Uttar Pradesh

StateCommission

A/2007/107

Karisha Motors - Complainant(s)

Versus

Babu Singh - Opp.Party(s)

R Chaddha

18 Jun 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2007/107
( Date of Filing : 15 Jan 2007 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District )
 
1. Karisha Motors
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Babu Singh
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 18 Jun 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

मौखिक

अपील सं0-107/2007

 

(जिला उपभोक्‍ता आयोग (प्रथम), आगरा द्वारा परिवाद सं0-253/2001 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 06-12-2006 के विरूद्ध)

 

कविशा मोटर्स आगरा प्रा0लि0 (फार्मरली कविशा मोटर्स प्रा0लि0) एफ-7, प्रोफेसर कालोनी, कमला नगर, बाई-पास रोड, आगरा एवं आफिस पी-4, हॉज खास ऐन्‍क्‍लेव, नई दिल्‍ली।

    ............अपीलार्थी/विपक्षी सं0-1.  

                                बनाम    

1. बाबू सिंह 8/153, ई-5, बाईपास रोड, लायर्स कालोनी, आगरा

            ............प्रत्‍यर्थी/परिवादी।

2. मारूति उद्योग लिमिटेड, 25, कस्‍तूरबा गांधी रोड, नई दिल्‍ली द्वारा मैनेजिंग डायरेक्‍टर।  

            ............प्रत्‍यर्थी/विपक्षी सं0-3.

 

समक्ष:-

1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. मा0 श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

 

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री राजेश चड्ढा विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

 

दिनांक :- 18-06-2024.

 

मा0 श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

 

निर्णय

उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-15 के अन्‍तर्गत, जिला उपभोक्‍ता आयोग (प्रथम), आगरा द्वारा परिवाद सं0-253/2001 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 06-12-2006 के विरूद्ध योजित अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री राजेश चड्ढा को सुना गया। उनके द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी की ओर से उन्‍हें कोई दिशा-निर्देश प्राप्‍त नहीं हैं।

विद्वान जिला आयोग द्वारा वाहन की डिलीवरी के समय अधिक ली गई राशि अंकन 17,843.47 रू0 दिनांक 22-01-2000 से 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से

-2-

ब्‍याज सहित अदा किए जाने का आदेश बदया गया है। यह आदेश साक्ष्‍यों पर आधारित है और इसमें किसी प्रकार के हस्‍तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

तदनुसार अपील निरस्‍त होने योग्‍य है।

आदेश

वर्तमान अपील निरस्‍त की जाती है। जिला उपभोक्‍ता आयोग (प्रथम), आगरा द्वारा परिवाद सं0-253/2001 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 06-12-2006 की पुष्टि की जाती है।

अपील व्‍यय उभय पक्ष अपना-अपना स्‍वयं वहन करेंगे।

अपीलार्थी द्वारा यदि उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम की धारा-15 के अन्‍तर्गत कोई धनराशि जमा की गई हो तो वह सम्‍पूर्ण धनराशि मय अर्जित ब्‍याज के सम्‍बन्धित जिला आयोग को विधि अनुसार शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित कर दी जाए ताकि विद्वान जिला आयोग द्वारा प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश के सन्‍दर्भ में उक्‍त धनराशि का विधि अनुसार निस्‍तारण किया जा सके।

      उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्‍ध करायी जाय।

      वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

        (सुधा उपाध्‍याय)                     (सुशील कुमार)

            सदस्‍य                             सदस्‍य                    

 

दिनांक :- 18-06-2024.

 

 

 

 

प्रमोद कुमार,

वैय0सहा0ग्रेड-1,

कोर्ट नं.-2.         

 

  

             

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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