पत्रावली आज उपभोक्ता लोक अदालत के समक्ष पेश की गई । पुकार कराई गई । परिवादिनी मय अधिवक्ता व विपक्षी संख्या-1, 2 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित आए । परिवादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या-11 प्रस्तुत करके अनुरोध किया गया कि उसे माननीय राज्य आयोग के आदेशानुसार बीमा देयता धनराशि मु० 6,20,299 /- रु० और ब्याज 6 % साधारण वार्षिक मु० 2,97,744 /- रुपए एवं शारीरिक कष्ट व परिवाद व्यय की धनराशि मु० 5,000 /- रुपए कुल मु० 9,23,043 /-रुपये दिला दिया जाए तथा इजरा वाद पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित किया जाए । इस पर विपक्षी संख्या-1, 2 व 3 के अधिवक्ता श्री सुशील कुमार साहू ने अपनी अनापत्ति अंकित की । इसी क्रम में परिवादिनी द्वारा एक्सपेडाइट प्रार्थना पत्र कागज संख्या-12 प्रस्तुत करके अनुरोध किया कि दिनांक 29.08.2023 को नियत इजरा वाद की पत्रावली को तलब करके आज ही सुनवाई करके निस्तारित कर दिया जाए । एक्सपेडाइट प्रार्थना पत्र कागज संख्या-12 स्वीकार किया गया एवं इजरा वाद पत्रावली दिनांक 29.08.2023 से तलब करके मंगवाई गई और पेश की गई । माननीय राज्य आयोग, लखनऊ के आदेशानुसार मु० 6,00,000 /- रुपए का एफडीआर कैश होने के उपरांत प्राप्त धनराशि 7,34,562 /- रुपए तथा दिनांक 10.07.2023 को बीमा कंपनी द्वारा ड्राफ्ट द्वारा जमा देय ब्याज की धनराशि मु० 1,47,539 /- रुपए इस आयोग में जमा धनराशि 2,50,000 /- रुपये पर देय ब्याज मु० 31,481 /- रुपये कुल 9,13,582 /- रुपये का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जरिए ड्राफ्ट आयोग के खाते में जमा धनराशि का चेक संख्या-551630 दिनांकित 22.07.2023 परिवादिनी ने आयोग के समक्ष पूर्ण संतुष्टि में प्राप्त किया एवं अपने हस्ताक्षर किए, जिसके हस्ताक्षरों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री लक्ष्मी चंद्र ने की एवं प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति के हस्ताक्षर विपक्षी बीमा कंपनी के अधिवक्ता श्री सुशील कुमार साहू ने किए । प्रार्थना पत्र कागज संख्या-11 पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पक्षकारों के मध्य विवाद का कोई कारण शेष नहीं है अतः इजरा वाद संख्या-15 सन 2023, श्रीमती कुसुम सिंह बनाम शाखा प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तदनुसार पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित किया जाता है । पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए । |