Rajasthan

Churu

126/2010

YUNAS ALI - Complainant(s)

Versus

BAJAJ AND COMPANY - Opp.Party(s)

IDRESH KHAN

23 Jan 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 126/2010
 
1. YUNAS ALI
WARD NO 20 NEW SADAK CHURU
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Shiv Shankar PRESIDENT
  Subash Chandra MEMBER
  Nasim Bano MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER


प्रार्थी की ओर से श्री ईद्रीश खान पहाडियान अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री अभिषेक टावरी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में परिवाद के तथ्यों केा दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी ने दिनांक 22.10.2008 को अप्रार्थी संख्या 1 से एक मोबाईल हेन्डसैट नोकिया 3110 सी खरीद किया था। खरीद करने के थोडे समय बाद ही उक्त मोबाईल में दोष उत्पन्न हो गया जिसकी शिकायत प्रार्थी नें अप्रार्थी संख्या 1 से की । जिसके द्वारा प्रार्थी को केवल आश्वासन दिया गया व प्रार्थी को अपना मोबाईल नोकिया कैयर सर्विस सेन्टर अप्रार्थी सं. 2 से चैक करवाने को कहा जिस पर प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 के पास अपना मोबाईल हेन्डसैट रिपेयर हेतु ले गया किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी प्रार्थी के हैन्डसैट मे निर्माण संबंधी दोष कहते हुए रिपेयर करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को खराब मोबाईल देना व उसके बदले में नया मोबाईल नही देना अप्रार्थीगण का सेवा दोष है उक्त आधार पर परिवाद स्वीकार करने का तर्क दिया। अप्रार्थी सं. 1 अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुए मुख्य तर्क यह दिया कि प्रार्थी ने प्रश्नगत मोबाईल हैन्डसैट दिनांक 22.10.2008 को क्रय किया था जिस पर वारन्टी अवधी 1 वर्ष अर्थात् दिनांक 21.10.2009 तक थी। वारन्टी अवधी के बाद प्रार्थी अपने मोबाईल हैन्डसैट की रिपेयर या नया हैन्डसैट प्राप्त करने का अधिकारी नही है उक्त आधार पर परिवाद खारिज करने का तर्क दिया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की तल्बी हेतु प्रार्थी को बार-बार आश्वासन देने के बावजूद नही करवाने पर अप्रार्थी सं. 2 व 3 की तल्बी बन्द कर दी।
प्रार्थी की ओर से परिवाद के समर्थन मे कैश मीमो, चालान रसीद, प्रार्थना पत्र, कोरियर रसीद, विधिक नोटिस दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे पेश किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से जवाब के समर्थन मे रोहित बजाज का शपथ पत्र, जवाब नोटिस, बिल की प्रति दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे पेश किये है। पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया मंच का निर्णय निम्न प्रकार से है:-
हमने उभय पक्षो के तर्को का मनन किया
अप्रार्थी सं. 1 अधिवक्ता ने अपनी बहस मे मुख्य तर्क यही
दिया है कि प्रार्थी का प्रकरण आउट आॅफ वारंटी मोबाईल
हैन्डसैट के सम्बंध में है । प्रार्थी के मोबाईल हैन्डसैट की
वारन्टी दिनांक 21.10.2009 को समाप्त हो चुकी थी।
अपनी बहस के समर्थन मे अप्रार्थी अधिवक्ता ने इस मंच
का ध्यान वैट इनवोईस की ओर दिलाया जिसका
ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया उक्त मोबाईल हैन्डसैट
प्रार्थी ने दिनांक 22.08.2008 को क्रय किया था जिसके
अनुसार उक्त मोबाईल हैन्डसैट की वारन्टी अवधी दिनांक
21.10.2009 बनती है जबकि प्रार्थी ने यह परिवाद दिनांक
10.03.2010 अर्थात् वारन्टी अवधी के करीब डेढ वर्ष
पश्चात पेश किया है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का
मोबाईल हैन्डसैट आउट आॅफ वारन्टी है । प्रार्थी
अधिवक्ता ने उक्त तर्को का विरोध किया कि प्रार्थी का
मोबाईल हैन्डसैट वारन्टी अवधी मे ही खराब हो गया था
जिसको वारन्टी अवधी मे ही नोकिया केयर सीकर मे चैक
करवाया गया प्रार्थी के मोबाईल हैन्डसैट मे निर्माण संबंधी
दोष है तथ्य को साबित करने का भार प्रार्थी पर था परन्तु
प्रार्थी ने अपने परिवाद के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेज
या साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही कया जिससे यह
साबित हो कि प्रार्थी के मोबाईल हैन्डसैट में निर्माण संबंधी
दोष हो यहा तक कि प्रार्थी ने अपने परिवाद के समर्थन
में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया और ना ही
प्रार्थी ने अपने परिवाद में यह तथ्य अंकित किया कि प्रार्थी
के मोबाईल हैन्डसैट मे क्या क्या दोष है। इसके
अतिरिक्त प्रार्थी को बार-बार अप्रार्थी सं. 3 की तल्बी हेतु
अवसर देने के बावजूद प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 व 3 की
तल्बी मे कोई रूचि नही दिखाई प्रार्थी अपने परिवाद को
साबित करने में विफल रहा है इसलिए प्रार्थी का परिवाद
अप्रार्थीगण के विरूद्ध खारिज किये जाने योग्य है।
अतः प्रार्थी का परिवाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध
अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण
व्यय स्वयं अपना-अपना वहन करेगं े। पत्रावली फैसला
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

 
 
[HON'BLE MR. Shiv Shankar]
PRESIDENT
 
[ Subash Chandra]
MEMBER
 
[ Nasim Bano]
MEMBER

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