Uttar Pradesh

StateCommission

A/237/2024

Laxmi Narayan Verma & others - Complainant(s)

Versus

Atul Auto Ltd & others - Opp.Party(s)

Self

07 Nov 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/237/2024
( Date of Filing : 20 Feb 2024 )
(Arisen out of Order Dated 12/01/2011 in Case No. C/2007/358 of District Lucknow-I)
 
1. Laxmi Narayan Verma & others
551 Jha 12 Kampur road Alambagh Lucknow
...........Appellant(s)
Versus
1. Atul Auto Ltd & others
Jimi tawar infront Swami Naraya Grukul Gondal road rajkot gujrat 360002
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 07 Nov 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

(मौखिक)                                                                                  

अपील संख्‍या:-237/2024

लक्ष्‍मी नारायण वर्मा पुत्र लक्ष्‍मण प्रसाद वर्मा आदि।

बनाम

अतुल ऑटो लिमिटेड जिमी टावर व एक अन्‍य

समक्ष :-

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष

मा0 श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य                   

अपीलार्थीगण के अधिवक्‍ता       : श्री अनिल कुमार मिश्रा

प्रत्‍यर्थीगण के अधिवक्‍ता        : कोई नहीं।

दिनांक :- 07.11.2024

मा0 श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

प्रस्‍तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादीगण द्वारा इस आयोग के सम्‍मुख धारा-41 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्‍तर्गत जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-358/2007 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2011 के विरूद्ध योजित की गई है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्‍ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख उपस्थित हो रहे अधिवक्‍ता का निधन वर्ष-2010 में हो गया था, जिस कारण अपीलार्थीगण को परिवाद में नियत तिथि की सूचना/जानकारी नहीं हो पाई तथा जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवादीगण की अनुपस्थिति में परिवाद को निरस्‍त कर दिया गया। यह भी कथन किया गया कि जो भी विलम्‍ब हुआ है वह अधिवक्‍ता की गलती के करण हुआ है अत्एव अपीलार्थी/परिवादीगण दण्डित न किया जावे अन्‍यथा अपीलार्थी/परिवादीगण को घोर कष्‍ट होगा।

अपील में प्रस्‍तुत किये गये कथनों एवं अभिवचनों से स्‍पष्‍ट होता है कि अपीलार्थीगण को परिवाद के स्‍तर पर अपने मामले को पूर्णतया प्रस्‍तुत करने और उसे साक्ष्‍य से साबित करने का पर्याप्‍त अवसर नहीं

-2-

मिल सका है अत: अपीलार्थीगण को परिवाद के स्‍तर पर विचारण के लिए पर्याप्‍त अवसर मिलना आवश्‍यक है।

समस्‍त तथ्‍यों को दृष्टिगत रखते हुए न्‍यायहित में हमारे विचार से अपीलार्थी/परिवादीगण को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार किये प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-358/2007 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2011 अपास्‍त किया जाता है तथा प्रकरण सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद सं0-358/2007 को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण, इस आदेश की प्राप्ति से तीन माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्‍थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 18.12.2024 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख प्रस्‍तुत की जाए।

इस आदेश की प्राप्ति से विपक्षीगण के अधिवक्‍ता को इस आदेश की सूचना दो सप्‍ताह की अवधि में अपीलार्थी/परिवादी के अधिवक्‍ता द्वारा प्राप्‍त करायी जावे। 

आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

         (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)            (विकास सक्‍सेना)          

                   अध्‍यक्ष                                       सदस्‍य                                                                                             

 

हरीश सिंह

वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,कोर्ट नं0-1

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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