Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

CC/13/2016

Atul Yadav - Complainant(s)

Versus

Baba Communication - Opp.Party(s)

Gurvinder Singh

23 Nov 2016

ORDER

CONSUMER FORUM KANPUR NAGAR
TREASURY COMPOUND
 
Complaint Case No. CC/13/2016
 
1. Atul Yadav
117/N/303 Raniganj Kakadev
kanpur nagar
UP
...........Complainant(s)
Versus
1. Baba Communication
117/H-1/376 Pandu Nagar
kanpur nagar
up
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. RN. SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Sudha Yadav MEMBER
 HON'BLE MR. PURUSHOTTAM SINGH MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 23 Nov 2016
Final Order / Judgement

 
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।

   अध्यासीनः      डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष    
    पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
                        

                                                                    उपभोक्ता वाद संख्या-13/2016
अतुल यादव केयर ऑफ के0के0 गुप्ता, ओमेगा क्लासेस 117/एन./303 रानीगंज, काकादेव कानपुर नगर पिन कोड नं0-208025
                                  ................परिवादी
बनाम
1.    बाबा कम्यूनिकेषन पता-117/एच.-1/376, पाण्डु नगर, कानपुर नगर-208005
2.    इन्फोसेन्स सोल्यूषन पता-220 एक्सप्रेस रोड, माल रोड कानपुर नगर-208001
3.    लेनोवा (इण्डिया) प्रा0लि0 फर्नस आईकान लेवन-2 डोडानकुन्डी विपेज, माराथाली आउटर रिंग रोड के.आर. पुरम होबली बैंगलौर कर्नाटका-560037
                           ...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 05.01.2016
निर्णय तिथिः 19.04.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःनिर्णयःःः
1.      परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षीगण से, क्रय किये गये मोबाइल की कीमत रू0 7600.00, बतौर क्षतिपूर्ति हेतु रू0 50,000.00 तथा रू0 11000.00 परिवाद व्यय दिलाया जाये। 
2.     परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी को अपनी सी.पी.एम.टी. की पढ़ाई के लिए एक स्मार्ट मोबाइल की आवष्यकता थी। परिवादी ने विपक्षी सं0-1 की दुकान से दिनांक 16.11.15 को विपक्षी सं0-3 कंपनी का लेनोवा ए.-6000 रू0 7600.00 में क्रय किया था, जिसका ई.एम.ई.आई. नं0-86752027547638/86752027547646 है। प्रष्नगत मोबाइल दिनांक 28.11.15 को ही खराब हो गया। मोबाइल में साफ्टवेयर, फोटो आना बन्द हो गया। तब परिवादी ने विपक्षी सं0-2 को फोन सही होने के लिये दिया। विपक्षी सं0-2 ने मोबाइल ठीक करके दे दिया। मोबाइल में पुनः समस्या उत्पन्न हो गयी तो परिवादी ने दिनांक 25.11.15 को विपक्षी सं0-2 को मोबाइल ठीक करने के लिये दिया, जिसे पुनः
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ठीक करके दे दिया गया। कुछ दिनों बाद मोबाइल गर्म होने लगा, मोबाइल का सारा डाटा अपने आप खत्म हो गया। तब परिवादी ने दिनांक 16.12.15 को विपक्षी सं0-2 को पुनः मोबाइल बनने के लिये दिया। मोबाइल का मदरबोर्ड तक बदल दिया गया, परन्तु मोबाइल ठीक नहीं हो पाया। विपक्षीगण से संपर्क करने पर त्रुटिपूर्ण मोबाइल परिवादी को वापस कर दिया गया। परिवादी की पढ़ाई मोबाइल की वजह से खराब हो रही थी। तब परिवादी ने नया मोबाइल दूसरी कंपनी का खरीद लिया। विपक्षी कंपनी के सर्विस सेंटर द्वारा सही जानकारी न देना, परिवादी को सर्विस सेंटर के बार-बार चक्कर लगवाना, उपभोक्ता के हितों को प्रभावित करता है। फलस्वरूप विवष होकर परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3.    विपक्षी सं0-3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करके, परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों का खण्डन किया गया है और अतिरिक्त कथन में यह कहा गया है कि परिवादी दिनांक 23.11.15 को विपक्षी के सर्विस सेंटर पर आया और बताया कि हमारा मोबाइल फोन गर्म हो रहा है। जिस पर सर्विस सेंटर के कर्मचारियों ने मोबाइल का परीक्षण किया और परिवादी को बताया कि आपके मोबाइल का साफ्टवेयर की फाइल डिलीट हो गयी है और मोबाइल का साफ्टवेयर अपग्रेट करना पड़ेगा, जिससे उपरोक्त समस्या समाप्त हो जायेगी। परिवादी की सहमति पर मोबाइल का साफ्टवेयर अपग्रेट कर दिया गया और फोन पूर्णतया सही होने पर उसी दिन परिवादी को वापस कर दिया गया। परिवादी पुनः दिनांक 27.11.15 को उत्तरदाता विपक्षी के सर्विस सेंटर पर आया और बताया कि फोन पर ज्यादा देर तक मूवी एवं इंटरनेट का प्रयोग करने पर हमारा मोबाइल गर्म हो रहा है। जिस पर सर्विस सेंटर के कर्मचारियों द्वारा मोबाइल का परीक्षण किया और परिवादी को बताया कि आपके मोबाइल का पी.सी.बी. खराब हो गया है, जिसको बदलना पड़ेगा। परिवादी की सहमति के आधार पर पी.सी.बी. बदलकर सही कर दिया गया और फोन पूर्णतया सही होने पर परिवादी को दिनांक 08.12.15 को अपना फोन सर्विस सेंटर से वापस प्राप्त कर लिया। परिवादी दिनांक 08.12.15 के बाद
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आज तक फोन खराब होने की कोई षिकायत नहीं की है। परिवादी का फोन पूर्णतया सही चल रहा है। प्रस्तुत परिवाद पूर्णतया फर्जी है और भाग्य अजमाइस हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः परिवादी का परिवाद विषेश व्यय सहित सव्यय खारिज किया जाये।
4.    परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षी सं0-1 व 2 को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षी सं0-1 व 2 फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षी सं0-1 व 2 पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 08.06.16 को विपक्षी सं0-1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
5.    परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 12.08.16 एवं 27.06.15 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-4/1 के साथ संलग्न कागज सं0-4/2 लगायत् 4/3 एवं चाभी का मूल फोटोग्राफ दाखिल किया है।
विपक्षी सं0-3 की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
6.    विपक्षी सं0-3 ने अपने कथन के समर्थन में रोनेन्द्रो सिंह, सचिव का षपथपत्र दिनांकित 16.03.16 व षंकर नारायन प्रकाष का षपथपत्र दिनांकित 09.11.16 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कागज सं0-10/1 लगायत् 10/3 दाखिल किया है।
निष्कर्श
7.    फोरम द्वारा परिवादी तथा विपक्षी सं0-3 के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
    परिवादी तथा विपक्षी सं0-3 की ओर से उपरोक्त प्रस्तर-5 व 6 में वर्णित षपथपत्रीय व अन्य अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं।  पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त साक्ष्यों में से मामले को निर्णीत करने में सम्बन्धित साक्ष्यों का ही आगे उल्लेख किया जायेगा।
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    उभयपक्षों को सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा विपक्षीगण पर यह आरोप लगाया गया है कि कई बार विपक्षी के सर्विस सेंटर पर जाने और मोबाइल को ठीक कराने के बावजूद उसका मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा है। जिससे उसकी पढ़ाई खराब हो रही थी। अतः परिवादी को पुनः नया मोबाइल लेना पड़ा। विपक्षी सं0-3 प्रष्नगत मोबाइल की कंपनी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करके यह कहा गया है कि परिवादी का प्रष्नगत मोबाइल दिनांक 08.12.15 को ठीक करके परिवादी को वापस दिया गया था। दिनांक 08.12.15 से आज तक फोन खराब होने की कोई षिकायत परिवादी द्वारा नहीं की गयी है। परिवादी का फोन पूर्णतया सही चल रहा है। परिवादी द्वारा विपक्षी के उपरोक्त कथन के विरूद्ध कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
    उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये निश्कर्श के आधार पर फोरम इस मत का है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः परिवादी का यह कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि प्रष्नगत मोबाइल आज भी खराब चल रहा है। परिवादी अपने उपरोक्त कथन को किसी अन्य मोबाइल मरम्मत करने वाले मैकेनिक की रिपोर्ट से कर सकता था।
ःःःआदेषःःः
8.     परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध खारिज कया जाता हैं उभयपक्ष अपना-अपना परिवाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

     (पुरूशोत्तम सिंह)                  (डा0 आर0एन0 सिंह)
        वरि0सदस्य                              अध्यक्ष
    जिला उपभोक्ता विवाद                     जिला उपभोक्ता विवाद       
         प्रतितोश फोरम                           प्रतितोश फोरम
         कानपुर नगर।                            कानपुर नगर।

    आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।

      (पुरूशोत्तम सिंह)                  (डा0 आर0एन0 सिंह)
        वरि0सदस्य                              अध्यक्ष
    जिला उपभोक्ता विवाद                     जिला उपभोक्ता विवाद       
         प्रतितोश फोरम                           प्रतितोश फोरम
         कानपुर नगर।                            कानपुर नगर।
 

 
 
[HON'BLE MR. RN. SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Sudha Yadav]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. PURUSHOTTAM SINGH]
MEMBER

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