राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1200/2022
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या 471/2015 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2021 के विरूद्ध)
1. रियाज अहमद पुत्र मोहम्मद मुख्तार अहमद निवासी- ग्राम व पोस्ट-सदरौना, थाना-पारा, जिला-लखनऊ यू0पी0
2. मोहम्मद एजाज अहमद पुत्र मोहम्मद मुख्तार अहमद निवासी- ग्राम व पोस्ट-सदरौना, थाना-पारा, जिला-लखनऊ यू0पी0
........................अपीलार्थी/परिवादीगण
बनाम
अविवा लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा मैनेजर, आफिस-शाहनजफ रोड हजरतगंज, लखनऊ यू0पी0 226001
...................प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री अनिल कुमार मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 09.11.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा को सुना।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-471/2015 रियाज अहमद व अन्य बनाम अविवा लाइफ इन्श्योंरेन्स कंपनी इण्डिया लि0 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.03.2021 के विरूद्ध योजित की गयी। उक्त परिवाद में पक्षकारों के द्वारा एवं पक्षकारों के अधिवक्तागण द्वारा हस्ताक्षरित समझौता पत्र दिनांकित 15.03.2021 प्रस्तुत किया गया, जिस समझौता पत्र में परिवादी एजाज अहमद के हस्ताक्षर हैं एवं उनके द्वारा निम्न तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित किये गये:-
''मै राजी हूं इस सुलह नामा पर पूर्ण सन्तुष्ट हूं।
-2-
एजाज अहमद
10/3/2021''
उक्त समझौता पत्र को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.03.2021 द्वारा परिवाद अन्तिम रूप से निस्तारित किया गया तथा उपरोक्त समझौता पत्र को निर्णय एवं आदेश का अंग भी उल्लिखित करते हुए निस्तारित किया।
उपरोक्त समझौता पत्र को दृष्टिगत रखते हुए एवं परिवादी के अधिवक्ता एवं परिवादी द्वारा किये गये हस्ताक्षर एवं ऊपर उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1