Rajasthan

Jhunjhunun

73/2014

MUKESH SAINI - Complainant(s)

Versus

B.S.N.L. - Opp.Party(s)

BHIM SINGH

03 Feb 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 73/2014
 
1. MUKESH SAINI
JHUNJHUNU
...........Complainant(s)
Versus
1. B.S.N.L.
JHUNJHUNU
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER


तारीख
हुक्म
    
हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
मुकेष सैनी बनाम महाप्रबंधक, दूरसंचार विभाग, रीको एरिया, रेलवे फाटक के पास झुंझुनू तह. व जिला झुंझुनू
       परिवाद संख्या 73/14
    नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
  24.02.2015                 अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 1986
    परिवादी की ओर से वकील श्री भीमसिंह सैनी उपस्थित। विपक्षी की ओर से वकील श्री लाल बहादुर जैन उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।     
विद्धान अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मे अंकित तथ्यों को उजागर करते हुए बहस के दौरान यह कथन किया है कि परिवादी ने भारत संचार निगम लिमिटेड से दैनिक वार्तालाप करने के लिये मोबाईल नम्बर 9461525612 ले रखा है तथा विपक्षी की सेवा के बदले रूपयों का भुगतान करता है। इस प्रकार परिवादी विपक्षी का उपभोक्ता है।
विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि  भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं के लिए एक टी.वी. चैनल वाचिंग पैक चलाई जा रही है, जिसके जरिये उपभोक्ता अपने मनपसंद टी.वी. चैनलों का उपयोग मोबाईल के जरिये कर सकेगा, जिसका एक सप्ताह का चार्ज 40/-रूपये है। परिवादी के पास दिनांक 21.12.2013 को 2.10 पी.एम पर मैसेज आया कि यदि आप टी.वी. चैनल वाचिंग पैक सेवा लेना चाहते हैं तो 40/-रूपये प्रति सप्ताह चार्ज लगेगा जिस पर परिवादी ने अपने मोबाईल पर दिनांक 21.12.2013 को उक्त सर्विस को एक्टीवेट कर लिया। परिवादी को विपक्षी की उक्त सर्विस पसंद नहीं आई तो परिवादी ने उसी समय उक्त सर्विस को बन्द कर दिया तथा परिवादी के पास मोबाईल पर सर्विस करंटली एक्टीवेट नहीं है का मैसेज भी आ गया। परिवादी के बैलेंस में से उक्त सर्विस एक्टीवेट करने का चार्ज विपक्षी द्वारा काट लिया गया। परिवादी ने उक्त सर्विस को उसी दिन 3.24 पी.एम. पर डी-एक्टीवेट कर दिया लेकिन उसके बाद भी परिवादी के बैलेंस में से 28.12.2013 को व      04.01.2014 को 40़40 कुल 80 रूपये काट लिये तथा परिवादी ने जब कस्टमर केयर पर षिकायत की व विपक्षी के कार्यालय में गया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। विपक्षी का उक्त कृत्य विपक्षी की सेवा में घोर लापरवाही है।
       अन्त में विद्धान अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मय खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर परिवादी के बैलेंस से नाजायज रूप से काटे गये 80/-रूपये परिवादी को पुनः बैलेंस डलवाये जानेे का निवेदन किया है।
विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अपने जवाब के अनुसार बहस के दौरान यह कथन किया है कि टी.वी. चैनल वाचिंग पैक सेवा परिवादी ने सेवा प्रदाता अपाल्या टी.वी. 202 टिनू टावर एम.जी. रोड. गुडगांव हरियाणा से ली है जिसके साथ भारत संचार निगम लिमिटेड का अनुबंध है, जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। 
विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि परिवादी को 80/-रूपये विपक्षी द्वारा लौटाने थे लेकिन दिनांक 18.02.2014 को  विपक्षी ने 80/-रूपये के स्थान पर 100/-रूपये वापिस परिवादी को लौटा दिये हैं । इसलिये परिवादी का परिवाद चलने योग्य नहीं है ।
अन्त में विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने परिवादी का परिवाद पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।
       उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।  
प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि परिवादी ने अपने मोबाईल पर दिनांक 21.12.2013 को टी.वी. चैनल वाचिंग पैक सेवा को उपरोक्तानुसार एक्टीवेट कर लिया जिसके एवज में विपक्षी द्वारा परिवादी के बैलेंस में से 80 रूपये काट लिये गये जबकि परिवादी ने उक्त सर्विस को उसी दिन डी-एक्टीवेट कर दिया था। 
पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद उभरकर आया है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 18.02.2014 को 80/-रूपये के स्थान पर 100/-रूपये का ज्वच नच बैलेंस परिवादी को वापिस लौटा दिये गये, जिसकी रसीद की फोटो प्रति पत्रावली में पेष की गई है। परिवादी द्वारा इस तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है। इसलिये उक्त तथ्य पर अविष्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। 
अतः प्रकरण के तमाम तथ्य व परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है जो एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
     पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 
आदेश आज दिनांक 24.02.2015 को लिखाया जाकर मंच द्धारा सुनाया गया। 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 

 

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