(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-365/2009
ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स
बनाम
अतुल कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री श्याम सुन्दर श्रीवास्तव तथा दो अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री अवनीश पाल।
प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से उपस्थित : श्री अवधेश शुक्ला।
शेष प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 09.08.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-175/2006, अतुल कुमार श्रीवास्तव बनाम शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा दो अन्य में विद्वान जिला आयोग, शाहजहांपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.11.2008 के विरूद्ध विपक्षी सं0-3, ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स की ओर से प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश पाल तथा प्रत्यर्थी सं0-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश शुक्ला को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। शेष प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. प्रश्नगत निर्णय/आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है कि विद्वान जिला आयोग ने विपक्षी संख्या-3 के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय/आदेश पारित किया है, उसे सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ
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है। अत: यह प्रकरण पुन: निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने और प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश 22.11.2008 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण संबंधित जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला आयोग प्रश्नगत परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष पर निस्तारण, यथासंभव 03 माह में करना, सुनिश्चित करे।
उभय पक्ष दिनांक 25.09.2024 को विद्वान जिला आयोग, शाजहांपुर के समक्ष उपस्थित हों।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2