SUNITA filed a consumer case on 24 Dec 2022 against B.S.A. in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/72/2016 and the judgment uploaded on 06 Jan 2023.
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परिवाद संo मामले का शीर्षक- उद्घोषणा की तिथि 72 सन् 2016 “परिवादिनी के जी.पी.एफ. धनराशि को 24.12.2022 विपक्षीगण द्वारा भुगतान न किए जाने पर परिवादिनी को हुई क्षतिपूर्ति दिलाए जाने सम्बन्धी वाद” |
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संस्थित करने की तिथि 13.04.2016
अंतिम सुनवाई की तिथि 17.12.2022
उद्घोषणा की तिथि 24.12.2022
परिवाद संख्या 72 सन् 2016
सुनीता राय पत्नी शैलेन्द्र कुमार राय पता मुहल्ला आराजीबाग ओम सदन (निकट स्टेडियम) पोस्ट व तहसील- सदर, शहर व जिला- आजमगढ़।
बनाम
श्री कैलाश राम विश्वकर्मा)
कोरमः-
भगवती प्रसाद सक्सेना “अध्यक्ष”, गगन कुमार गुप्ता “सदस्य” तथा सुश्री प्रतिष्ठा वर्मा “सदस्या”
सुनवाई की अंतिम तिथि पर उपस्थितः- परिवादिनी की तरफ से परिवादिनी स्वयं तथा परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।
माo अध्यक्ष, श्री भगवती प्रसाद सक्सेना द्वारा उद्घोषित
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निर्णय
परिवादिनी उद्योग विद्यालय इण्टर कॉलेज, कोयलसा जनपद आजमगढ़ में अंग्रेजी प्रवक्ता के पद पर दिनांक 22.04.2002 से नियुक्त होकर अपनी सेवा अगली नियुक्ति कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर में सेवा प्रारम्भ करने तक उद्योग विद्यालय इण्टर कॉलेज, कोयलसा जनपद आजमगढ़ में दौरान सेवा उसकी भविष्य निर्वाह निधि खाता अर्थात् जी.पी.एफ. खाता संख्या एफ.119/103 रहा है। दिनांक 03.01.2014 को उद्योग विद्यालय इण्टर कॉलेज, कोयलसा आजमगढ़ में अंग्रेजी प्रवक्ता पद से परिवादिनी ने त्याग-पत्र देकर लिखित निवेदन
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किया कि वित्त वर्ष 2013-14 तक उसके जी.पी.एफ. खाता संख्या एफ.119/103 में जमा कुल धनराशि 4,41,571/- (चार लाख इकतालीस हजार पांच सौ इकहत्तर रुपए) का अन्तिम निष्कासन करके कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुल्तानपुर में उसके नवीन सम्बन्धित जी.पी.एफ. खाता में स्थानान्तरित कर दिया जाए।
सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादिनी के आवेदन पर उद्योग विद्यालय इण्टर कॉलेज, कोयलसा आजमगढ़ के संस्थाधिकारियों के द्वारा जी.पी.एफ. खाता संख्या एफ.119/103 के भुगतान से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तैयार करके जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के कार्यालय में दिनांक 21.01.2015 को विवरण प्राप्त करा दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ में सम्बन्धित जी.पी.एफ. के भुगतान किए जाने के निर्देश हेतु उद्योग विद्यालय इण्टर कॉलेज से प्राप्त सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रपत्र/अभिलेख को अपने पत्रांक 7622 दिनांकित 04.02.2015 द्वारा उपशिक्षा निदेशक (माध्यमिक) आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को उक्त विवरण प्राप्त कराया। उपशिक्षा निदेशक (माध्यमिक) आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को जी.पी.एफ. खाता संख्या एफ.119/103 से मात्र 3,45,076/- (तीन लाख पैंतालीस हजार छिहत्तर रुपए) की धनराशि को बैंक ड्रॉफ्ट संख्या 097920 दिनांकित 07.05.2015 से विपक्षीगण ने परिवादिनी के नवीन जी.पी.एफ लेखीशीर्षक संख्या KNI/145 में जमा किया। दिनांक 07 मई, 2015 तक परिवादिनी के जी.पी.एफ. खाता संख्या एफ.119/103 में वर्ष 2014-15 तक कुल जमा धनराशि 4,79,988/- (चार लाख उन्यासी हजार नौ सौ अट्ठासी रुपए) वित्तीय वर्ष 2013-14 तक की धनराशि 4,41,571/- (चार लाख इकतालीस हजार पांच सौ इकहत्तर रुपए) तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक का ब्याज 38,417/- (अड़तीस हजार चार सौ सत्तरह रुपए), धनराशि 4,41,571/- (चार लाख इकतालीस हजार पांच सौ इकहत्तर रुपए) में ब्याज की धनराशि 38,417/- (अड़तीस हजार चार सौ सत्तरह रुपए) जोड़े जाने पर कुल धनराशि 4,79,988/- (चार लाख उन्यासी
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हजार नौ सौ अट्ठासी रुपए) में से परिवादिनी को मात्र 3,45,076/- (तीन लाख पैंतालीस हजार छिहत्तर रुपए) का भुगतान उसके नवीन जी.पी.एफ. खाते में विपक्षीगण के द्वारा किया गया और शेष धनराशि 1,39,412/- (एक लाख उन्तालीस हजार चार सौ बारह रुपए) का भुगतान विपक्षीगण 01 व 02 के द्वारा बदनीयती से नहीं किया गया।
उपरोक्त वाद व्यवहार कारण के उत्पन्न होने पर यह परिवाद शेष धनराशि 1,39,412/- (एक लाख उन्तालीस हजार चार सौ बारह रुपए) रुपए अद्यतन ब्याज सहित एवं वाद व्यय और परिवादिनी के मानसिक, शारीरिक व आर्थिक क्षति का विवरण परिवाद के पृष्ठ 03, क्रमांक 07 में प्रदर्शित कुल धनराशि 3,39,412/- (तीन लाख उन्तालीस हजार चार सौ बारह रुपए) वसूलने हेतु यह परिवाद योजित किया गया है।
क्या परिवादिनी भविष्य निधि खाता में उपलब्ध धनराशि 4,41,571/- (चार लाख इकतालीस हजार पांच सौ इकहत्तर रुपए) का भुगतान ब्याज सहित पाने की हकदार है?
इकतालीस हजार पांच सौ इकहत्तर रुपए) रुपए के खण्डन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। तद्नुसार विपक्षीगण के द्वारा तैयार किए गए परिवादिनी के भविष्य निधि खाते के विवरण के आधार पर परिवादिनी 4,41,571/- (चार लाख इकतालीस हजार पांच सौ इकहत्तर रुपए) पाने की हकदार है। जबकि परिवादिनी को केवल 3,45,076/- (तीन लाख पैंतालीस हजार छिहत्तर रुपए) का भुगतानान्तरण उसके पूर्व भविष्य निधि खाते से वर्तमान भविष्य निधि खाते में किया गया। परिवाद के पृष्ठ 03 क्रमांक 04 में यह विवरण परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किया गया है और प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र 10क में इस अभिवचन को इन्कार किया गया है तथा अतिरिक्त कथन में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किया जाना और विरोध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाना प्रतिवादीगण के द्वारा परिवादिनी के उक्त अभिवचन को स्वीकार किया जाना विधि के अन्तर्गत है। परिवादिनी ने इस सम्बन्ध में 11ग शपथ पत्र में मुख्य परीक्षण के पैरा 03 में भी 3,45,076/- (तीन लाख पैंतालीस हजार छिहत्तर रुपए) के स्थानान्तरित करने की स्वीकृति वर्णित की है और उक्त धनराशि को बैंक ड्रॉफ्ट संख्या 097920 दिनांकित 07.05.2015 से परिवादिनी के नवीन जी.पी.एफ. लेखा शीर्षक में धनराशि 3,45,076/- (तीन लाख पैंतालीस हजार छिहत्तर रुपए) अन्तरित किया जाना बताया गया है। इस प्रकार परिवादिनी के मुख्य परीक्षण के बयान तथा अभिलेखीय साक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि परिवादिनी को उसके खाते में कुल जमा धनराशि 4,41,571/- (चार लाख इकतालीस हजार पांच सौ इकहत्तर रुपए) के सापेक्ष 3,45,076/- (तीन लाख पैंतालीस हजार छिहत्तर रुपए) का ही भुगतान किया गया है। शेष धनराशि 96,495/- रुपए का भुगतान विपक्षीगण की ओर से नहीं किया गया है। इसके सम्बन्ध में विपक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र में कोई अंकेन विवरण प्रस्तुत न किया जाना उनके विपरीत अन्तर्गत धारा- 114 के दृष्टान्त 1(जी.) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार ही परिकल्पना की जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2
के उपबन्ध (घ) एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 के उपबन्ध 7 लगायत 9 एवं 11 तथा अन्तर्गत धारा 34 दि कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट 2019 एवं अन्तर्गत धारा 11 दि कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट 1986 में दिए गए प्रावधान के दृष्टिगत रखते हुए जिला उपभोक्ता फोरम/आयोग को इस वाद के श्रवण हेतु विधिक अधिकार पूर्णरूपेण प्राप्त हैं। तद्नुसार विपक्षीगण के द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर की गयी आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।
आदेश
परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादिनी को 96,495/- (छियानवे हजार चार सौ पन्चानवे रुपए) भविष्य निधि धनराशि का भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष से भुगतान करने की तारीख तक 07% साधारण वार्षिक ब्याज के हिसाब से और 50,000/- (पचास हजार रुपए) क्षतिपूर्ति के रूप में एक माह में अदा करें। अन्यथा परिवादिनी जिला आयोग, आजमगढ़ के माध्यम से सम्पूर्ण धनराशि वसूलने की अधिकारिणी होंगी।
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उभय पक्ष अपना-अपना हर्जा व खर्चा स्वयं वहन करेंगे।
भगवती प्रसाद सक्सेना, “अध्यक्ष”
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ़।
गगन कुमार गुप्ता, “सदस्य”
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ़।
सुश्री प्रतिष्ठा वर्मा, “सदस्या”
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ़।
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