Shyam Sunder filed a consumer case on 17 Dec 2022 against B.M., Sahara India & Others in the Barabanki Consumer Court. The case no is CC/40/2022 and the judgment uploaded on 19 Dec 2022.
Uttar Pradesh
Barabanki
CC/40/2022
Shyam Sunder - Complainant(s)
Versus
B.M., Sahara India & Others - Opp.Party(s)
S.R. Dhimaan & R. Kumar
17 Dec 2022
ORDER
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।
उपस्थितः माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष
माननीय डाॅ0 शिव कुमार त्रिपाठी, सदस्य
परिवाद संख्याः 40/2022
श्याम सुन्दर आयु करीब 51 वर्ष पुत्र श्री बिन्द्रा प्रसाद निवासी ग्राम कुल्ही गड़रियनपुरवा मजरे रोटीगांव पो0 बुधेड़ा परगना व तहसील रामनगर जनपद-बाराबंकी पिन कोड-225208
2.महाप्रबंधक सहारा इण्डिया सहारायन यूनिवर्सल मल्टी परपज सोसायटी लि0 रजिस्टर्ड आफिस 195, जोन-। डी. बी. माल के सामाने एम. पी. नगर भोपाल (मध्य प्रदेश) पिनकोड 462011
...............विपक्षीगण,
परिवादी की ओर से-श्री रामकुमार, एडवोकेट
विपक्षीगण की ओर से-कोई नहीं
दिनांकः 17.12.2022
डा0 शिव कुमार त्रिपाठी, सदस्य
निर्णय
परिवादी ने यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 02.02.2022 को धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रस्तुत कर विपक्षीगण द्वारा बैंक में जमा धन रू0 34,200/-एवं 36 माह बाद रिनीवल धनराशि रू0 71171/-मय ब्याज, मानसिक आर्थिक सामाजिक क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 90,000/-व रू0 20,000/-अधिवक्ता शुल्क दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।
संक्षेप में परिवादी ने अपने परिवाद में मुख्य रूप से अभिकथन किया है कि वह उपरोक्त पते का निवासी है। परिवादी ने विपक्षी संख्या-02 द्वारा निर्मित कम्पनी विपक्षी संख्या-01 के यहाॅ से अलग-अलग धनराशि को दिनांक 21.04.2018 के तीन बांड बनवाये थे जिनका विवरण निम्न लिखित है:-
क्र.सं.बांड संख्याजमा धनराशिरिनीवल धनराशिदिनांक
1.467004004292102002121521.04.21 से ब्याज
2.4670040042931435030000
3.467004004294965019550
योग 3420071171
उक्त धनराशि दिनांक 24.04.2018 को जमा हुई। बाण्डो का रीनिवल 36 माह बाद दुगुना से अधिक तथा दिनांक 21.04.2021 को अवधि पूर्ण हो गयी परन्तु धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। दिनांक 21.04.2021 के बाद मूल धन तथा ब्याज के लिये दिनांक 25.09.2021 को सहारा इण्डिया ब्रान्च कार्यालय मसौली में जमाकर्ता गया परन्तु अभिकर्ता निजामुद्दीन व प्रबंधक सहारा इंडिया कार्यालय मसौली के द्वारा अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात् धनराशि का भुगतान करने से मना कर दिया। परिवादी ने विपक्षीजन को दिनांक 13.12.2021 को पंजीकृत डाक से भुगतान हेतु नोटिस दिया परन्तु उस पर भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः परिवादी ने उक्त अनुतोष हेतु प्रस्तुत परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।
परिवादी के तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची से (1) सुपर बी बी बांड संख्या-467004004292 की छाया प्रति (2) सुपर बी बी बांड संख्या-467004004293 की छाया प्रति (3) सुपर बी बी बांड संख्या-467004004294 की छाया प्रति (4) आधार कार्ड की छाया प्रति (5) रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 11.12.2021 की छाया प्रति दाखिल किया है।
पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण द्वारा वादोत्तर दाखिल नहीं किया गया। अतः दिनांक 29.08.2022 को विपक्षीगण के विरूद्व परिवाद एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ।
परिवादी ने साक्ष्य शपथपत्र दिनांक 08.09.2022 को दाखिल किया है।
सुनवाई के लिये नियत तिथि पर परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। उनके द्वारा लिखित बहस व बाण्ड की मूल प्रतियाॅ दाखिल की गई। हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशीलन किया। अभिलेखीय साक्ष्यों से स्पष्ट है कि दिनांक 21.04.2018 को परिवादी ने खाता संख्या-467004004292 मु0 10,200/-,खाता संख्या-467004004293 रू0 14,350/-तथा खाता संख्या-467004004294 रू0 9,650/-कुल रू0 34,200/-सहारायन यूनिवर्सल मल्टी परपज सोसायटी लिमिटेड के सुपर बी बी स्कीम में जमा किया था किन्तु परिवादी को उक्त जमा धनराशि का भुगतान छत्तीस माह का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी विपक्षीगण द्वारा नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा परिवादीगण को दी जाने वाली सेवा में स्पष्ट कमी की गई है जिससे परिवादी को मानसिक प्रताड़ना भी हुई है। अतः परिवाद, विपक्षीगण के विरूद्व एकपक्षीय रूप से अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवाद संख्या-40/2022 अंशतः स्वीकार किया जाता है। परिवादी द्वारा जमा धनराशि रू0 34200/-(रूपये चैतीस हजार दो सौ) दिनांक 21.04.2018 से अदायगी की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित तथा रू0 3,000/-(रूपये तीन हजार) मानसिक क्षतिपूर्ति और रू0 2,000/-(रूपये दो हजार) वाद व्यय हेतु स्वीकृत किया जाता है। विपक्षीगण, परिवादी को आदेशित धनराशि का भुगतान पैंतालिस दिन में करें।
(डाॅ0 एस0 के0 त्रिपाठी) (संजय खरे)
सदस्य अध्यक्ष
यह निर्णय आज दिनांक को आयोग के अध्यक्ष एंव सदस्य द्वारा खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।
(डाॅ0 एस0 के0 त्रिपाठी) (संजय खरे)
सदस्य अध्यक्ष
दिनांक 17.12.2022
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