राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-1354/2004
1.यूनियन आफ इंडिया द्वारा सेक्रेटरी मनिस्ट्री आफ टेलीकम्यूनिकेशन
न्यू दिल्ली।
2.भारत संचार निगम लि0 द्वारा जनरल मैनेजर टेलीकाम बुलंदशहर। .......अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्
बी.पी.मित्तल एडवोकेट पुत्र स्व. श्री एस.एल.मित्तल निवासी 539
सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर। ........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 22.05.2015
मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील जिला फोरम बुलंदशहर द्वारा परिवाद संख्या 396/99 में पारित निर्णय/आदेश दि. 09.06.2004 के विरूद्ध योजित की गई है। जिला मंच द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है:-
'' परिवादी का परिवाद सव्यय स्वीकार किया जाता है और विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी को क्षतिपूर्ति हेतु अंकन रू. 1000/- तथा वाद व्यय हेतु रू. 500/- 45 दिन के अंदर अदा करें, अन्यथा विपक्षीगण उक्त धनराशि पर निर्धारित अवधि के बाद से तारीख भुगतान तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी परिवादी को अदा करने के लिए जिम्मेदार होंगे और उनके विरूद्ध धारा 25, 27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।''
अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है न ही प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित है। आदेश पत्र दिनांकित 17.01.2007 से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण अपील दायर किया गया है और त्रुटि का निवारण नहीं किया गया। उसके बाद के आदेश पत्रों से कभी भी अपीलकर्ता की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है और त्रुटि का निवारण भी नहीं किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा त्रुटि का निवारण न करने से और अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।
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आदेश
अपीलकर्ता की अपील उसकी अनुपस्थिति के कारण खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
(राम चरन चौधरी) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक
कोर्ट-5