Uttar Pradesh

StateCommission

A/412/2024

Firm Ashish Traders - Complainant(s)

Versus

Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. & Anothers - Opp.Party(s)

S.K. Dalale & Pramod Kumar Singh

01 Apr 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/412/2024
( Date of Filing : 22 Mar 2024 )
(Arisen out of Order Dated 23/02/2023 in Case No. Complaint Case No. CC/21/2022 of District Azamgarh)
 
1. Firm Ashish Traders
Shanichar Bazar, Phoolpur Azamgarh Through its Proprietor Aakash Baranwal R/O Phoolpur, Tehsil-Phoolpur, Dist.- Azamgarh
...........Appellant(s)
Versus
1. Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. & Anothers
Kara Road, Mala Shop No. 171819,4th Floor, Bank Road, Gorakhpur-273001
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 01 Apr 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

(मौखिक)                                                                                  

अपील संख्‍या:-412/2024

 

फर्म आशीष ट्रेडर्स शनिचर बाजार फूलपुर आजमगढ़ जरिये प्रोपराइटर आकाश बरनवाल पुत्र ओमकार बरनवाल निवासी फूलपुर तहसील फूलपुर जनपद- आजमगढ़।

........... अपीलार्थी/परिवादी

बनाम              

बजाज अलियांज जनरल इंश्‍योरेन्‍स कम्‍पनी लिमिटेड कारा रोड, माला शाप संख्‍या- 17 18 19 , चतुर्थ तल बैंक रोड, गोरखपुर- 273001  व 05 अन्‍य।

…….. प्रत्‍यर्थी/विपक्षीगण

समक्ष :-

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष                 

अपीलार्थी के अधिवक्‍ता           : श्री एस0 के0 दलेला

प्रत्‍यर्थीगण के अधिवक्‍ता          : कोई नहीं।

दिनांक :- 01.04.2024

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

प्रस्‍तुत अपील, अपीलार्थी/ फर्म आशीष टे्रडर्स द्वारा इस आयोग के सम्‍मुख धारा-41 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्‍तर्गत जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, आजमगढ़ द्वारा परिवाद सं0-21/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2023 के विरूद्ध योजित की गई है।

अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा उभय पक्षों की अनुपस्थिति तथा परिवादी द्धारा पैरवी न करने के कारण परिवाद निरस्‍त किया गया है। अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्‍ता के कथनानुसार वह जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष निश्चित तिथि को उपस्थित नहीं हो सके तथा नोटिस की पैरवी नहीं कर सके जिस हेतु अपीलार्थी/परिवादी को दण्डित न किया जावे, अन्‍यथा परिवादी को अत्‍यंत घोर कष्‍ट होगा।

समस्‍त तथ्‍यों को दृष्टिगत रखते हुए न्‍यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/परिवादी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार किये प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग आजमगढ़ द्वारा परिवाद सं0-21/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2023 अपास्‍त किया जाता है तथा प्रकरण सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता आयोग आजमगढ़ को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग, आजमगढ़ उपरोक्‍त परिवाद सं0-21/2022 को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, इस आदेश की प्राप्ति से 06 माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को अनुचित स्‍थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 06.05.2024 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्‍ता आयोग, आजमगढ़ के सम्‍मुख प्रस्‍तुत की जावे।

इस आदेश की प्राप्ति से प्रत्‍यर्थी/विपक्षीगण के अधिवक्‍ता को इस आदेश की सूचना दो सप्‍ताह की अवधि में अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्‍ता द्वारा प्राप्‍त करायी जावे। 

आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

 

 

रंजीत, पी0ए0

कोर्ट न0- 1

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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