Uttar Pradesh

Faizabad

CC/317/2011

Sushil Kumar - Complainant(s)

Versus

Baba Agencies - Opp.Party(s)

05 Jan 2016

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM
Judgement of Faizabad
 
Complaint Case No. CC/317/2011
 
1. Sushil Kumar
Faizabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Baba Agencies
RIKABGANJ FAIZABAD
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL PRESIDENT
 HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA MEMBER
 HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम फैजाबाद । 
    

 

़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़                    ़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़उपस्थितिः-(1) श्री चन्द्र पाल अध्यक्ष

                            (2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या
                            (3) श्री विष्णु उपाध्याय, सदस्य


               परिवाद सं0-317/2011

1-    सुशील कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्याम बिहारी सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट ददेरा जिला फैजाबाद।
2-    विनय कुमार सिंह पुत्र श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम रोहली पो0 टंडवा (डयौढ़ी) जिला फैजाबाद                                 .................... परिवादीगण

                  बनाम

    मैनेजर प्रबन्धक बाबा एजेन्सी 159 रिकाबगंज फैजाबाद 224001 उ0प्र0।                                              .................... विपक्षी

    निर्णय दि0 05.01.2016
                                                             

                  निर्णय

उद्घोषित द्वाराः-श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष

    परिवादीगण ने यह परिवाद विपक्षी के विरूद्ध नई फ्रिज व क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु योजित किया है।
    
    संक्षेप में परिवादीगण का परिवाद इस प्रकार है कि परिवादी सं0-1 ने अपनी बहन की शादी दि0 28.11.2010 में उपहार स्वरूप देने हेतु दि0 26.11.2010 को विपक्षी की एजेन्सी बाबा एजेन्सी 159 रिकाबगंज फैजाबाद वीडियोकान रेफ्रीजरेटर एस0/आर0 06662 व वीडियोकान टी0वी0 एस0/आर0 05440 मु0 16,500=00 में 


                    (  2  )

खरीदा जिसकी विपक्षी ने हस्ताक्षरयुक्त रसीद नं0-679 एल0जी0 प्राप्त कराया व विपक्षी द्वारा एक साल तक गैस फ्रीजर व पाॅंच साल तक की कम्प्रेशर की वारण्टी दिया। परिवादी सं0-2 को उपहार स्वरूप शादी में अन्य सामानों के साथ उक्त सामान फ्रिज, टी0वी0 दे दिया परन्तु लिया गया सामान फ्रिज परिवादी सं0-2 सही ढंग की सेवा नहीं प्राप्त कर सका। इसकी शिकायत व सूचना परिवादी सं0-2 ने परिवादी सं0-1 से किया जिससे परिवादी सं0-1 काफी कष्ट व तनाव में आ गया व बेइज्जती महसूस किया क्योंकि शादी में दिया गया सामान फ्रिज एक दिन भी ठीक ढंग से नहीं चली जिसकी शिकायत परिवादी सं0-1 ने विपक्षी से माह जनवरी 2011 से करना शुरू किया तो विपक्षी द्वारा अपने कस्टमर केअर प्वाइन्ट एम0/एस0/डी0 इलेक्ट्रानिक हौसिला नगर सिविल लाईन फैजाबाद द्वारा परिवादी सं0-2 के घर पर जाकर फ्रिज बनाया परन्तु फ्रिज बना कर आने के बाद फ्रिज पुनः उसी दशा में पहुॅंच जाती सही ढंग से नहीं चल पाती। पुनः सम्पर्क करने पर फ्रिज को सर्विस सेन्टर लेकर आने हेतु कहा गया और कहा कि उसे सही ढंग से बनवा कर दे देंगे। उसके बाद भी यदि सही काम नहीं करेगी तो बदल कर नया फ्रिज दे देंगे। परिवादीगण को उक्त फ्रिज खरीदने में मु0 10,000=00 बनवाने हेतु किराये के वाहन का खर्च मु0 3000=00 मैकेनिक को दो बार घर पर लाने व ले जाने पर मु0 500=00 व बिजली उस समय न होने पर 5 घण्टा जनरेटर चलाने पर मु0 1000=00 खर्च परिवादी सं0-1 की मानसिक व सामाजिक क्षति की क्षति मु0 20,000=00 व परिवादी सं0-2 के मानसिक व सामाजिक क्षति के रूप में मु0 10,000=00 कुल मिलाकर मु0 44,500=00 व नई फ्रिज विपक्षी से दिलाये जाने हेतु योजित किया है। 

    विपक्षी ने अपने जवाब में कहा कि रसीद संख्या-679 एल0जी0 पर इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कम्पनी के उत्पाद में आने वाली किसी भी तकनीकी कमी को कम्पनी के सर्विस सेंटर द्वारा ठीक किया जायेगा जिसका एजेन्सी के प्रोपराइटर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उत्तरदाता कम्पनी का कमीशन एजेन्ट है जिसका कार्य कम्पनी के उत्पादों को बेंचने का है जबकि उत्पादों में आने वाली किसी प्रकार की तकनीकी कमी को ठीक करने एवं मशीन के बदलने की संस्तुति का काम सर्विस सेंटर का है। उत्तरदाता द्वारा किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने में कोई कमी नहीं की गयी है। 
    
    मैं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। परिवादी सं0-1 ने अपने बहन  की  शादी  में बाबा एजेन्सी फैजाबाद से वीडियोकान रेफ्रीजरेटर एस0/आर0 

 

                    (  3  )    

06662 मु0 10,000=00 में क्रय किया था जैसाकि परिवाद के धारा-4 में लिखा है। परिवादी ने यह फ्रिज दि0 26.11.2010 को क्रय किया था। परिवादी की ओर से सूची-14ख से 15ख वीडियोकान का वारन्टी कार्ड दाखिल किया गया है। यह वारन्टी कार्ड पाॅंच वर्ष के लिए है। परिवादी द्वारा अपनी बहन की शादी के लिए जो फ्रिज दि0 26.11.2010 को क्रय किया गया है वह फ्रिज वारन्टी पीरियड के अन्दर खराब हो गया। विपक्षी ने अपने जवाबदावे में कहा है कि वह कमीशन एजेन्ट है। विपक्षी के विरूद्ध यह परिवाद नहीं चल सकता है। मेरे विचार से परिवादी ने विपक्षी के यहाॅं से मु0 10,000=00 में फ्रिज क्रय किया है। फ्रिज वारन्टी के रहते हुए खराब होने पर फ्रिज को ठीक कराने का कार्य विपक्षी द्वारा व सर्विस सेन्टर द्वारा किया जाना चाहिए। परिवादी सर्विस सेन्टर में फ्रिज को ले गया लेकिन फ्रिज को ठीक नहीं किया गया और फ्रिज सही रूप से काम नहीं किया। इस प्रकार फ्रिज में कमी थी इसलिए फ्रिज खराब हुआ है। विपक्षी का यह कर्तव्य था कि परिवादी से फ्रिज वापस लेकर के उसके स्थान पर नयी वीडियोकान फ्रिज उसी प्रकार का दे। विपक्षी ने ऐसा काम नहीं किया है। इस प्रकार परिवादी ने जो अभियोग विपक्षी पर लगाया है और जो साक्ष्य दिया है उससे परिवादी का परिवाद सिद्ध होता है और परिवादी विपक्षी से फ्रिज की धनराशि वाद व्यय तथा मानसिक क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। परिवादी ने जो अन्य खर्चे माॅंगे है उनकी कोई रसीदें दाखिल नहीं किया है। इस प्रकार परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरूद्ध अंशतः स्वीकार तथा अंशतः खारिज किये जाने योग्य है।

    
           आदेश

     परिवादीगण का परिवाद अंशतः स्वीकार तथा अंशतः खारिज किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी सं0-1 को फ्रिज की कीमत मु0 10,000=00 निर्णय एवं आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर अदा करें। यदि उक्त दिये गये समय के अन्दर उक्त धनराशि की अदायगी नहीं की जाती है तो परिवादी सं0-1 विपक्षी से परिवाद योजित करने की तिथि तारोज वसूली 12 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त विपक्षी परिवादी सं0-1  को फ्रिज को मरम्मत हेतु ले जाने लाने का खर्चा मु0 500=00, परिवाद व्यय 

 

                  (  4  )
मु0 2,000=00 तथा मानसिक क्षतिपूर्ति मु0 5,000=00 भी अदा करे।     
          (विष्णु उपाध्याय)         (माया देवी शाक्य)             (चन्द्र पाल)              
              सदस्य                  सदस्या                   अध्यक्ष     
     
निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 05.01.2016 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया  गया।

          (विष्णु उपाध्याय)         (माया देवी शाक्य)             (चन्द्र पाल)           
              सदस्य                   सदस्या                  अध्यक्ष

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY]
MEMBER

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