Rajasthan

Jhunjhunun

28/2013 EA

RAM CHANDRA - Complainant(s)

Versus

AVVNL - Opp.Party(s)

JAGMOHAN

07 Sep 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 28/2013 EA
 
1. RAM CHANDRA
JHUNJHUNU
...........Complainant(s)
Versus
1. AVVNL
JHUNJHUNU
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE Sh sukhpalBundel PRESIDENT
 HON'BLE MS. Ms. Sabana Farooqui MEMBER
 HON'BLE MR. Mr. Ajay Kumar Mishra MEMBER
 
For the Complainant:JAGMOHAN, Advocate
For the Opp. Party: SUBHASH CHAND SHARMA, Advocate
ORDER

      तारीख हुक्म
    .                          परिवाद संख्या 28/13
                               हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
रामचन्द्र    बनाम    अधिषाषी अभियंता, ओ. एण्ड एम. अ.वि.वि.नि.लि. झुंझुनू तहसील व
                   जिला झुंझुनू  वगै.
                                नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

07.09.2015                 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 25 व 27 उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम  
        प्रार्थी की ओर से वकील श्री जगमोहन उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से वकील श्री सुभाषचन्द्र शर्मा उपस्थित। 
        विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को उजागर करते हुए बहस के दौरान यह कथन किया है कि प्रार्थी/परिवादी ने इस मंच के समक्ष एक परिवाद पेष किया, जिसका निर्णय दिनांक 09.05.2012 को हो चुका है। निर्णय के अनुसार परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाकर विपक्षी द्वारा परिवादी को जारी माह फरवरी, 2012 का बिल 1660 युनिट उपभोग का राषि 7858(8146) निरस्त किया गया जाकर विपक्षी को आदेष दिया गया कि विपक्षी अपने आदेष नं. ए.वी.वी.एन.एल./ सी.ई/कोमर्सियल/एक्स.ई.एन-1/एफ./ 57(डी)2007/डी./3031 अजमेर दिनांक 5.5.07 के अनुसार दिये गये निर्देषानुसार प्रतिमाह 50 युनिट उपभोग के हिसाब से संषोधित बिल जारी कर राषि प्राप्त करे। विपक्षी परिवादी को एक माह में संषोधित बिल जारी करे अन्यथा परिवादी विपक्षी से 2500/-रूपये हर्जा खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। 
        विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/परिवादी ने बहस के दौरान यह कथन किया है कि प्रार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 09.05.2012 के आदेष की पालना नहीं करने पर मंच के समक्ष धारा 25-27 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें मंच द्वारा अपने आदेष दिनांक 12.02.2013 के द्वारा आदेष दिनांक 09.05.2012 की  पालना किये जाने के लिये निर्देषित कर हर्जा खर्चा राषि 2500/-रूपये जिला कलेक्टर, झुंझुनू के नाम से वसूली वारंट जारी करने का आदेष दिया गया है। विपक्षीगण ने निर्णय की जानबूझकर पालना नहीं की है, जो न्यायालय आदेष की अवहेलना है।
        अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को मंच के निर्णय दिनांक 09.05.2012 की पालना करवाकर परिवादी को विपक्षीगण से हर्जा खर्चा राषि के 2500/-रूपये मय ब्याज दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।
        विद्धान अधिवक्ता विपक्षी/अप्रार्थी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अपने जवाब के अनुसार बहस के दौरान यह कथन किया है कि प्रस्तुत इजराय 

परिवाद संख्या 127/12 निर्णय दिनांक 09.05.2012 के खिलाफ पेष की गई है। उक्त मुकदमा की इजराय संख्या 87/12 का निर्णय दिनांक 12.02.2013 को हो चुका है। इसलिये वर्तमान इजराय चलने योग्य नहीं है। 
      अन्त में विद्धान अधिवक्ता विपक्षीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया। 
       उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।
       प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 19.01.2015 को सहायक अभियंता (वि.) अजमेर डिस्काम, मलसीसर को एक प्रार्थना पत्र पेष कर यह स्वीकार किया है कि परिवाद 127/12 तथा प्रार्थना पत्र 87/12 के निर्णय अनुसार पालना करदी गई है तथा अब प्रार्थी/परिवादी को विपक्षीगण से कोई हर्जा खर्चा नहीं चाहिये। इस प्रकार स्वयं परिवादी विपक्षीगण/निगम से सन्तुष्ट है तथा इस मंच से प्रकरण को निरस्त करने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली में संलग्न है। 
        परिवादी द्वारा उक्तनुसार हस्तलिखित प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट रूप से जाहिर हो चुका है कि इस प्रकरण में अबं कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है।
        उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है, जो एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
        पक्षकारान खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करेगें।
        आदेश आज दिनांक 07.09.2015 को लिखाया जाकर मंच द्वारा सुनाया गया। 
        पत्रावली फैषल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE Sh sukhpalBundel]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MS. Ms. Sabana Farooqui]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. Mr. Ajay Kumar Mishra]
MEMBER

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