राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-631/2017
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्या 321/2012 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2017 के विरूद्ध)
ARVIND KUMAR SACHAN
S/o Shri Lala Ram Sachan,
R/o House No.57, O Block, Yashoda Nagar,
Kanpur Nagar ...................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1. BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE CO. LTD.
11/9, Civil Lines, Kanpur
Through its Manager
2. The MANAGER, H.D.F.C. BANK LTD.
15/63, 8th Floor, Krishna Tower,
Civil Lines, Kanpur Nagar.
................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री आलोक सिन्हा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 10-04-2017
मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-321/2012 अरविन्द कुमार सचान बनाम बजाज एलाइन्स जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 व अन्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2017 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्त परिवाद के परिवादी अरविन्द कुमार सचान की ओर से धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
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आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला फोरम ने उपरोक्त परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया है।
अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सिन्हा उपस्थित आए। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना है और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।
अपीलार्थी/परिवादी ने दिनांक 08.03.2017 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण दर्शित किया है। अत: हम इस मत के हैं कि अपील स्वीकार करते हुए जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 08.03.2017 अपास्त किया जाए और यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाए कि वह उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और तदोपरान्त विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करे और परिवाद का निस्तारण विधि के अनुसार करे।
आदेश
वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 08.03.2017 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और तदोपरान्त विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करे और परिवाद का निस्तारण विधि के अनुसार करे।
अपीलार्थी दिनांक 18.05.2017 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित हो।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1