Rajasthan

Jhunjhunun

370/2013

NARSHARAM - Complainant(s)

Versus

AVVNL NAVALGARH - Opp.Party(s)

RAKESH VERMA

07 Jan 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 370/2013
 
1. NARSHARAM
NAVALGARH
...........Complainant(s)
Versus
1. AVVNL NAVALGARH
NAVALGARH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

परिवाद संख्या 370/13
तारीख
हुक्म
                                      
                      हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
नरसाराम बनाम   सहायक अभियंता, अ.वि.वि.नि.लि., नवलगढ़ (ग्रामीण) तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू। 
                         नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
 
25.03.2015

                 
           परिवाद अंतर्गत धारा 12 उपभोक्ता अधिनियम
परिवादी की ओर से वकील श्री राकेष वर्मा उपस्थित। विपक्षी की ओर से वकील श्री राजेष खेदड़ उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।     
         विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मे अंकित तथ्यों को उजागर करते हुए बहस के दौरान यह कथन किया है कि परिवादी ने विपक्षी के यहां से घरेलू विधुत कनेक्षन ले रखा है जिसका खाता संख्या 2035-2361-0336 है। इसलिए परिवादी विपक्षी का उपभोक्ता है। 
         विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि परिवादी को विपक्षी द्वारा दिनांक 05.04.2013 को एक नोटिस मय        वी.सी.आर. नम्बर 17891/25 की प्रति जिसमें 30,381/-रूपये जमा करवाने के लिये गलत रूप से भेजा गया । परिवादी विपक्षी के कार्यालय में गया तथा     वी.सी.आर. में अंकित गलत राषि 30,381/-रूपये निरस्त करने का निवेदन किया परन्तु विपक्षी द्वारा वी.सी.आर. निरस्त नहीं गई। 
      अन्त में विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मय खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर नोटिस दिनांक 05.04.2013 मय वी.सी.आर नम्बर 17891/25 निरस्त किए जाने का निवेदन किया है। 
        विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अपने जवाब के अनुसार बहस के दौरान यह कथन किया है कि परिवादी के उपरोक्त परिसर की सतर्कता जांच दल द्वारा दिनांक 30.03.2013 को जांच की गई जिसके अनुसार परिवादी विद्युत चोरी कर सिंगल फेस का 3 एच.पी. का ट्यूबवेल चलाकर कृषि कार्य में काम लेता हुआ पाया गया। जिसकी सर्तकता जांच दल द्वारा वी.सी.आर संख्या 17891/25 भरी गई। परिवादी का प्रकरण विद्युत चोरी का पाया जाने से परिवादी के विरूद्ध विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना, झुंझुनू में एफ.आई.आर. संख्या 241/13 दिनांक 08.10.2013 भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज करादी गई है। 
      अन्त में विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने परिवादी का परिवाद पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया। 
       उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। 
      

      परिवाद में विद्युत चोरी के आरोप से सम्बंधित विवाद प्रकट होता है। माननीय राष्ट्रीय आयोग ने 2014 (3) सीपीआर, 534 - निर्मला देवी बनाम पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्ण्च्ण् च्व्ॅम्त् ब्व्त्च्व्त्।ज्प्व्छ स्प्डप्ज्म्क् - व्त्ै टेण् ।छप्ैभ् ।भ्ड।क् - ;2013द्ध 8 ैण्ब्ण्ब्ण् 491  में दिये गये आदेष का अवलम्बन लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 से 140 तक सम्बन्धित प्रकरण जिला मंच के समक्ष चलने योग्य नहीं है। उक्त न्यायिक विनिष्चयों की रोषनी में यह परिवाद विद्युत अधिनियम की उक्त धाराओं के अंतर्गत विद्युत चोरी से सम्बंधित होने के कारण इस मंच के समक्ष चलने योग्य नहीं है। चूंकि यह परिवाद इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
      अतः यह परिवाद इस निर्देष के साथ खारिज किया जाता है कि परिवादी अपने इस प्रकरण को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है। 
      आदेश आज दिनांक 25.03.2015 को लिखाया जाकर मंच द्धारा सुनाया गया। 
      पत्रावली फैषल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

 

 

 

 

 


       
    
   

 

 

 

 

 

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