Rajasthan

Jhunjhunun

EA/9/2015

Rampratap - Complainant(s)

Versus

AVVNL - Opp.Party(s)

Rakesh Varma

06 Apr 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Execution Application No. EA/9/2015
In
Complaint Case No. CC/05/2014
 
1. Rampratap
Surajgarh
Jhunjhunu
Rajasthan
...........Appellant(s)
Versus
1. AVVNL
Surajgarh
Jhunjhunu
Rajasthan
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE Sh sukhpalBundel PRESIDENT
 HON'BLE MS. Ms. Sabana Farooqui MEMBER
 HON'BLE MR. Mr. Ajay Kumar Mishra MEMBER
 
For the Appellant:Rakesh Varma, Advocate
For the Respondent: Vidhadhar Mahala, Advocate
ORDER

      तारीख हुक्म
    .                            परिवाद संख्या 09/15
                               हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
रामप्रताप      बनाम        सहायक अभियंता(वितरण) अ.वि.वि.नि.लि. सूरजगढ तहसील
                          सूरजगढ जिला झुंझुनू (राज.) 
                                नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
06.04.2016           प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 25 व 27 उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम,1986  
        प्रार्थी की ओर से वकील श्री राकेष वर्मा उपस्थित। विपक्षी की ओर से वकील श्री विद्याधर महला उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।     
        विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को उजागर करते हुए बहस के दौरान यह कथन किया है कि प्रार्थी/परिवादी ने इस मंच के समक्ष एक परिवाद संख्या 05/14 पेष किया गया था, जिसका निर्णय दिनांक        16.10.2014 को हो चुका है। इस मंच द्वारा विपक्षी को आदेष दिया जाकर परिवादी को तुरंत घरेलु विद्युत कनेक्षन स्थापित किया जाने तथा उक्त विद्युत कनेक्षन स्थापित करने में किसी प्रकार का पड़ौसी विवाद या झगड़ा होने की संभावना होने पर पुलिस इमदाद लेकर विद्युत कनेक्षन जारी करने का आदेष दिया गया। उक्त आदेष की पालना तीन माह की अवधि में आवष्यक रूप से किये जाने अन्यथा स्थिति में विद्युत कनेक्षन के साथ ही परिवादी हर्जे खर्चे के रूप में विपक्षी से पांच हजार रूपये प्राप्त करने का अधिकारी होने के निर्देष दिये गये हैं।
    विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि विपक्षी ने निर्णय की जानबूझकर पालना नहीं की है तथा आज तक प्रार्थी को विद्युत सम्बन्ध स्थापित नहीं किया गया है।
        अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सेे मंच के आदेष की पालना करवाकर प्रार्थी का विद्युत संबंध तुरंत स्थापित किया जाने एवं निर्धारित समय में आदेष की पालना नहीं करने के कारण प्रार्थी को हर्जे खर्चे के रूप में लगाई गई राषि 5000/-रूपये दिलवाये जाने एवं आदेष की अवहेलना के लिये सिविल जेल भेजे जाने की प्रार्थना की है।
        विद्धान अधिवक्ता विपक्षी/अप्रार्थी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अपने जवाब के अनुसार बहस के दौरान यह कथन किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु विपक्षी ने प्रार्थी  का   कनेक्षन 


जोडे़ जाने हेतु बार-बार लाईन खिंचने के लिये कर्मचारियों को भिजवाया है परन्तु प्रार्थी के पड़ौसी द्वारा लाईन खिंचने का कार्य नहीं करने दिया जिससे उत्पन्न झगडे के संकट के कारण विद्युत सम्बंध स्थापित नहीं किया जा सका तथा इस संबंध में परिवादी को अवगत करा दिया गया । दिनांक 11.05.2015 को पुलिस सुरक्षा देने हेतु पुलिस थानाधिकारी सुरजगढ से भी निवदेन किया गया । पुलिस थाना सूरजगढ द्वारा इमदाद दिये जाने पर तुरंत आदेष की पालना कर दी जावेगी। 
         अन्त में विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया। 
         उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।
       प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी को इस मंच द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद विपक्षी द्वारा आज तक प्रार्थी/परिवादी को नियमानुसार विद्युत सम्बन्ध क्यों नहीं स्थापित किया गया, इसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण विपक्षी द्वारा पत्रावली में पेष नहीं किया गया है। जहां तक पुलिस इमदाद का प्रष्न है, इस मंच द्वारा मूल आदेष में ही यह अंकित किया गया है कि किसी प्रकार का पड़ौसी विवाद या झगड़ा होने की संभावना होने पर पुलिस इमदाद लेकर विद्युत कनेक्षन जारी किया जावे। 
      अतः विपक्षी को हिदायत देते हुये यह आदेष दिया जाता है कि इस मंच के पूर्व आदेष की पालना नहीं करके अवज्ञात्मक रूप दर्षित न करें तथा उक्त आदेष की पालना में किसी प्रकार की कोताही व हठधर्मिता नहीं बरतें तथा  प्रार्थी/परिवादी को पूर्व आदेषानुसार पालना की जाकर तुरंत विद्युत संबंध जारी किया जावे।  इस निर्देष के साथ प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।
       आदेश आज दिनांक 06.04.2016 को लिखाया जाकर मंच द्वारा सुनाया गया। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE Sh sukhpalBundel]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MS. Ms. Sabana Farooqui]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. Mr. Ajay Kumar Mishra]
MEMBER

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