Uttar Pradesh

Chanduali

MA/32/2016

Surendra Prasad - Complainant(s)

Versus

Baja Allianz Life Insurance Company LTD - Opp.Party(s)

30 May 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Miscellaneous Application No. MA/32/2016
In
00
 
1. Surendra Prasad
ramkrit prasad god niwasi akhlaspur mde Thana bhabhua bihar Dist kaimur Bihar
...........Appellant(s)
Versus
1. Baja Allianz Life Insurance Company LTD
mughalsarai Chandauli
Chandauli
UP
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE Ramjeet Singh Yadav PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Shashi Yadav MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
ORDER

   न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,चन्दौली।
प्रकीर्ण वाद संख्या 32                            सन् 2016ई0
सुरेन्द्र प्रसाद गौड पुत्र स्व0 रामकृत प्रसाद गौड निवासी अखलासपुर मडई थाना भभुआ बिहार जिला कैमूर बिहार।
                                              ..................प्रार्थी
                           बनाम
बजाज एलियान्स लाइफ इश्योरेंस कम्पनी शाखा प्रबन्धक मुगलसराय जिला चन्दौली।
                                                 ...................... विपक्षी
उपस्थितः-
रामजीत सिंह यादव,अध्यक्ष
शशी यादव,सदस्या
द्वारा श्री रामजीत सिंह यादव, अध्यक्ष
आदेष
    परिवादी/प्रार्थी सुरेन्द्र प्रसाद गौड द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 4 व धारा 151सी.पी.सी.इस आशय का दिया गया है कि उसके द्वारा दाखिल मुकदमा संख्या 6/16 दिनांक 29-1-2016 को पंजीकृत हुआ और विपक्षी को नोटिस हेतु पैरवी के लिए दिनांक 26-2-2016 तिथि निश्चित की गयी। मुकदमा एडमिट होने के दिनांक 26-2-2016 को बीमार होने के कारण प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और जब वह स्वस्थ हुआ तब न्यायालय आकर पता लगाया तब पता चला कि उसका मुकदमा दिनांक 28-3-2016 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है जिसकी जानकारी उसे दिनांक 11-5-2016 के पूर्व नहीं थी उसने मुकदमे की पैरवी जानबूझकर नहीं छोड था। बल्कि बीमार होने के कारण समय से पैरवी नहीं कर सकता। अतः आदेश दिनांक 28-3-2016 रिकाल कर सबूत और साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर मुकदमें का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाय। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी का शपथ पत्र दाखिल है।
    इसके अतिरिक्त परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए मुकदमा दाखिल करने में हुए बिलम्ब को क्षमा करने हेतु भी दिया है और इसमें भी परिवादी ने यही आधार लिया है कि वह बीमार होने के कारण इस मुकदमें की समय से पैरवी नहीं कर सका और मुकदमा के खारिज होने की जानकारी उसे दिनांक 11-5-2016 के पूर्व नहीं थी। इस प्रार्थना पत्र के समर्थन में भी परिवादी ने अपना शपथ पत्र दाखिल किया है तथा अपने चिकित्सा प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया है। उपरोक्त प्रार्थना पत्रों पर परिवादी को सुना गया है। पत्रावली का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया।

                                                                                               2
    पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मुकदमें में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद को पंजीकृत किये जाने का आदेश इस फोरम द्वारा दिनांक 29-1-2016 को पारित किया गया और परिवादी को आदेशित किया गया कि वह विपक्षी को नोटिस हेतु आवश्यक पैरवी करे और पत्रावली दिनांक 26-2-2016 को प्रतिवाद पत्र हेतु नियत की गयी किन्तु परिवादी द्वारा कोई पैरवी नहीं की गयी और दिनांक 26-2-2016 को परिवादी न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुआ फिर भी न्यायहित में उसे एक अवसर देते हुए 7 दिन में पैरवी करने हेतु आदेशित किया गया और अग्रिम तिथि 14-3-2016 नियत की गयी। दिनांक 14-3-2016 को भी परिवादी उपस्थित नहीं हुआ और उसकी ओर से पैरवी भी नहीं की गयी फिर भी उसे पैरवी हेतु अन्तिम अवसर देते हुए दिनांक 28-3-2016 तिथि नियत की गयी। उस दिन भी परिवादी न तो उपस्थित हुआ और न ही उसके द्वारा कोई पैरवी की गयी। अतः उसकी अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में उसका मुकदमा दिनांक 28-3-2016 को खारिज किया गया है।
    इस प्रकार पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद परिवादी ने पैरवी नहीं किया और अनेक तारीखों पर वह अनुपस्थित रहा। यद्यपि उसकी ओर से अनुपस्थिति का कारण उसकी बीमारी बतायी गयी है और डाक्टर के चिकित्सा प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है किन्तु फोरम की राय में विधिक रूप से इस फोरम को अपने द्वारा पारित आदेश को रिकाल करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः मुकदमें के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए फोरम की राय में प्रार्थी के उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उन्हें निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दपतर होवे।

(शशी यादव)                                                                 (रामजीत सिंह यादव)
 सदस्या                                                                                  अध्यक्ष
                                                                                    दिनांक-30-5-2016

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE Ramjeet Singh Yadav]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Shashi Yadav]
MEMBER

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