(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-898/2018
1. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेन्स कं0लि0, कारपोरेट आफिस 101-105 प्रथम तल बी-विंग-शिव चैम्बर्स रेलवेज सी.बी.डी. बेलापुर, नवि मुम्बई।
2. ब्रांच मैनेजर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेन्स कं0लि0, बांच आफिस रेनूकूट, जिला सोनभद्र।
अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम्
बबलू पुत्र मुनीर आलम, निवासी मौजा बनौरा, पोस्ट तरावां, जिला सोनभद्र।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री विष्णु कुमार मिश्रा।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री एच.के. श्रीवास्तव।
दिनांक: 14.10.2022
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-85/2017, बबलू बनाम शाखा प्रबन्धक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेन्स कंपनी लि0 तथा एक अन्य में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, सोनभद्र द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.11.2017 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 15.05.2018 को देरी से प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार मिश्रा तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एच.के. श्रीवास्तव को विलम्ब के बिन्दु पर सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
3. अपील देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में देरी माफ करने के लिए आवेदन संख्या-36 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मात्र यह उल्लेख है कि लीगल रिटेनर का पद खाली होने के कारण अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। यह आधार देरी माफ करने का पर्याप्त आधार नहीं है, इसलिए देरी माफ करने के
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लिए प्रस्तुत किया गया आवेदन संख्या-36 खारिज किया जाता है और तदनुसार प्रस्तुत अपील देरी से प्रस्तुत किए जाने के कारण निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगें।
अपील प्रस्तुत करते समय अपील में जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित विधि अनुसार एक माह के अन्दर विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग को निस्तारण हेतु भेजी जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2