(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1777/2013
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम बाबू खां उर्फ अब्दुल खलील तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 15.10.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-92/2011, बाबू खां उर्फ अब्दुल खलील बनाम डा0 एस. खान भारत नर्सिंग होम एवं ट्रामा सेंटर तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, द्वितीय मुरादाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशान्त कुमार के सहायक श्री सर्वेश तिवारी तथा प्रत्यर्थी सं0-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए अंकन 53,000/-रू0 अदा करने का आदेश पारित किया है तथा क्षतिपूर्ति के रूप में अंकन 5,000/-रू0 एवं वाद व्यय के रूप में अंकन 2500/-रू0 भी अदा करने के लिए आदेशित किया है।
3. इस निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत की गई है, परन्तु चूंकि डा0 के स्तर पर कारित लापरवाही के किसी भी दायित्व का कोई ज्ञान बीमा कंपनी को नहीं हो सकता। बीमा कंपनी द्वारा डा0 के व्यापारिक पेशे को सुरक्षा प्रदान की गई है, इसलिए इस निर्णय/आदेश के विरूद्ध बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील संधारणीय नहीं है। तदनुसार अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2
(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-534/2013
डा0 शुजाउद्दीन खान बनाम बाबू खान उर्फ अब्दुल खलील तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 15.10.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-92/2011, बाबू खां उर्फ अब्दुल खलील बनाम डा0 एस. खान भारत नर्सिंग होम एवं ट्रामा सेंटर तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, द्वितीय मुरादाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल तथा प्रत्यर्थी सं0-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशान्त कुमार के सहायक श्री सर्वेश तिवारी को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए अंकन 53,000/-रू0 अदा करने का आदेश पारित किया है तथा क्षतिपूर्ति के रूप में अंकन 5,000/-रू0 एवं वाद व्यय के रूप में अंकन 2500/-रू0 अदा करने के लिए आदेशित किया है।
3. इस निर्णय/आदेश के विरूद्ध डा0 द्वारा अपील इस आशय से प्रस्तुत की गई है कि विद्वान जिला आयोग ने विपक्षीगण के विरूद्ध क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है, जबकि उनके द्वारा अपने व्यावसाय की सुरक्षा के लिए बीमा पालिसी प्राप्त की गई है, जो दो लाख रूपये मूल्य की है। विद्वान जिला आयोग ने केवल 53,000/-रू0 क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है, जो बीमा पालिसी के अंतर्गत है, इसलिए इस राशि को भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी के विरूद्ध पारित किया जाना चाहिए था। तदनुसार यह संशोधन होने और प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 18.12.2012 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि प्रश्नगत निर्णय/आदेश के अंतर्गत आदेशित धनराशि की अदायगी, केवल विपक्षी सं0-2 बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2