Rajasthan

Jhunjhunun

23/2014 EA

HARPAL - Complainant(s)

Versus

AVVNL KHETRI NAGAR - Opp.Party(s)

RAM CHANDRA VERMA

19 Jun 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 23/2014 EA
 
1. HARPAL
BUHANA
...........Complainant(s)
Versus
1. AVVNL KHETRI NAGAR
KHETRI NAGAR
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE Sh sukhpalBundel PRESIDENT
 HON'BLE MS. Ms. Sabana Farooqui MEMBER
 HON'BLE MR. Mr. Ajay Kumar Mishra MEMBER
 
For the Complainant:RAM CHANDRA VERMA, Advocate
For the Opp. Party: Surendar Bhambu, Advocate
ORDER

       
तारीख हुक्म
                                     परिवाद संख्या 23/14
                          हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
हरपाल सिंह    बनाम     सहायक अभियंता,अ.विवि.नि.लि0, खेतडीनगर जिला झुंझुनू (राज.) 
                          नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
  
19.06.2015             
      प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 25 व 27 उपभोक्ता अधिनियम
प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामचन्द्र वर्मा उपस्थित। विपक्षी की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र भाम्बू उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।     
         विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को उजागर करते हुए बहस के दौरान यह कथन किया है कि प्रार्थी ने परिवाद पत्र संख्या 354/13, उनवानी हरपाल सिंह बनाम सहायक अभियंता, खेतडी जिला उपभोक्ता मंच में पेष किया जिसके निर्णय दिनांक 19.12.2013 के अनुसार प्रार्थी का परिवाद पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी द्वारा भेेजे गये माह मार्च, 2013 के बिल में जोडी गई राषि 33573/-रूपये निरस्त किये जाने का आदेष दिया तथा परिवादी को पिछले 3 बिल युनिट के एवरेज के आधार पर विपक्षी द्वारा संषोधित बिल जारी किए जाने और परिवादी को तुरंत विद्युत कनेक्षन दिये जाने का आदेष दिया गया है। विपक्षी द्वारा अभी तक उक्त आदेष की पालना नहीं की गई है, जो मंच के आदेष की अवहेलना है। 
     अन्त में विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर आदेष की पालना करवाई जाने तथा विपक्षी को आदेष की अवहेलना के लिये दण्डित किये जाने का निवेदन किया है।
      विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अपने जवाब के अनुसार बहस के दौरान यह कथन किया है कि न्यायालय के आदेष के विरूद्ध राज्य आयोग, जयपुर में अपील संख्या 82/14 प्रस्तुत की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 28.03.2014 को हो चुका है। उक्त अपील खारिज होने पर विपक्षी द्वारा मंच के आदेष की पालना की जाकर परिवादी को दिनांक     01.08.2014 को सूचना दी जा चुकी है। 
      अन्त में विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया। 
       उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। 
      प्रस्तुत प्रकरण में मंच के आदेष के विरूद्ध राज्य आयोग, जयपुर में अपील संख्या 82/14 प्रस्तुत की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 28.03.2014 


को हो चुका है। विपक्षी की अपील खारिज हो जाने पर विपक्षी द्वारा इस मंच के आदेष की पालना की जाकर परिवादी का कनेक्षन जोड़ दिया गया है। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट से जाहिर हुआ है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के खाते में 35525/-रूपये दिनांक 30.07.2014 को कम कर परिवादी द्वारा विपक्षी के कार्यालय में बकाया राषि जमा कराने पर परिवादी का कनेक्षन जोड़ दिया गया है। अब इस प्रकरण में कोई विवाद शेष नहीं रहा है।
      उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है, जो एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
       पक्षकारान खर्चा मुकदमा अपना-अपना वहन करेगें।
         पत्रावली फैषल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।
         आदेश आज दिनांक 19.06.2015 को लिखाया जाकर मंच द्वारा सुनाया गया। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
    
        

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE Sh sukhpalBundel]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MS. Ms. Sabana Farooqui]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. Mr. Ajay Kumar Mishra]
MEMBER

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