Shri Mohan Singh Bhist S/o Shri Indeer Singh,num.2 Kumari Joty Bhist filed a consumer case on 10 Feb 2023 against Bajaj alliance life insurance co ltd in the Nainital Consumer Court. The case no is CC/53/2017 and the judgment uploaded on 13 Feb 2023.
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी/हैड आॅफ आपरेशन एवं कस्टमर सर्विस।
3-शाखा प्रबन्धक,बजाज एलियांज लाईफ इन्श्यौरेन्स कम्पनी लि0
प्रथम तल, दुर्गा सिटी सेन्टर, निकट भोटिया पडाव,
नैनीताल रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल। ..................... विपक्षी/विपक्षीगण
द्वारा-अधिवक्ता -श्री संजय सुयाल
कोरम-
श्री रमेश कुमार जायसवाल- अध्यक्ष
श्रीमती विजयलक्ष्मी थापा- सदस्या
श्री लक्ष्मण सिंह रावत- सदस्य
निर्णय
(द्वारा-श्री रमेश कुमार जायसवाल) अध्यक्ष
प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-12/13 (वर्तमान धारा-35 के अन्तर्गत) विपक्षी बजाज एलियांज लाईफ इन्श्यौरेन्स कम्पनी लि0, प्लाट नम्बर-271, इण्डस्ट्रियल ऐरिया, पंचकुला फेज-2 पंचकुला, हरियाणा-134015 द्वारा निदेशक व दो अन्य के विरूद्ध निम्न अनुतोष दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
1- विपक्षीगण को आदेशित कर दिया जावे कि वे परिवादी संख्या-2 को पालिसी संख्या-0121128897 व 0121130092 में जमा धनराशि जिनमें वर्तमान में अवशेष मुव 99,575/-रू0, व 99,575/-रू0 क्रमशः देय है, की अदायगी 12 प्रतिशत ब्याज सहित विपक्षीगणों से करवा दी जावे।
2-विपक्षीगण उपरोक्त से परिवादीगण को मुव 20,000/-रू0 मानसिक वेदना हेतु व 10,000/-रू0 परिवाद व्यय के रूप दिलवाया जावे।
संक्षेप में परिवादी संख्या-1 का कथन है कि, उसने अपनी नाबालिग पुत्राी कुमारी ज्योति विष्ट के नाम से बजाज एलियांज सेन्चुरी प्लस-प्प् की दो बीमा पालिसी दिनांक 24-03-2009 को क्रय की थी, जिसका पालिसी नम्बर 0121128897 व 0121130092 है, जिसमें क्रमशः एक-एक लाख रू0 जमा किया गया था किन्तु आर्थिक परेशानी के कारण अगली किस्त जमा नहीं कर पाया। उक्त दोनों पालिसियाॅं 10 वर्ष के लिए थी और परिपक्वता तिथि 21-02-2019 थी। उक्त दोनों पालिसियाॅ विपक्षी संख्या-3 के तत्समय एजेन्ट विशाल मेहता द्वारा कराई गयी थी। जब उसने उक्त पालिसियों के बाबत विपक्षी संख्या-3 के कार्यालय में सम्पर्क किया तो परिवादी को बताया गया कि,उक्त दोनों पालिसियों की धनराशि चैक के द्वारा जरिये स्पीड पोस्ट से दिनांक 01-04-2014 को परिवादी संख्या-1 के पते से भेज दी गयी है। जब परिवादी ने उन्हें बताया कि,उसे कोई भी डाॅक इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुई है तो वे टालमटोली करने लगे। विपक्षी संख्या-3 द्वारा यह भी बताया गया कि,उक्त दोनों पालिसियों की 99,575/-रू0 व 99,575/-रू0 अवशेष है जो चैक के माध्यम से परिवदी के जरिये स्पीड पोस्ट भेज दी गयी है और उनकी अब कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। चूंकि परिवादी ने कोई सरेन्डर फार्म विपक्षीगणों के पास अपनी अवशेष धनराशि प्राप्त करने हेतु जमा नहीं किया था इसलिए बिना सरेन्डर फार्म के धनराशि का चैक जारी करने का कोई प्रश्न उत्पन नहीं होता है। जब विपक्षीगण ने अनेकों अनुरोधों के बाद भी उपरोक्त पालिसियों की अवशेष धनराशि अदा नहीं की तो परिवादी अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षीगण को विधिक नोटिस प्रेषित करवाया लेकिन बाबजूद नोटिस की तामीली के आज दिन तक विपक्षीगणों द्वारा उसे उक्त पालिसियोे के अवशेष धनराशि अदा नहीं की गयी है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा परिवादीगण को दी जाने वाली सेवा में कमी की गई है। परिवाद समयसीमा व जिला आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है इसलिए वह परिवादपत्रा में चाही गयी धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
विपक्षीगण द्वारा संयुक्त जबाबदावा कागज संख्या-31-31/10 दाखिल किया गया है जिसमें उन्होंने परिवादी संख्या-1 द्वारा अपनी पुत्राी परिवादी संख्या-2 के नाम से बजाज एलियांज सेन्चुरी प्लस-प्प् की दो बीमा पालिसी जिसका पालिसी नम्बर 0121128897 व 0121130092 था दिनांक 24-03-2009 को क्रय करना स्वीकार करते हुए कथन किया गया है कि उक्त दोनों पालिसियाॅं 10 वर्ष के लिए जारी की गयी थी जिनमें प्रीमियम भुगतान टर्म 3 वर्ष का था तथा वार्षिक प्रीमियम 1,00,000/-रू0 की थी लेकिन परिवादी संख्या-1 द्वारा पालिसी की शर्तो के अनुसार प्रीमियम का भुगतान में असफल रहा जिस कारण उक्त दोनों पालिसियाॅं लैप्स हो गयी थी। जिसके बाद विपक्षी द्वारा परिवादी को दोनों पालिसियों की पेड-अप बैल्यू मुव 99,575/-रू0 चैक संख्या-856056 व मुव 99,575/-रू0 चैक संख्या-856501 दिनांकित 26-03-2014 को स्पीड पोस्ट कन्साईनमेन्ट नम्बर म्ड359718775प्छ द्वारा दिनांक-01-04-2014 को परिवादी को प्रेषित किया गया है। परिवाद निराधार है और व्यर्थ तंग करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है जो सब्यय निरस्त होने योग्य है।
उपरोक्त परिवाद दिनांक-22-12-2017 को जिला उपभोक्ता फोरम/आयोग द्वारा विपक्षीगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से परिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया गया था। जिसके विरूद्ध विपक्षीगणों द्वारा माननीय राज्य आयोग, उत्तराखण्ड,देहरादून के समक्ष प्रथम अपील संख्या-11/2018 दाखिल की गयी जो दिनांक-28-02-2022 को 5000/-रू0 हर्जाने पर स्वीकार हुई और जिला आयोग द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय आदेश को अपास्त करते हुए पत्रावली गुणदोष के आधार पर निस्तारण हेतु जिला आयोग, नैनीताल को वापस प्रेषित की गयी।
माननीय राज्य आयोग के आदेशानुसार विपक्षीगण द्वारा हर्जाने की राशि परिवादी को प्रदान कराये जाने के बाद विपक्षीगणों को जबावदावा व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया और पत्रावली में साक्ष्य आ जाने के बाद सुनवाई के दौरान परिवादी संख्या-1 श्री मोहन सिंह विष्ट पुत्रा श्री इन्दर सिंह की दिनांक-24-12-2022 को मृत्यु हो चुकी है।
पक्षकारों द्वारा अपने-अपने कथन के समर्थन में शपथपत्रा व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। उभय पक्षकारों के विद्धान अधिवक्ताओं को सुना गया।
परिवादीगण द्वारा अपने परिवादपत्रा व शपथपत्रा में कहा गया है कि उन्हें विपक्षीगण द्वारा भेजी गयी पेड-अप बैल्यू आज दिन तक प्राप्त नहीं हुई है और ना ही उनके द्वारा इसके लिए कभी आवेदन किया गया था। इसके विपरीत विपक्षीगण का तर्क कि उनके द्वारा पेड-अप बैल्यू मुव 99,575/-रू0 चैक संख्या-856056 व मुव 99,575/-रू0 चैक संख्या-856501 दिनांकित 26-03-2014 को बजरिये स्पीड पोस्ट कन्साईनमेन्ट नम्बर म्ड359718775प्छ द्वारा दिनांक-01-04-2014 को परिवादी को प्रेषित किया गया था।
मौखिक बहस/सुनवाई के दौरान विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर सहमति प्रदान की गयी कि विपक्षीगण परिवादिनी सं0-2 को दोनों प्रश्नगत पालिसियों की पेडअप बैल्यू मुव 99,575/-रू0, मुव 99,575/-रू0 अदा करने को तैयार हैं बशर्ते कि परिवादी संख्या-2 इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रदान करे कि यदि भविष्य में विपक्षीगण यह साबित कर देते हैं कि परिवादीगण को पूर्व में प्रश्नगत पेडअप बैल्यू प्राप्त हो चुकी है तो उक्त धनराशि को परिवादी सं0-2 विपक्षीगण को वापस अदा करेगी। जिसपर परिवादी संख्या-2 द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गयी और दिनांक-04-02-2023 को परिवादी संख्या-2 कुमारी ज्योति विष्ट पुत्राी श्री मोहन सिंह विष्ट द्वारा पत्रावली में एक अण्डरटेकिंग कागज संख्या-38 इस आशय से प्रस्तुत की गई है कि दौराने परिवाद परिवादी संख्या-1 की दिनांक 24-12-2022 को मृत्यु हो चुकी है एवं परिवादी सं0-2 व विपक्षीगण के मध्य सुलह समझौता इस आधार पर हुआ है कि यदि भविष्य में विपक्षीगणों को इस तथ्य का कोई साक्ष्य प्राप्त होता है कि परिवादी संख्या-1 अथवा 2 द्वारा प्रश्नगत पाॅलिसियों के तहत उपरोक्त वार्णित पेड अन्य वैल्यू की धनराशि पूर्व में प्राप्त की जा चुकी है तो परिवादी सं0-2 पूर्व में प्राप्त की गयी उक्त पेड अन्य वैल्यू की धनराशि को विपक्षीगण को वापस करने हेतु विवश होगी। इस अण्डरटेकिंग के समर्थन में परिवादी संख्या-1 कुमारी ज्योति विष्ट द्वारा अपना शपथपत्रा कागज संख्या-39 व परिवादी सं0-1 का मृत्यु प्रमाणपत्रा कागज संख्या-40 तथा अपना आधार कार्ड कागज संख्या-41 पत्रावली में दाखिल किया है।
उक्त अण्डरटेकिंग पर विपक्षीगण के विद्धान अधिवक्ता द्वारा पृष्ठांकित किया है कि ’’उपरोक्त अण्डरटेकिंग के आधार पर वाद का निस्तारण करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है’’।
प्रस्तुत परिवाद का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जा रहा है। अतः पत्रावली एवं परिवादपत्रा मे वर्णित तथ्यों का विस्तारपूर्वक विवरण निर्णय/आदेश में उल्लिखित करना हम बहुत अधिक आवश्यक एवं औचित्यापूर्ण नही मानते है।
चूंकि विपक्षीगण परिवादिनी सं0-2 को प्रश्नगत पालिसियों की पेडअप बैल्यू क्रमशः पालिसी नम्बर 0121128897 की मुव 99,575/-रू0 व पालिसी संख्या-0121130092 की पेडअप बैल्यू मुव 99,575/-रू0 प्रत्येक की अलग-अलग अदा करने को तैयार हैं और परिवादिनी संख्या-2, 5,000 रूपये प्रत्येक पालिसी के वाद ब्यय के साथ उक्त धनराशि को प्राप्त करने के लिए सहमत है। ऐसी परिस्थिति में हम परिवादिनी को न्यायहित में प्रत्येक पालिसी के लिए 99,575/-रूपये पैडअप वैल्यू तथा 10 हजार रू0 ) बतौर वाद व्यय ( 99,575/-ग2त्र1,99,150 रूपये व वाद व्यय के रूप में अलग से 10,000/-रू0 कुल 2,09,150/-रूपये विपक्षीगणों से दिलवाया जाना पूरी तरह के उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं। प्रस्तुत परिवाद तदानुसार निस्तारित किया जाता है।
आदेश
प्रस्तुत परिवाद पक्षकारों के मध्य हुई आपसी सुलह एवं परिवादिनी द्वारा परिवादपत्रा में दाखिल अण्डरटेकिंग कागज संख्या-38 एवं शपथपत्रा कागज संख्या-39 के आलोक में सव्यय स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि वे परिवादी संख्या-1 (मृतक) की पुत्राी ज्योति विष्ट (परिवादी सं0-2) के नाम जारी बीमा पालिसी संख्या-0121128897 की अवशेष पेडअप वैल्य की धनराशि मुव 99,575/-रू0(निरानब्बे हजार पाॅच सौ पिछहत्तर रू0) व पालिसी संख्या-0121130092 की धनराशि मुव 99,575/-रू0 (निरानब्बे हजार पाॅच सौ पिछहत्तर रू0) परिवादिनी सं0-2 को इस आदेश से दो सप्ताह (15 दिनों) की अवधि के भीतर ही अदा करें। इसके अतिरिक्त विपक्षीगण परिवादिनी संख्या-2 को परिवाद व्यय के रूप में मुव 10,000/-रू0 (दस हजार रू0) भी अलग से उपरोक्त निर्धारित समयावधि में ही अदा करेंगे। परिवादिनी संख्या-2 द्वारा दी गई अण्डरटेकिंग कागज संख्या-38 एवं शपथपत्रा कागज संख्या-39 इस आदेश का भाग रहेगा। यदि भविष्य में विपक्षीगणों को इस तथ्य का साक्ष्य प्राप्त होता है कि परिवादी संख्या-1 अथवा 2 द्वारा प्रश्नगत पाॅलिसियों के तहत पेडअप वैल्यू की धनराशि पूर्व में ही प्राप्त की जा चुकी है तो परिवादी संख्या-2 इस आदेश द्वारा प्राप्त दोनों पालिसियों की धनराशि विपक्षीगणों को वापस करने के लिए बाध्य होगी। प्रस्तुत परिवाद तदानुसार पक्षकारोें की आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित किया जाता है।
पत्रावली में इस अन्तिम निर्णय आदेश से पूर्व पारित अन्तरिम आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे। निर्णय आदेश की एक-एक सत्यापित प्रति पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। निर्णय आदेश को पक्षकारों के अवलोकनार्थ विभागीय वैबसाईट में अपलोड किया जावे।
पत्रावली इस निर्णय आदेश की प्रति सहित दाखिल दफ्तर की जावे।
(लक्ष्मण सिंह रावत) ( विजयलक्ष्मी थापा) (रमेश कुमार जायसवाल)
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
उद्घोषित करने की तिथि-10-02-2023
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