Uttar Pradesh

StateCommission

A/2007/2766

Avadh Wood Product - Complainant(s)

Versus

Baij Nath Gupta - Opp.Party(s)

R K Gupta

28 Oct 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2007/2766
( Date of Filing : 24 Dec 2007 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Avadh Wood Product
A
...........Appellant(s)
Versus
1. Baij Nath Gupta
A
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 28 Oct 2024
Final Order / Judgement

(सुरक्षित)

 

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

अपील संख्‍या-2766/2007

अवध वुड प्रोडक्‍ट्स (कोल्‍ड स्‍टोरेज) मिहीपुरवा पोस्‍ट मिहीपुरवा आसाम रोड, जनपद बहराइच, द्वारा राजेन्‍द्र कुमार महेश्‍वरी, पार्टनर।

अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1

बनाम्  

1.   बैजनाथ गुप्‍ता पुत्र श्री हीरालाल, निवासी व पोस्‍ट रूपईडीहा जनपद बहराइच।

2.   जगत नरायन तिवारी, कथित मैनेजर।

                            प्रत्‍यर्थीगण/परिवादी/विपक्षी सं0-2

एवं

अपील संख्‍या-2767/2007

अवध वुड प्रोडक्‍ट्स (कोल्‍ड स्‍टोरेज) मिहीपुरवा पोस्‍ट मिहीपुरवा आसाम रोड, जनपद बहराइच, द्वारा राजेन्‍द्र कुमार महेश्‍वरी, पार्टनर।

अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1

बनाम्  

1.   मुन्‍ना उर्फ राजीव गुप्‍ता, वस्‍त्र विक्रेता, निवासी व पोस्‍ट रूपईडीहा जनपद बहराइच।

2.   जगत नरायन तिवारी, कथित मैनेजर।

                            प्रत्‍यर्थीगण/परिवादी/विपक्षी सं0-2

एवं

अपील संख्‍या-2768/2007

अवध वुड प्रोडक्‍ट्स (कोल्‍ड स्‍टोरेज) मिहीपुरवा पोस्‍ट मिहीपुरवा आसाम रोड, जनपद बहराइच, द्वारा राजेन्‍द्र कुमार महेश्‍वरी, पार्टनर।

अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1

बनाम्  

1.   सिद्धनाथ गुप्‍ता पुत्र हीरालाल, निवासी व पोस्‍ट रूपईडीहा जनपद बहराइच।

2.   जगत नरायन तिवारी, कथित मैनेजर।

                            प्रत्‍यर्थीगण/परिवादी/विपक्षी सं0-2

एवं

अपील संख्‍या-2769/2007

अवध वुड प्रोडक्‍ट्स (कोल्‍ड स्‍टोरेज) मिहीपुरवा पोस्‍ट मिहीपुरवा आसाम रोड, जनपद बहराइच, द्वारा राजेन्‍द्र कुमार महेश्‍वरी, पार्टनर।

अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1

बनाम्  

1.   वीरेन्‍द्र पुत्र हीरालाल, निवासी व पोस्‍ट रूपईडीहा जनपद बहराइच।

2.   जगत नरायन तिवारी, कथित मैनेजर।

                            प्रत्‍यर्थीगण/परिवादी/विपक्षी सं0-2

एवं

अपील संख्‍या-2770/2007

अवध वुड प्रोडक्‍ट्स (कोल्‍ड स्‍टोरेज) मिहीपुरवा पोस्‍ट मिहीपुरवा आसाम रोड, जनपद बहराइच, द्वारा राजेन्‍द्र कुमार महेश्‍वरी, पार्टनर।

अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1

बनाम्  

1.   हीरालाल पुत्र स्‍व0 राम सेवक गुप्‍ता, निवासी व पोस्‍ट रूपईडीहा जनपद बहराइच।

2.   जगत नरायन तिवारी, कथित मैनेजर।

                            प्रत्‍यर्थीगण/परिवादी/विपक्षी सं0-2

समक्ष:-                         

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।                           

दिनांक:  28.10.2024

 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य  द्वारा उद्घोषित                                                 

निर्णय

1.    परिवाद संख्‍या-298/2002, परिवाद संख्‍या-299/2002, परिवाद संख्‍या-300/2002, परिवाद संख्‍या-301/2002 तथा परिवाद संख्‍या-302/2002 में विद्वान जिला आयोग, बहराइच द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.07.2007 के विरूद्ध क्रमश: अपील संख्‍या-2766/2007, अपील संख्‍या-2767/2007, अपील संख्‍या-2768/2007, अपील संख्‍या-2769/2007 तथा अपील संख्‍या-2770/2007 विपक्षी संख्‍या-1, की ओर से प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश को अपास्‍त करने के लिए प्रस्‍तुत की गई हैं।

 2.   उपरोक्‍त सभी अपीलें एक ही निर्णय/आदेश के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई हैं, इसलिए उपरोक्‍त सभी अपीलों का निस्‍तारण एक ही निर्णय/आदेश द्वारा एक साथ किया जा रहा है, इस हेतु अपील संख्‍या-2766/2007 अग्रणी अपील होगी

3.    परिवाद संख्‍या-298/2002 के तथ्‍यों के अनुसार 150 कुन्‍तल उत्‍तम आलू दिनांक 13.4.2002 को विपक्षी सं0-1 के कोल्‍ड स्‍टोरेज में रखा गया था, जिसका शुल्‍क अंकन 82/-रू0 प्रति कुन्‍तल तय हुआ था, जब परिवादी ने दिनांक 15.9.2002 को आलू निकालने का प्रयास किया तब कोल्‍ड स्‍टोरेज प्रबंधक द्वारा एक सप्‍ताह का समय मांगा गया। परिवादी पुन: दिनांक 4.10.2002 को आलू लेने गया, परन्‍तु उनके द्वारा बहाना बनाया गया और आलू नहीं नहीं दिया गया। सितम्‍बर अक्‍टूबर माह में आलू की कीमत अंकन 650/-रू0 प्रति कुन्‍तल बतायी गयी।

4.    परिवाद संख्‍या-299/2002 के तथ्‍यों के अनुसार 60 कुन्‍तल उत्‍तम आलू दिनांक 15.4.2002 को विपक्षी सं0-1 के कोल्‍ड स्‍टोरेज में रखा गया था, जिसका शुल्‍क अंकन 82/-रू0 प्रति कुन्‍तल तय हुआ था। परिवादी ने दिनांक 15.9.2002, 23.9.2002, 4.10.2002, 10.10.2002 तथा दिनांक 15.10.2002 को आलू निकालने का प्रयास किया, परन्‍तु कोल्‍ड स्‍टोरेज प्रबंधक द्वारा आलू वापस नहीं किया गया। सितम्‍बर अक्‍टूबर माह में आलू की कीमत अंकन 650/-रू0 प्रति कुन्‍तल बतायी गयी।

5.    परिवाद संख्‍या-300/2002 के तथ्‍यों के अनुसार 150 कुन्‍तल उत्‍तम आलू तथा 121.8 कुन्‍तल आलू दिनांक 15.4.2002 को विपक्षी सं0-1 के कोल्‍ड स्‍टोरेज में रखा गया था, जिसका शुल्‍क अंकन 82/-रू0 प्रति कुन्‍तल तय हुआ था। परिवादी ने दिनांक 15.9.2002, 23.9.2002, 4.10.2002, 10.10.2002 तथा दिनांक 15.10.2002 को आलू निकालने का प्रयास किया, परन्‍तु कोल्‍ड स्‍टोरेज प्रबंधक द्वारा आलू वापस नहीं किया गया। सितम्‍बर अक्‍टूबर माह में आलू की कीमत अंकन 650/-रू0 प्रति कुन्‍तल बतायी गयी।

6.    परिवाद संख्‍या-301/2002 के तथ्‍यों के अनुसार 34.20 कुन्‍तल उत्‍तम आलू दिनांक 15.4.2002 को विपक्षी सं0-1 के कोल्‍ड स्‍टोरेज में रखा गया था, जिसका शुल्‍क अंकन 82/-रू0 प्रति कुन्‍तल तय हुआ था। परिवादी ने दिनांक 15.9.2002, 23.9.2002, 4.10.2002, 10.10.2002 तथा दिनांक 15.10.2002 को आलू निकालने का प्रयास किया, परन्‍तु कोल्‍ड स्‍टोरेज प्रबंधक द्वारा आलू वापस नहीं किया गया। सितम्‍बर अक्‍टूबर माह में आलू की कीमत अंकन 650/-रू0 प्रति कुन्‍तल बतायी गयी।

7.    परिवाद संख्‍या-302/2002 के तथ्‍यों के अनुसार 150 कुन्‍तल उत्‍तम आलू दिनांक 13.4.2002 को विपक्षी सं0-1 के कोल्‍ड स्‍टोरेज में रखा गया था, जिसका शुल्‍क अंकन 82/-रू0 प्रति कुन्‍तल तय हुआ था। परिवादी ने दिनांक 15.9.2002, 23.9.2002, 4.10.2002, 10.10.2002 तथा दिनांक 15.10.2002 को आलू निकालने का प्रयास किया, परन्‍तु कोल्‍ड स्‍टोरेज प्रबंधक द्वारा आलू वापस नहीं किया गया। सितम्‍बर अक्‍टूबर माह में आलू की कीमत अंकन 650/-रू0 प्रति कुन्‍तल बतायी गयी।

8.    विद्वान जिला आयोग के समक्ष नोटिस की तामीला के बावजूद विपक्षी सं0-1/अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए, इसलिए एकतरफा सुनवाई की गई और एकतरफा साक्ष्‍य पर विचार करते हुए सभी परिवादों में यह निष्‍कर्ष दिया गया कि परिवाद पत्रों में वर्णित आलू कोल्‍ड स्‍टोरेज में रखे गए हैं, इस आलू की कीमत प्राप्‍त करने के लिए परिवादीगण अधिकृत हैं। तदनुसार उपरोक्‍त सभी परिवाद पत्र स्‍वीकार करते हुए सभी परिवाद पत्रों में वर्णित आलू की कीमत अदा करने का आदेश पारित किया गया।

9.    इस निर्णय/आदेश के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई उपरोक्‍त सभी अपीलों में मौखिक तर्कों का सार यह है कि सभी रसीदें फर्जी तैयार की गई हैं। झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं। प्रत्‍यर्थी सं0-1/परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री आर.के. गुप्‍ता उपस्थित हैं, उन्‍हें सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/पत्रावलियों पर उपलब्‍ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

10.   विद्वान जिला आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत किए गए परिवाद पत्रों में वर्णित तथ्‍यों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्‍तुत किए गए, जिनका कोई खण्‍डन विपक्षी सं0-1/अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया। अत: अखण्‍डनीय साक्ष्‍य पर आधारित निर्णय/आदेश को परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है। विद्वान जिला आयोग के समक्ष सभी परिवादीगण द्वारा आलू जमा करने की रसीदें प्रस्‍तुत की गई हैं तथा आलू निकासी का कोई सबूत अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी की ओर से प्रस्‍तुत नहीं किया गया, इसलिए विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्‍तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार उपरोक्‍त सभी अपीलें निरस्‍त होने योग्‍य हैं।

आदेश

11. उपरोक्‍त सभी अपीलें, अर्थात् अपील संख्‍या-2766/2007, अपील संख्‍या-2767/2007, अपील संख्‍या-2768/2007, अपील संख्‍या-2769/2007 तथा अपील संख्‍या-2770/2007 निरस्‍त की जाती हैं।

     प्रस्‍तुत अपीलों में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित सम्‍बन्धित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

     इस निर्णय/आदेश की मूल प्रति अपील संख्‍या-2766/2007 में रखी जाए एवं इसकी एक-एक सत्‍य प्रति संबंधित अपीलों में भी रखी जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

         

(सुधा उपाध्‍याय)                           (सुशील कुमार)

  सदस्‍य                                   सदस्‍य

 

लक्ष्‍मन, आशु0,

   कोर्ट-2

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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