Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

cc/425/2012

Renu - Complainant(s)

Versus

Ato Z - Opp.Party(s)

25 Apr 2016

ORDER

CONSUMER FORUM KANPUR NAGAR
TREASURY COMPOUND
 
Complaint Case No. cc/425/2012
 
1. Renu
108 Income Tax Housing Society
...........Complainant(s)
Versus
1. Ato Z
14 B Gadarian Purwa kanpur nagar
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. RN. SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Sudha Yadav MEMBER
 HON'BLE MR. PURUSHOTTAM SINGH MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 25 Apr 2016
Final Order / Judgement


                                                      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।

                                                     अध्यासीनः      डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष    
                                                                           पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
                                                                           श्रीमती सुधा यादव........................................सदस्या    
                
    

उपभोक्ता वाद संख्या-425/2012
श्रीमती रेनू द्विवेदी पत्नी श्री कृपाषंकर द्विवेदी निवासिनी 108, इनकम टैक्स हाउसिंग सोसाइटी, विनायकपुर, कानपुर नगर।
                                  ................परिवादिनी
बनाम
1.    ए0टू0जेड, इलेक्ट्रानिक्स 14,बी गड़रियनपुरवा विकास नगर (निकट आर0बी0 मेडिकल सेंटर) कानपुर नगर द्वारा मालिक/प्रोपराइटर।
2.    एडोनिस, इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लि0 107/263 नेहरू नगर (निकट ब्रम्ह नगर चौराहा) कानपुर नगर द्वारा सर्विस मैनेजर।
3.    एम0आई0आर0सी0 इलेक्ट्रानिक्स लि0 ओनिडा हाऊस, जी-1 एम0आई0 डी0सी0 महाकाली केब्स रोड अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-400093 द्वारा प्रबन्ध निदेषक।
                           ...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 20.07.2012
निर्णय की तिथिः 27.02.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःनिर्णयःःः
1.      परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि विपक्षीगण को आदेषित किया जाये कि विपक्षीगण, विक्रय की गयी ओनिडा वाषिंग मषीन मॉडल हाईड्रोस्पार्क 80 एस जो निर्माणी दोशयुक्त है, को बदलकर उसी मॉडल की नई मषीन परिवादिनी को प्रदान करे या वाषिंग मषीन की कीमत रू0 9650.00 मय ब्याज अदा करें, आर्थिक, मानसिक व सामाजिक कश्ट हेतु रू0 25000.00 तथा परिवाद व्यय के लिए रू0 5000.00 अदा करें।
2.     परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादिनी का कथन यह है कि परिवादिनी ने घरेलू कपड़े की धुलाई हेतु विपक्षी सं0-3 द्वारा निर्मित ओनिडा सेमी आटोमेटिक वाषिंग मषीन मॉडल हाईड्रोस्पार्क 80 एस0 क्षमता 8 किलो दिनांक 09.05.12 को रू0 9650.00 में विपक्षी सं0-1 से क्रय की तथा साथ में एल0जी0 का एक फ्रिज रू0 20600.00 में क्रय किया 
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...2...

था। वाषिंग मषीन पर विपक्षी सं0-3 द्वारा 24 माह की वारंटी दी गयी थी। परिवादिनी द्वारा वाषिंग मषीन व फ्रिज का भुगतान जरिये चेक सं0- 019060 बावत रू0 30,250.00 विपक्षी सं0-1 को दिनांक 10.05.12 को भुगतान किया था। परिवादिनी द्वारा जब दिनांक 25.06.12 को उपरोक्त वाषिंग मषीन की पैकिंग प्रयोग हेतु खोली तो वाषिंग मषीन का टाईमर खराब होने के कारण मषीन सुचारू रूप से काम नहीं कर रही थी। तब परिवादिनी द्वारा विपक्षी सं0-2 को दिनांक 25.06.12 को ही जरिये फोन द्वारा षिकायत दर्ज कराई, जिस विपक्षी सं0-2 द्वारा षिकायत नम्बर- 12061246380564 प्रदान किया गया। विपक्षी सं0-2, विपक्षी सं0-3 का अधिकृत सर्विस सेंटर है और विपक्षी सं0-3 का उस पर पूर्ण नियंत्रण है। लगभग 15 दिन व्यतीत होने के पष्चात काफी प्रयास के बाद वाषिंग मषीन का टाईमर विपक्षी सं0-2 द्वारा बदला गया। विपक्षीगण द्वारा निर्मित व विक्रीत वाषिंग मषीन कुछ समय चलने के पष्चात पुनः दिनांक 12.07.12 को वॉष टब की मोटर एकाएक चलते-चलते बंद हो गयी और मषीन ने कार्य करना बंद कर दिया। जिस पर परिवादिनी ने पुनः विपक्षी सं0-2 से षिकायत की गयी, परन्तु आज तक षिकायत का कोई निवारण नहीं किया गया। वाषिंग मषीन खराब होने से परिवादिनी के यहां गंदे कपड़ो का ढेर लगा हुआ है। जिससे परिवादिनी को मषीन खराब होने के कारण बाहर से कपड़े धुलाने पड़ रहे हैं। चूॅकि वाषिंग मषीन का बार-बार खराब होना उसके निर्माणी दोश को सिद्ध करता है तथा वर्तमान समय में वाषिंग मषीन खराब पड़ी हुई है, जिस पर विपक्षीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। फलस्वरूप परिवादिनी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3.    विपक्षी सं0-1 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करके, परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्यों का प्रस्तरवार खण्डन किया गया है और अतिरिक्त कथन में यह कहा गया है कि परिवादिनी द्वारा अपनी वाषिंग मषीन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम दिनांक 25.06.12 को टाईमर खराब होने के सम्बन्ध में विपक्षीगण से षिकायत की 
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...3...

गयी थी, जिसे विपक्षीगण द्वारा पार्टस उपलब्ध होते ही षिकायत दूर कर दी गयी थी। उसके उपरांत परिवादिनी द्वारा दिनांक 12.07.12 को मेन बेस ब्रेक होने के कारण वाषिंग मषीन के सम्बन्ध में षिकायत की गयी थी, जिसे विपक्षीगण द्वारा दिनांक 20.07.12 को मेन बेस रिप्लेस करके, षिकायत दूर कर दी गयी एवं परिवादिनी द्वारा जॉबषीट पर संतुश्टि पर हस्ताक्षर भी बना दिये गये। परिवादिनी द्वारा उक्त परिवाद बिना किसी कारण के महज गैर मंषा से अनुचित क्लेम पाने हेतु दाखिल किया गया है, जो कि विपक्षीगण के विरूद्ध सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।
4.    परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षी सं0-1 को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षी सं0-1 फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आया। अतः विपक्षी सं0-1 पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 18.12.13 को विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
5.    परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 20.07.12, 20.07.13 एवं 01.10.14 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-1 के साथ संलग्न कागज सं0-1/1 लगायत् 1/2 दाखिल किया है।
विपक्षी सं0-1  व 2 की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
6.    विपक्षी सं0-1 व 2 ने अपने कथन के समर्थन में अनूप मिश्रा सहायक सर्विस मैनेजर का षपथपत्र दिनांकित 05.05.15 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में दो जॉबषीट की प्रतियां दाखिल किया है।
निष्कर्श
7.    फोरम द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
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...4...
    उभयपक्षों को सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा प्रष्नगत वाषिंग मषीन में निर्माणी दोश बताया गया है और निर्माणी दोश होने के कारण ही मषीन की कीमत मय ब्याज अनुतोश के रूप में याचित की गयी है। विपक्षीगण द्वारा निर्माणी त्रुटि होने से इंकार किया गया है। 
    अतः प्रस्तुत मामले में परिवादिनी को यह सिद्ध करना है कि क्या प्रष्नगत वाषिंग मषीन में निर्माणी त्रुटि है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी की ओर से कोई सम्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि किसी भी वस्तु के निर्माणी त्रुटि के सम्बन्ध में मा0 राश्ट्रीय आयोग द्वारा विधि निर्णय 2012 ;95द्ध ।स्त् 829 कुमारी नम्रता सिंह बनाम इण्डस में यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि निर्माणी त्रुटि सिद्ध करने के लिए उपभोक्ता को किसी तकनीकी विषेशज्ञ की राय प्रस्तुत करना होगा।
    अतः उपरोक्त, तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में फोरम इस मत का है कि परिवादिनी का प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःआदेषःःः
8.     परिवादिनी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध खारिज किया जाता है। उभयपक्ष अपना-अपना परिवाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

                    

                                                   (पुरूशोत्तम सिंह)       ( सुधा यादव )                    (डा0 आर0एन0 सिंह)
                                                          वरि0सदस्य           सदस्या                               अध्यक्ष
                                              जिला उपभोक्ता विवाद    जिला उपभोक्ता विवाद        जिला उपभोक्ता विवाद       
                                                    प्रतितोश फोरम          प्रतितोश फोरम                      प्रतितोश फोरम
                                                      कानपुर नगर।           कानपुर नगर                          कानपुर नगर।

    

 
 
[HON'BLE MR. RN. SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Sudha Yadav]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. PURUSHOTTAM SINGH]
MEMBER

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