Rajasthan

Jhunjhunun

CC/534/2014

Smt. Prabhati Devi - Complainant(s)

Versus

AVVNL - Opp.Party(s)

Hariprasad Saini

15 Mar 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/534/2014
 
1. Smt. Prabhati Devi
Jhunjhunu
...........Complainant(s)
Versus
1. AVVNL
Jhunjhunu
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER


तारीख
हुक्म
                                         परिवाद संख्या 534/14
                               हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
श्रीमती प्रभाती देवी  बनाम    अ.वि.वि.नि.लि. (ग्रामीण) जरिये सहायक अभियंता, झुंझुनू (राज0)     नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.03.2016                                                
                                               अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 
         परिवादिया की ओर से वकील श्री हरिप्रसाद सैनी उपस्थित। विपक्षी की ओर से वकील श्री राजेष खेदड़ उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक  अवलोकन किया गया।     
  विद्धान अधिवक्ता परिवादिया ने परिवाद पत्र मे अंकित तथ्यों को उजागर करते हुए बहस के दौरान यह कथन किया है कि परिवादिया के ससुर की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम भडुन्दा में स्थित है। परिवादिया के ससुर का देहांत होने के बाद उसके पति व पति के भाईयों के नाम से खातेदारी दर्ज हुई। परिवादिया के पति की भी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए परिवादिया विपक्षी की उपभोक्ता है।
 विद्वान् अधिवक्ता परिवादिया ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि परिवादिया के ससुर व पुत्रों ने मिलकर खातेदारी की कृषि भूमि में कुआ बनवाया था। हमीर सिंह परिवार में बड़ा पुत्र होने के कारण कृषि विद्युत सबंध उसी के नाम लिया था, जिसका खाता संख्या 1704-0028 है। खसरा नम्बर 160 में कुआ बना हुआ है। भाई बटवारे में उक्त कृषि विद्युत सबंध का कुआ परिवादिया के हिस्से में आया है, लेकिन विद्युत संबंध हमीरसिंह के नाम से ही चला आ रहा है। हमीरसिंह ने दस रूपये के स्टाम्प पर नाम परिवर्तन के लिये सहमति भी दे रखी है। परिवादिया ने नाम परिवर्तन हेतु विपक्षी के यहां दिनांक 23.05.2014 को नियमानुसार फीस अदा कर पत्रावली जमा करवाई थी लेकिन विपक्षी ने परिवादिया का कृषि विद्युत संबंध में नाम परिवर्तन नहीं किया है। विपक्षी का उक्त कृत्य सेवा दोष की श्रेणी में आता है। 
   अन्त में विद्धान अधिवक्ता परिवादिया ने परिवाद पत्र मय खर्चा स्वीकार करते हुए खाता संख्या 1704-0028 के कृषि विधुत कनेक्षन में हमीरसिंह के नाम की जगह परिवादिया का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। 
      विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अपने जवाब के अनुसार बहस के दौरान कथन किया कि खाता संख्या 1704-008 का कृषि विद्युत सम्बन्ध हमीरसिंह पुत्र आषाराम के नाम से जारी किया हुआ है। परिवादिया द्वारा नाम परिवर्तन हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेष किया गया जिस पर कृषि कनेक्षन से संबंधित वारिसान से सहमती लेकर ही नाम परिवर्तन किया जा 


सकता है। इस संबंध में सम्बन्धित व्यक्ति हमीरसिंह एवं बलबीर को पत्र लिखे गये। हमीरसिंह पुत्र आषाराम ने दिनांक 04.07.2014 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनाम परिवर्तन किये जाने में आपति जताई है। इस संबंध में विपक्षी द्वारा परिवादिया को सूचित किया जा चुका है। 
       अन्त में विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने परिवादिया का परिवाद पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया। 
   उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।  
   प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि परिवादिया ने कृषि विधुत कनेक्षन में अपने पति की मृत्यु के पश्चात स्वंय के नाम करवाने हेतु नियमानुसार पत्रावली जमा करवाई है, जिसकी रसीद की फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न है।
      पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि परिवादिया द्वारा नियमानुसार राषि जमा कराने बाद अभी तक विपक्षी द्वारा कृषि विद्युत कनेक्षन में हमीर सिंह के स्थान पर परिवादिया का नाम क्यों नही स्थापित किया गया इसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण पेष नही किया है। यदि परिवादिया का नाम परिवर्तित करने में किसी प्रकार की कोई अड़चन/बाधा आ रही थी तो विपक्षी बिजली विभाग को परिवादिया से नाम परिवर्तन फीस की राषि जमा करने से पहले ही विचार किया जाना चाहिये था। जहां तक सम्बन्धित वारिसान की सहमति का प्रष्न है, इस संबंध में परिवादिया द्वारा अपने परिवाद पत्र के साथ हमीरसिंह पुत्र आषाराम के शपथपत्र (सहमति पत्र) की फोटो प्रति पेष की है, जिसके अनुसार हमीरसिंह ने विद्युत कनेक्षन में अपना नाम हटाकर परिवादिया का नाम दर्ज किये जाने में कोई आपति नहीं होना प्रकट किया है। परिवादिया द्वारा तहसीलदार, झुंझुनू द्वारा जारी किये गयेे राजस्व अभिलेख एवं जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार जिस भूमि में उक्त कुआ स्थित है, वह कृषि भूमि परिवादिया एवं उसके वारिसान के नाम से दर्ज है। उक्त अभिलेख की पुष्टि सरपंच, ग्राम पंचायत भडोंदा खुर्द जिला झुंझुनू द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी होती है। जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न है। विपक्षीगण द्वारा हमीरसिंह की ओर से दिनांक 04.07.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त विद्युत कनेक्षन में नाम परिवर्तन किये जाने में आपति जताई जाना बताया है परन्तु विपक्षी की ओर से इस आषय का कोई पत्र पत्रावली में पेष नहीं किया गया है। इस प्रकार 


परिवादिया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का विपक्षी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है तथा परिवादिया की ओर से किये गये कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात पर अविष्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।
        अतः प्रकरण के तमाम तथ्य व परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि उक्त कृषि विद्युत कनेक्षन में हमीर सिंह पुत्र आषाराम के स्थान पर नियमानुसार तुरंत परिवादिया का नाम दर्ज किया जावे। इस निर्देष के साथ प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।
     आदेश आज दिनांक 15.03.2016 को लिखाया जाकर मंच द्धारा सुनाया गया। 
      पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 

    
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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