Johnson Ltd. (Formely Prism Cement Ltd.) - Complainant(s)

Versus

Baliram Singh & Another - Opp.Party(s)

Ashwani Kumar Pandey

03 Oct 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Revision Petition No. RP/83/2024
( Date of Filing : 04 Sep 2024 )
(Arisen out of Order Dated 09/06/2023 in Case No. Complaint Case No. CC/26/2021 of District Mau)
 
1. Prabandhak, Prism Johnson Ltd. (Formely Prism Cement Ltd.)
cement division gram manakhari jila satna MP
...........Appellant(s)
Versus
1. Baliram Singh & Another
bhairavpur post bibipur post vah tahsil ghosi jila mau
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 03 Oct 2024
Final Order / Judgement

( मौखिक )

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

 

पुनरीक्षण वाद संख्‍या :83/2024

  • , पिज्‍म जानसन लिमिटेड (फार्मली पिज्‍म सीमेन्‍ट लि0)
  •  

बलीराम सिंह पटेल पुत्र स्‍व0 रामयादी व एक अन्‍य

समक्ष  :-

     1-मा0 न्‍यायमूर्ति  श्री अशोक कुमार,      अध्‍यक्ष।

दिनांक : 03-10-2024

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष  द्वारा उदघोषित

पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षी संख्‍या-2  की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री अश्‍वनी कुमार पाण्‍डेय उपस्थित आए। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

परिवाद संख्‍या-26/2021 बालीराम सिंह पटेल बनाम रामनरायन व एक अन्‍य में परिवाद के विपक्षी संख्‍या-2/ पुनरीक्षणकर्ता को साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किये जाने का अवसर जिला आयोग, मऊ द्वारा आदेश दिनांकित 09-06-2023 के द्वारा समाप्‍त किया जा चुका है जिससे व्‍यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका इस न्‍यायालय के सम्‍मुख पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षी संख्‍या-2 की ओर से प्रस्‍तुत की गयी है।

     पुनरीक्षणकर्ता के विद्धान अधिवक्‍ता श्री अश्‍वनी कुमार पाण्‍डेय के कथनानुसार परिवादी द्वारा साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किये जाने के उपरान्‍त ही विपक्षी साक्ष्‍य हेतु पत्रावली नियत की जाती है, न कि परिवादी के साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करने से पहले ही विपक्षीगण अपना साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करें, जो विधि विरूद्ध है और जिला आयोग द्वारा विपक्षी साक्ष्‍य का अवसर समाप्‍त करके त्रुटि कारित की गयी है।

     अत: पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षी को साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जावे।

     मेरे द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विद्धान अधिवक्‍ता को सुना गया तथा जिला आयोग द्वारा पारित आदेश एवं पत्रावली का सम्‍यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।

 

 

-2-

     मेरे विचार से पुनरीक्षणकर्ता के विद्धान अधिवक्‍ता के तर्क में बल पाया जाता है। चूंकि परिवादी द्वारा साक्ष्‍य प्रस्‍तुत ही नहीं किया गया है और जिला आयोग द्वारा विपक्षी के साक्ष्‍य का  अवसर समाप्‍त किया जा चुका है। जिला आयोग का यह आदेश विधि सम्‍मत प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार प्रस्‍तुत पुनरीक्षण वाद स्‍वीकार किया जाता है और विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09-06-2023 अपास्‍त किया जाता है तथा जिला आयोग को आदेशित किया जाता है कि वह विपक्षीगण को साक्ष्‍य का पूरा अवसर प्रदान करते हुए वाद को गुणदोष के आधार पर निर्णीत किया जाना सुनिश्चित करें।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.