(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1498/2010
लाइफ इंश्योरेंस कारपारेशन आफ इंडिया
बनाम
अतिवीर सिंह पुत्र श्री रूस्तम सिंह
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री विकास अग्रवाल।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री आलोक कुमार सिंह।
दिनांक : 07.08.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-64/2009, अतिवीर सिंह बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम में विद्वान जिला आयोग, फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने दुर्घटना हित लाभ अंकन 1,00,000/-रू0 8 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है।
3. निर्णय/आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दुर्घटना हित लाभ अदा किए जाने के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, सिवाय ब्याज दर के। अत: ब्याज दर 08 प्रतिशत के स्थान पर 06
-2-
प्रतिशत निर्धारित किया जाना न्यायोचित है। तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.07.2010 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज दर 08 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत देय होगी। शेष निर्णय/आदेश यथावत् रहेगा।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2