Gurvinder Singh filed a consumer case on 14 Sep 2018 against Authorized Service Centre in the Kanpur Nagar Consumer Court. The case no is CC/685/2017 and the judgment uploaded on 28 Sep 2018.
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को प्रष्नगत मोबाइल की कीमत रू0 1849/-रू0 मय 18 प्रतिषत ब्याज तथा परिवाद व्यय रू0 8000/-एंव मोबाइल के बिल पर प्डप्म् नम्बर न लिखने पर क्षतिपूर्ति रू0 25000/-दिलायी जावे।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी, ने विपक्षी सं0-2 से दिंनाक 16.06.2017 को ऑन लाइन 2 फोन, मॉडल नोकिया 5233 बुक कराकर अपने घर पर दिंनाक 18.06.2017 को नकद रू0 1849/- अदा करके प्राप्त किया था। दोनो मोबाइल बिल पर कहीं पर मोबाइल का प्डप्म् नम्बर नहीं दर्षाया गया है। जिसकी जानकारी विपक्षी सं0-2 को दी गई। किन्तु विपक्षी सं0-2 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके कारण परिवादी को मोबाइल से सम्बन्धित त्रुटियों की सेवा प्राप्त नहीं हो रही है। परिवादी के मोबाइल फोन की भाशा किसी अन्य देषों की भाशाओं से सम्बन्धित है जिससे परिवादी फोन का उपयोग नहीं कर पा रहा है। परिवादी के मोबाइल के क्रय बिल में प्डप्म् नम्बर न होने से परिवादी को विपक्षी सं0-1 द्वारा सेवा देने से साफ-साफ मना कर दिया गया और यह बताया गया कि यह मोबाइल चाइना भाशा में है। इसे हम बदल नहीं सकते। विपक्षी सं0-2 द्वारा परिवादी को बताया गया कि नोकिया कम्पनी के सेवा केन्द्र पूरे भारतवर्श में हैं। परिवादी को पूरे भारतवर्श में सेवा प्रदान की जायेगी। किन्तु विपक्षी सं0-1 व 2 उपरोक्त सेवा परिवादी को नहीं दे सके। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3. विपक्षी सं0-1 व 2 बावजूद तामीला उपस्थित नहीं आये न ही उनके द्वारा कोई जवाबदावा अथवा साक्ष्य दाखिल किया गया। यद्यपि विपक्षी सं0-3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। परन्तु अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा परिवाद पत्र के खण्डन में जवाबदावा अथवा प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। अतः फोरम द्वारा दिंनाक 10.04.2018 को विपक्षीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 23.10.2017 दाखिल किया तथा सूची कागज सं0-1/1 के माध्यम से प्रष्नगत मोबाइल का क्रय बिल दिंनाक 16.06.2017 की छायाप्रति दाखिल की है। परिवादी ने साक्ष्य षपथपत्र दिंनाकित 17.04.2018 दाखिल किया है।
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निष्कर्श
5.परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि बावजूद तलब-तकाजा विपक्षी सं0-1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। यद्यपि विपक्षी सं0-3 उपस्थित आया। परन्तु उसके द्वारा परिवाद का खण्डन नहीं किया गया और इस प्रकार से परिवादी द्वारा किये गये कथन तथा परिवादी की ओर से एकपक्षीय रूप से प्रस्तुत किये गये षपथपत्रीय व अभिलेखीय साक्ष्य का खण्डन विपक्षीगण की ओर से नहीं किया गया है। जिससे परिवादी के कथन व परिवादी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में दाखिल, मोबाइल क्रय करने के बिल पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी द्वारा दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य एंव षपथपत्र से प्रथम द्रश्टया परिवादी का कथन साबित होता है। अतः परिवादी का प्रस्तुत परिवाद इस आषय से स्वीकार किये जाने योग्य है कि परिवादी विपक्षीगण के सर्विस सेन्टर में प्रष्नगत मोबाइल जमा करें, तत्पष्चात विपक्षीगण निमयानुसार वारण्टी की षर्तो के अनुसार मोबाइल ठीक करके परिवादी को प्रदान करें। अन्यथा स्थिति में मोबाइल को बदलकर नया समकक्ष मोबाइल सेट देने अथवा मोबाइल वापस लेकर उसकी कीमत रू0 1849/-मय 08 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से दौरान मुकदमा तायूम वसूली अदा करने तथा रू0 2000/-परिवाद व्यय हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है - जहॉ तक अन्य याचित उपषम का प्रष्न है, के सम्बन्ध में, परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण - स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
:ःआदेषःःः
9. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद, उपरोक्त कारणों से, ऑषिक रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर परिवादी प्रष्नगत मोबाइल विपक्षीगण के सर्विस सेन्टर में जमा करे, तत्पष्चात मोबाइल जमा करने की तिथि के 7 दिन के अंदर विपक्षीगण वारण्टी की षर्तो के अनुसार मोबाइल ठीक करके परिवादी को प्रदान करे। अन्यथा स्थिति में (मोबाइल ठीक न हो पाने की स्थिति में ) विपक्षीगण मोबाइल बदलकर समकक्ष नया मोबाइल सेट परिवादी को प्रदान करें अथवा प्रष्नगत मोबाइल सेट परिवादी से प्राप्त करके, मोबाइल की कीमत रू0 1849/-(अठ्ठारह सौ उन्चास रू0) मय 08 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से दौरान मुकदमा तायूम वसूली अदा अदा करें तथा रू0 2000/- (दो हजार रू0) परिवाद व्यय अदा करें।
( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम प्रतितोश फोरम
कानपुर नगर। कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
( सुधा यादव ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोश फोरम। प्रतितोश फोरम।
कानपुर नगर। कानपुर नगर।
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