Rajasthan

Jhunjhunun

612/2013

BANWARI LAL - Complainant(s)

Versus

AVVNL AJMER - Opp.Party(s)

RAJENDER

18 Feb 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 612/2013
 
1. BANWARI LAL
MANDAWA
...........Complainant(s)
Versus
1. AVVNL AJMER
MANDWA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

     परिवाद संख्या 612/13
तारीख
हुक्म
                                  
                      हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
 बनवारी लाल बनाम  सहायक अभियंता (ग्रामीण) अ.वि.वि.नि.लि., शाखा मण्डावा जिला झुंझुंनू
                         नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
 
07.04.2015

                 
           परिवाद अंतर्गत धारा 12 उपभोक्ता अधिनियम
परिवादी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र बुडानिया उपस्थित। विपक्षी की ओर से वकील श्री अनवर हसन उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।     
         विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मे अंकित तथ्यों को उजागर करते हुए बहस के दौरान यह कथन किया है कि परिवादी के पिता के  नाम से विपक्षी के यहां से कृषि विधुत कनेक्षन स्वीकृत भार 10 एच.पी. ले रखा है, जिसका खाता संख्या 2024-2303-0096 है। इसलिए परिवादी विपक्षी का उपभोक्ता है। 
         विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने बहस के दौरान यह भी कथन किया है कि परिवादी को विपक्षी द्वारा दिनांक 18.03.2013 को एक नोटिस मय       वी.सी.आर. की प्रति जिसमें 20,000/-रूपये प्रषन्न राषि जमा करवाने अन्यथा सिविल लाइबिलिटी राषि 61,220/-रूपये वसूली की कार्यवाही का उल्लेख किया गया । परिवादी के माह अक्टुबर 2013 के विद्युत बिल में निगम राषि के रूप में 60857/-रूपये गलत रूप से राषि वसूलने के आदेष दिये। विपक्षी का उक्त खाता पर स्वीकृत भार 10 एच.पी. जांच में होने से परिवादी के विरूद्ध विद्युत चोरी का मामला नहीं बनता। 
      अन्त में विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद पत्र मय खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर नोटिस दिनांक 18.03.2013 मय वी.सी.आर नम्बर 17567/22 निरस्त किए जाने का निवेदन किया है। 
        विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए अपने जवाब के अनुसार बहस के दौरान यह कथन किया है कि परिवादी के उपरोक्त कृषि कनेक्षन की कनिष्ठ अभियंता नूआ द्वारा सतर्कता जांच के दौरान पाया गया कि परिवादी द्वारा सुपर ट्रांसफार्मर जिसमें मीटर भी लगा होता है कि बेल्डिंग तोडकर एक फेस सीधा करके वि़द्युत चोरी की जा रही थी। जिसके संबंध में जांच दल द्वारा दिनांक 07.03.2013 को वी.सी.आर संख्या 17567/22 भरी गई। परिवादी का प्रकरण विद्युत चोरी का पाया जाने से वी.सी.आर भरी गई है जो राषि परिवादी द्वारा जमा कराये जाने योग्य है।
      अन्त में विद्धान अधिवक्ता विपक्षी ने परिवादी का परिवाद पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया। 

       उभयपक्ष के तर्को पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। 
        परिवाद में विद्युत चोरी के आरोप से सम्बंधित विवाद प्रकट होता है। माननीय राष्ट्रीय आयोग ने 2014 (3) सीपीआर, 534 - निर्मला देवी बनाम पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्ण्च्ण् च्व्ॅम्त् ब्व्त्च्व्त्।ज्प्व्छ स्प्डप्ज्म्क् - व्त्ै टेण् ।छप्ैभ् ।भ्ड।क् - ;2013द्ध 8 ैण्ब्ण्ब्ण् 491  में दिये गये आदेष का अवलम्बन लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 से 140 तक सम्बन्धित प्रकरण जिला मंच के समक्ष चलने योग्य नहीं है। उक्त न्यायिक विनिष्चयों की रोषनी में यह परिवाद विद्युत अधिनियम की उक्त धाराओं के अंतर्गत विद्युत चोरी से सम्बंधित होने के कारण इस मंच के समक्ष चलने योग्य नहीं है। चूंकि यह परिवाद इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।
      अतः यह परिवाद इस निर्देष के साथ खारिज किया जाता है कि परिवादी अपने इस प्रकरण को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है। 
      आदेश आज दिनांक 07.04.2015 को लिखाया जाकर मंच द्धारा सुनाया गया। 
      पत्रावली फैषल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

 

 

 

 

 


       
    
    

 

 

 

 

 

 

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