राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण संख्या-05/2016
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम-द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या 885/2009 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2015 के विरूद्ध)
D.J.Das Gupta s/o Sri N.B.Das Gupta r/o MS-125, Sector-D, Aliganj, Lucknow-226024
...................पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी
बनाम
Axis Bank Ltd., 25-B, Ashok Mg., Lucknow through the Br. Manager ...................विपक्षी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
2. माननीय श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री पी0के0 अस्थाना,
विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 26-12-2016
मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
वर्तमान पुनरीक्षण याचिका धारा-17 (1) (बी) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत परिवाद संख्या-885/2009 डी.जे.दास गुप्ता बनाम ऐक्सस बैंक लि0 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम-द्वितीय, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 03.11.2015 के विरूद्ध उपरोक्त परिवाद के परिवादी डी.जे.दास गुप्ता की ओर से आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पी0के0 अस्थाना उपस्थित आए। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
जिला फोरम ने आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा परिवाद अंतिम रूप से निरस्त कर दिया है। जिला फोरम द्वारा पारित
-2-
आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरूद्ध धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अत: पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता को इस छूट के साथ अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है कि वह विधि के अनुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (बाल कुमारी)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1