राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-600/1999
(जिला उपभोक्ता फोरम, कुशीनगर द्वारा परिवाद संख्या-455/1998 में पारित निर्णय दिनांक 07.01.1999 के विरूद्ध)
हिन्दुस्तान मोटर्स लि0 9/1 आर.एन मुखर्जी रोड, कलकत्ता
द्वारा कंपनी सेक्रेटरी श्री गोविन्द नारायन पारेक।
...........अपीलार्थी@विपक्षी
बनाम्
अवधेश प्रसाद जायसवाल पुत्र श्री राम आधार जायसवाल सी/ओ
अवधेश मेडिकल स्टोर्स, मेन रोड कसया जिला कुशीनगर व अन्य।
.......प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री एम0एच0 खान, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 04.02.2021
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या 455/1998 अवधेश प्रसाद बनाम शक्ति मोटर सेल्स व अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दि. 07.01.99 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी द्वारा 21.01.98 को ट्रैक्टर जीप रू. 210000/- में क्रय की गई थी, जो गारंटी अवधि में खराब हो गई थी। जिला उपभोक्ता मंच ने केवल इस गाड़ी को दुरूस्त करने का आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।
अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह बहस की गई है कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, क्योंकि वाद का कारण जनपद देवरिया में उत्पन्न हुआ है, जबकि निर्णय जिला उपभोक्ता मंच कुशीनगर द्वारा
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पारित किया गया है। यह भी बहस की गई है कि बगैर किसी साक्ष्य के यह आदेश पारित किया गया है। जिला मंच के समक्ष निस्तारण प्रक्रिया संक्षिप्त प्रक्रिया की जाती है। शपथपत्र पर विचार करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता भी नहीं थी। चूंकि प्रथम सुनवाई के अवसर पर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस अवसर पर इस तर्क को प्रस्तुत करने का आधार नहीं है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना अपील-व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाए।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-2