Rajasthan

Ajmer

CC/287/2015

KALU ALI - Complainant(s)

Versus

AVVNL - Opp.Party(s)

ADV. JAWAHAR LAAL

31 Mar 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/287/2015
 
1. KALU ALI
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. AVVNL
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Vinay Kumar Goswami PRESIDENT
  Naveen Kumar MEMBER
  Jyoti Dosi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला    मंच,      उपभोक्ता     संरक्षण,         अजमेर


श्रीमति सादिका बानो पत्नी श्री षफातुल्ला खान, आयु लगभग - 59 वर्ष, निवासी- 19/236, रंगत्या गली, नला बाजार, अजमेर । 

                                                -         प्रार्थिया


                            बनाम

हज कमेटी आॅफ इण्डिया  जरिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हज हाउस, 7-ए, एमआरएक मार्ग, मुम्बई-400001
                                                -       अप्रार्थी 
                 परिवाद संख्या 287/2013  

                            समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी       अध्यक्ष
                 2. श्रीमती ज्योति डोसी       सदस्या
3. नवीन कुमार               सदस्य

                           उपस्थिति
                  1.श्री जफर अहमद, अधिवक्ता, प्रार्थिया
                  2. अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं  

                              
मंच द्वारा           :ः- निर्णय:ः-      दिनांकः-22.06.2016
 
 1.          प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार  हंै कि  मुस्लिम धर्म में प्रचलित हज्जे बदल में उसने वर्ष 2012  में आयोजित हज यात्रा हेतु  अप्रार्थी के यहां आवेदन किया इस पर उसे कवर नम्बर ळफत्श्रथ्.2144.4.व्  आवंटित किया गया ।   उसने हज यात्रा हेतु समस्त राषि  अप्रार्थी हज कमेटी 
के अदा कर दी। प्रार्थिया ने  नियत तिथि को दिनंाक 20.102.12 को सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर  पर प्रस्थान हेतु रिपोर्ट भी कर दी,  तथा उसे बोर्डिग कार्ड भी जारी कर दिया।  किन्तु उड़ान के अंतिम समय में  स्थानीय हज अधिकारियों ने  उसका पासपोर्ट लेकर  वीजा को अपने स्तर पर कैसिंल कर दिया  । जबकि यह वीजा सउदी अरब सरकार द्वारा जारी किया गया था,  जिसे सउदी अरब सरकार ही कैन्सिल कर सकती थी । 
    प्रार्थिया का कथन है कि  हज यात्रा 2012 हेतु दिनांक 20.2.12 को ही अंतिम षिड्यूल फ्लाईट थी । इसके बाद प्रार्थिया का हज यात्रा 2012 में सम्मिलित होना असम्भव था ।   अप्रार्थी द्वारा उसकी हज यात्रा रद्द कर दिए जाने के बाद उसने  जमा कराई गई राषि की मांग की । किन्तु  अप्रार्थी ने राषि लौटाने से इन्कार कर दिया ।  प्रार्थिया ने  अप्रार्थी द्वारा हज यात्रा से रोकन के कृत्य को सेवा में कमी बताते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है ।  
2.           अप्रार्थी  की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक ने  अपनी उपस्थिति दिनंाक 22.7.2013 को दी । तत्पष्चात् उनकी ओर से  बावजूद अनेक अवसर दिए जाने के जवाब पेष नहीं किए जाने पर दिनांक 09.2.2015 को जवाब बन्द किया गया । नियत तारीख पेषी दिनंाक 21.6.2016 को अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय  कार्यवाही अमल में लाई गई । 
3.           प्रार्थिया का तर्क है कि मुस्लिम धर्म में प्रचलित हज्जे बदल में उसने वर्ष 2012  में आयोजित हज यात्रा हेतु  अप्रार्थी के यहां आवेदन किया । इस यात्रा हेतु उसे कवर नम्बर ळफत्श्रथ्.2144.4.व्  आवंटित किया गया ।   उसने हज यात्रा हेतु समस्त राषि  भी अप्रार्थी हज कमेटी के यहां जमा करा दी  
यात्रा की दिनंाक 20.102.12 को सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर  पर प्रस्थान हेतु उसने  रिपोर्ट भी कर दी  और  उसे  यात्रा हेतु बोर्डिग कार्ड भी जारी कर दिया ।  किन्तु उड़ान के अंतिम समय में  स्थानीय हज अधिकारियों ने  उसका पासपोर्ट लेकर  वीजा को अपने स्तर पर कैसिंल कर दिया  । अप्रार्थी ने हज यात्रा की राषि प्राप्त करने के बावजूद व उसके द्वारा तमाम औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने के बाद भी हज यात्रा नहीं करा कर  सेवादोष किया है ।
4.            हमने प्रार्थिया के तर्क  सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुषीलन किया ।  
5.            प्रार्थिया  ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों  की पुष्टि अपने  षपथपत्र के माध्यम से एवं दस्तावेज उसने जो अभिलेख पर उपलब्ध कराए हैं यथा- पासपोर्ट, सउदी अरब सरकार द्वारा हज यात्रा हेतु जारी वीजा, अप्रार्थी के यहां जमा कराई गई  राषि की  रसीदें,बोर्डिग पास, अप्रार्थी के पत्र दिनंाक 8.1.2013 की फोटोप्रतियों से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है। मंच की राय में अप्रार्थी  द्वारा हज यात्रा हेतु राषि प्राप्त करने के बावजूद भी  प्रार्थिया को हज यात्रा नहीं करा कर ऐन वक्त पर वीजा कैन्सिल कर  सेवादोष किया है ।
6.              प्रार्थिया  के कथन एवं प्रार्थिया  द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए  अप्रार्थी के किसी खण्डन के अभाव में प्रार्थिया  के कथनों  को नहीं मानने का कोई आधार इस स्तर पर मंच के समक्ष विद्यमान नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का परिवाद मंच की राय में अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय  स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि:
                      :ः- आदेष:-
7.        (1)    प्रार्थिया अप्रार्थी हज कमेटी से हज यात्रा 2012 हेतु जमा कराई गई राषि रू. 1,33,950/- प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी । 
                   (2)       प्रार्थिया अप्रार्थी हज कमेटी  से मानसिक क्षतिपूर्ति के पेटे रू. 5000/- एवं परिवाद व्यय के पेटे रू. 2500/- भी प्राप्त करने का  अधिकारिणी होगी । 
         (3)    क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी हज कमेटी    प्रार्थिया को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें   अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थिया के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।  
          आदेष दिनांक 22.06.2016 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।

                
(नवीन कुमार )        (श्रीमती ज्योति डोसी)      (विनय कुमार गोस्वामी )
      सदस्य                   सदस्या                      अध्यक्ष    
           

 

 

 
 
[ Vinay Kumar Goswami]
PRESIDENT
 
[ Naveen Kumar]
MEMBER
 
[ Jyoti Dosi]
MEMBER

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