समक्ष न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम महोबा
परिवाद सं0-109/2014 उपस्थित-डा0 सिद्धेश्वर अवस्थी, सदस्य,
श्रीमती नीला मिश्रा, सदस्य,
श्रीमती ऊषा प्रजापति पत्नी श्री श्यामसुन्दर प्रजापति इन्दिरा नगर,कबरई परगना व तहसील व जिला-महोबा ......परिवादिनी
बनाम
1.खण्ड शिक्षा अधिकारी,ब्लाक कबरई कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,जिला-महोबा तहसील व जनपद महोबा।
2.वित्त एवं लेखाधिकारी,बेसिक शिक्षा महोबा तहसील व जनपद महोबा।
3.वित्त एवं लेखाधिकारी,बेसिक शिक्षा हमीरपुर तहसील व जनपद हमीरपुर ....विपक्षीगण
निर्णय
श्रीमती नीला मिश्रा,सदस्या,द्वारा उदधोषित
परिवादिनी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि परिवादिनी की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दि018.11.1971 को कन्या प्राथमिक विधालय ग्राम-गंज में हुई थी और दि030.06.2012 को प्राथमिक कन्या विधालय,कबरई से प्रधानाध्यापिका के पद से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त 60 वर्ष में हुई थी । विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी को ग्रेज्युटी की धनराशि वेतनमान 21540/-रू0 पर दी गई जबकि यह धनराशि प्राप्त वेतनमान 21710/-पर मिलनी चाहिये थी,जिससे परिवादिनी को ग्रेज्युटी की धनराशि 4636/-रू0 कम दी गई । इसी प्रकार पेंशन भी परिवादिनी को 21540/-रू0 वेतनमान के आधार पर दिया गया । जबकि जून,2012 में परिवादिनी का ग्रेड वेतन 4800 एवं पै बैण्ड में वेतन 16910 कुल योग 21710/-रू0 था,जिससे परिवादिनी को पेंशन भी कम प्राप्त हो रही है । परिवादिनी द्वारा यह भी कथन किया गया कि परिवादिनी को जी0पी0एफ0 की धनराशि भी कम दी गई । इस संबंध में परिवादिनी ने विपक्षी सं02 व 3 से आर0टी0आई0 के अंतर्गत सूचना मांगी लेकिन उनके द्वारा कोई सूचना आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई । इस प्रकार परिवादिनी को कम वेतनमान के आधार पर पेंशन,ग्रेज्युटी,नकदीकरण एवं जी0पी0एफ0 की धनराशि कम प्राप्त हुई, जो विपक्षीगण की सेवा में त्रुटि है,जिससे परिवादिनी को मानसिक व आर्थिक क्षति हुई और उसे परिवाद प्रस्तुत करना पडा । परिवादिनी द्वारा मांग की गई कि जी0पी0एफ0 पुस्तिका मंगाकर उसके जी0पी0एफ0 का सही आंकलन विपक्षी से कराकर दिलाया जाये तथा वेतनमान 21710/-रू0 के आधार पर परिवादिनी को ग्रेज्युटी की धनराशि व पेंशन की धनराशि का अंतर जो भी बनता हो परिवादिनी को दिलाया जाये तथा पेंशन की धनराशि उक्त वेतनमान के आधार पर दिलाई जाये एवं मानसिक क्षति व परिवाद व्यय दिलाया जाये ।
विपक्षीगण सं01 व 2 को जरिये रजिस्ट्री नोटिस भेजी गयी,जो लौटकर कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई तथा विपक्षी सं0 3 उपस्थित आये और उनके द्वारा मात्र यह कथन किया गया कि वर्ष 1996 तक का परिवादिनी का जी0पी0एफ0 में जमा धनराशि 81280/-रू0 का विवरण विपक्षीगण 1 व 2 को भेज दिया गया है तथा परिवादिनी जून,2012 में जनपद-महोबा से सेवानिवृत्त हुई इसलिये प्रकरण का संबंध जनपद-महोबा से है । इसके उपरांत विपक्षी सं03 ने भी परिवाद की सुनवाई में भाग नहीं लिया और दि009.04.2015 को विपक्षीगण के विरूद्ध परिवाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से चलने हेतु आदेश पारित किया गया ।
परिवादिनी ने अभिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त श्रीमती ऊषा देवी परिवादिनी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है ।
पत्रावली का अवलोकन किया गया व परिवादिनी के अधिवक्ता के एकपक्षीय तर्क सुने गये ।
परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवं शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि परिवादिनी की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दि018.11.1971 को कन्या प्राथमिक विधालय ग्राम-गंज में हुई थी और दि030.06.2012 को प्राथमिक कन्या विधालय,कबरई से प्रधानाध्यापिका के पद से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति 60 वर्ष में हुई थी । विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी को ग्रेज्युटी की धनराशि वेतनमान 21540/-रू0 पर दी गई जबकि यह धनराशि प्राप्त वेतनमान 21710/-पर मिलनी चाहिये थी,जिससे परिवादिनी को ग्रेज्युटी की धनराशि 4636/-रू0 कम दी गई । इसी प्रकार पेंशन भी परिवादिनी को 21540/-रू0 वेतनमान के आधार पर दिया गया । जबकि जून,2012 में परिवादिनी का ग्रेड वेतन 4800 एवं पै बैण्ड में वेतन 16910 कुल योग 21710/-रू0 था,जिससे परिवादिनी को पेंशन भी कम प्राप्त हो रही है । परिवादिनी द्वारा यह भी कथन किया गया कि परिवादिनी को जी0पी0एफ0 की धनराशि भी कम दी गई । इस संबंध में परिवादिनी ने विपक्षी सं02 व 3 से आर0टी0आई0 के अंतर्गत सूचना मांगी लेकिन उनके द्वारा कोई सूचना आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई । इस प्रकार परिवादिनी को कम वेतनमान के आधार पर पेंशन,ग्रेज्युटी,नकदीकरण एवं जी0पी0एफ0 की धनराशि कम प्राप्त हुई, जो विपक्षीगण की सेवा में त्रुटि है ,जिससे परिवादिनी को मानसिक व आर्थिक क्षति हुई और उसे परिवाद प्रस्तुत करना पडा । इस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है ।
अंत: फोरम की राय में परिवादिनी का परिवाद एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है परिवादिनी की जी0पी0एफ0 पुस्तिका का पुन: गहनता से परीक्षण कर उसके जी0पी0एफ0 का सही आंकलन कर जो भी धनराशि परिवादिनी को देय हो उसका भुगतान तथा वेतनमान 21710/-रू0 के आधार पर परिवादिनी को ग्रेज्युटी की धनराशि व पेंशन की धनराशि का अंतर जो भी बनता हो उसे परिवादिनी को विपक्षीगण से दिलाया जाये तथा पेंशन की धनराशि उक्त वेतनमान के आधार पर संशोधित की जाये ।
आदेश
परिवादिनी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस प्रकार एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे इस निर्णय दिनांक से एक माह के अंदर परिवादिनी की जी0पी0एफ0 पुस्तिका का पुन: गहनता से परीक्षण कर उसके जी0पी0एफ0 का सही आंकलन कर जो भी धनराशि परिवादिनी को देय हो उसका भुगतान तथा वेतनमान 21710/-रू0 के आधार पर परिवादिनी को ग्रेज्युटी की धनराशि व पेंशन की धनराशि का अंतर जो भी बनता हो उसे परिवादिनी को प्रदान करें तथा पेंशन की धनराशि उक्त वेतनमान के आधार पर संशोधित करें एवं मानसिक क्षति के रूप में 2000/-रू0 व परिवाद व्यय के रूप में 2,500/-रू0 भुगतान करें । अन्यथा परिवादिनी विपक्षीगण से उक्त धनराशि पर 9 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज वसूल पाने की अधिकारिणी होगी।
श्रीमती नीला मिश्रा) (डा0सिद्धेश्वर अवस्थी)
सदस्या, सदस्य,
जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा।
18.05.2016 18.05.2016
यह निर्णय हमारे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित एवं उद़घोषित किया गया।
(श्रीमती नीला मिश्रा) (डा0सिद्धेश्वर अवस्थी)
सदस्या, सदस्य,
जिला फोरम,महोबा। जिला फोरम,महोबा।
18.05.2016 18.05.2016