राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील सं0 :- 2677/2013
(जिला उपभोक्ता आयोग, रमाबाई नगर (कानपुर देहात) द्वारा परिवाद सं0- 23/2011 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 31/01/2012 के विरूद्ध)
M/S V.N. Cold Storage Situated at sikandara, Kanpur Dehat Through its Managing director.
Baijnath S/O Shri Mithoo Lal R/O Village-Ajanpur, Post Chisauli, P.S. Aoriya, District-Aoriya
……………Respondent
समक्ष
- मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य
- मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य
उपस्थिति:
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- श्री आलोक सिन्हा, एडवोकेट
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- कोई नहीं।
दिनांक:- 18.02.2022
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
- उपभोक्ता परिवाद सं0 23/2011 वैजनाथ बनाम मै0 वी0 एन0 कोल्ड स्टोरेज में पारित निर्णय एवं आदेश दिनाक 31.01.2012 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। परिवाद स्वीकार करते हुए आलू मूल्य अंकन 80,000/- अदा करने का आदेश दिया गया है।
- अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आलू न लौटाने के संबंध में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें इस आशय का समझौता हो चुका है कि आलू की कीमत प्राप्त की जा चुकी है। समझौता पत्र तथा अपीलार्थी का बयान इस पीठ के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेज सं0 30 एनेक्जर 5 समझौतानामा है, जिसमें उल्लेख है कि प्रश्नगत आलू का उचित मूल्य प्राप्त कर गया है। अब वादी के बावत शिकायत नहीं रह गयी है।
- एनेक्जर सं0 6 में बैजनाथ का बयान है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उसे आलू की कीमत मिल गयी है, इसलिए आलू की कीमत मिलने के पश्चात परिवाद प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। अत: अपील स्वीकार होने योग्य है।
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अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय व ओदश अपास्त किया जाता है।
अपील में उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना)(सुशील कुमार)सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3