Rajasthan

Jhunjhunun

347/2013

OM PRAKASH - Complainant(s)

Versus

AVVNL AJMER - Opp.Party(s)

HARI PRASAD SAINI

03 Mar 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 347/2013
 
1. OM PRAKASH
MUKUNDGARH
...........Complainant(s)
Versus
1. AVVNL AJMER
MUKUNDGARH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

 परिवाद संख्या 347/13
तारीख
हुक्म
                                      
                      हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
 औमप्रकाष बनाम अ.वि.वि.नि.लि.,जरिये सहायक अभियंता मुकंदगढ़ तह. नवलगढ़ जिला झुंझुंनू
                         नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
 
25.03.2015

                 
           परिवाद अंतर्गत धारा 12 उपभोक्ता अधिनियम
परिवादी की ओर से वकील श्री हरिप्रसाद सैनी उपस्थित। विपक्षी की ओर से वकील श्री राजेष खेदड़ उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।     
         विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मे अंकित तथ्यों को उजागर करते हुए बहस के दौरान यह कथन किया है कि परिवादी के पिता के भाई रामदेवाराम के नाम से विपक्षी के यहां से कृषि भूमि पर  विधुत कनेक्षन स्थापित कर रखा है, जिसका खाता संख्या 2032-2103-0190 है। कृषि भूमि का आपस में बंटवारा होने पर रामदेवाराम के नाम से कृषि भूमि में स्थापित विद्युत संबंध वाली कृषि भूमि परिवादी के पिता के हिस्से में आ गई, इसलिये उक्त विद्युत संबंध का उपयोग व उपभोग परिवादी व उसके पिता द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए परिवादी विपक्षी का उपभोक्ता है। 
         विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि परिवादी ने विपक्षी से 10 एच.पी. का विद्युत संबंध ले रखा है तथा विद्युत मीटर की रीडिंग के हिसाब से बिल जारी किये जाते है। दिनांक 22.03.2013 का विपक्षी द्वारा भिजवाया गया नोटिस परिवादी को मिला जिसमंे विद्युत सबंध भार 12.5 होर्स पावर का दिखा रखा है जबकि परिवादी के 10 होर्स पावर का विद्युत संबंध है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा गलत रूप से वी.सी.आर. भरकर गलत नोटिस भिजवाया गया है।
      अन्त में विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मय खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर परिवादी को जारी किया गया नोटिस 1640 दिनांक        22.03.13 निरस्त किए जाने निवेदन किया है। 
        विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अपने जवाब के अनुसार बहस के दौरान यह कथन किया है कि निगम द्वारा ग्राम पनजी का बास (फुसखानी) में रामदेवाराम/अर्जूनराम के नाम से कृषि विद्युत कनेक्षन खाता संख्या 2103-0190 स्थापित कर संचालित है, जिसका उपभोग औमप्रकाष/सरदारा राम द्वारा किया जा रहा है । परिवादी के विद्युत कनेक्षन की दिनांक 20.03.2013 को सहायक अभियंता (सतर्कता ग्रामीण) अ.वि.वि.नि.झुंझुनू द्वारा जांच करने पर परिवादी द्वारा सर्विस लाईन के अतिरिक्त अन्य केबल निगम स्थापित एल.टी. पोल से सीधे आंकुडे किट-किट में डालकर कृषि कार्य में विद्युत उपयोग किया जाना पाया गया जिस पर उपभोक्ता के विरूद्ध जांच प्रतिवेदन संख्या 9420-48 प्रस्तावित कर नोटिस संख्या 1640 दिनांक      22.03.2013 निगम राषि 126587/-रूपये जारी किया गया है जो परिवादी द्वारा जमा नहीं करवाई गई इसलिये अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परिवाद विद्युत चोरी से संबंधित होने से जिला मंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ।
       अन्त में विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने परिवादी का परिवाद पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया। 
       उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। 
       परिवाद में विद्युत चोरी के आरोप से सम्बंधित विवाद प्रकट होता है। माननीय राष्ट्रीय आयोग ने 2014 (3) सीपीआर, 534 - निर्मला देवी बनाम पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्ण्च्ण् च्व्ॅम्त् ब्व्त्च्व्त्।ज्प्व्छ स्प्डप्ज्म्क् - व्त्ै टेण् ।छप्ैभ् ।भ्ड।क् - ;2013द्ध 8 ैण्ब्ण्ब्ण् 491  में दिये गये आदेष का अवलम्बन लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 से 140 तक सम्बन्धित प्रकरण जिला मंच के समक्ष चलने योग्य नहीं है। उक्त न्यायिक विनिष्चयों की रोषनी में यह परिवाद विद्युत अधिनियम की उक्त धाराओं के अंतर्गत विद्युत चोरी से सम्बंधित होने के कारण इस मंच के समक्ष चलने योग्य नहीं है। चूंकि यह परिवाद इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
      अतः यह परिवाद इस निर्देष के साथ खारिज किया जाता है कि परिवादी अपने इस प्रकरण को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है। 
      आदेश आज दिनांक 25.03.2015 को लिखाया जाकर मंच द्धारा सुनाया गया। 
      पत्रावली फैषल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

 

 

 

 

 


       
    
    

 

 

 

 

 

 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.