Rajasthan

Jhunjhunun

CC/48/2017

Ramchandar - Complainant(s)

Versus

AVVNL - Opp.Party(s)

Mo.Sakib

22 Feb 2018

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/48/2017
 
1. Ramchandar
Natas,Udaipurwati
Jhunjhunu
Rajasthan
...........Complainant(s)
Versus
1. AVVNL
Chanana,Chirawa
Jhunjhunu
Rajasthan
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE Mahendra Kumar Agarwal PRESIDENT
 HON'BLE MR. Pradeep Kumar Joshi MEMBER
 
For the Complainant:Mo.Sakib, Advocate
For the Opp. Party: Rajesh Khedar, Advocate
Dated : 22 Feb 2018
Final Order / Judgement


तारीख
हुक्म
                        परिवाद संख्या 48/17
                      हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
रामचन्द्र     बनाम       अ.वि.वि.नि.लि.जरिये सहायक अभियंता, चनाना तहसील चिड़ावा 
                       जिला झुंझुंनू (राज0)
                         नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
 
22.02.2018

                 
           परिवाद अंतर्गत धारा 12 उपभोक्ता अधिनियम
परिवादी की ओर से श्री मोहम्मद साकिब अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी      अ.वि.वि.नि.लि. की ओर से श्री राजेश खेदड़ अधिवक्ता उपस्थित। दोनो पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।    
         परिवादी रामचन्द्र पुत्र भगुताराम ने यह परिवाद अप्रार्थी अ.वि.वि.नि.लि. के विरूद्ध धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत संस्थित किया है। परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी के पिता के नाम से एक कृषि कनेक्शन संख्या 2102/0124 है जिसका नियमानुसार भुगतान किया जाता है, परन्तु अप्रार्थी विद्युत निगम ने परिवादी का लोड अपनी मर्जी से 17.5 एच.पी. का कर दिया और 17.5 एच.पी. का मानकर ही विद्युत बिल जारी कर जमा कराने के लिये कहा। परिवादी द्वारा बार-बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिये परिवादी के कृषि कनेक्शन की जांच की जावे और अप्रार्थी विद्युत निगम ने अपनी मर्जी से 15 एच.पी. के स्थान पर उसका लोड 17.5 एच.पी. कर दिया है, इसके लिये अप्रार्थी निगम को विद्युत कनेक्शन विच्छेद नहीं करने का आदेश दिया जावे तथा मानसिक संताप व परिवाद व्यय की क्षति दिलाई जाने का निवेदन किया है।
        अप्रार्थी निगम की ओर से अपने जवाब में कहा गया है कि परिवादी का विद्युत कनेक्शन चैक करने पर विद्युत भार 17.5 एच.पी. पाया गया, जिसके अनुसार ही विद्युत बिल जारी किया गया है। इस संबंध में परिवादी के विरूद्ध विद्युत चोरी के संबंध में वी.सी.आर. भरी गई है। इसलिये इस मंच को यह परिवाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।
         हमने दोनो पक्षों को सुना। परिवाद का अवलोकन किया।
         परिवादी के पिता के नाम से कृषि कनेक्शन खाता संख्या 2102/0124 होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। चूंकि अप्रार्थी निगम द्वारा परिवादी के विरूद्ध बिना स्वीकृति प्राप्त किये अवैध तरीके से कनेक्शन शिफ्ट कर लेने के कारण विद्युत चोरी का मामला मानकर वी.सी.आर. भरी गई है। इस संबंध में विपक्षी निगम द्वारा परिवादी को नोटिस क्रमांक 2609 दिनांक 23.01.17 भी जारी किया गया है। चूंकि मामला     वी.सी.आर. का है, अतः परिवादी का यह परिवाद इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
                              आदेश
           फलतः परिवादी का परिवाद विरूद्ध अप्रार्थी निगम खारिज किया जाता है। परिस्थितियों को देखते हुये दोनो पक्षकार खर्चा अपना-अपना वहन करेगें। 
          आदेश आज दिनांक 22 फरवरी, 2018 को सुनाया गया। 
          पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

   डा0 प्रदीप कुमार जोशी                             महेन्द्र कुमार अग्रवाल

 

       

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE Mahendra Kumar Agarwal]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. Pradeep Kumar Joshi]
MEMBER

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