(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2774/2018
1. इलाहाबाद बैंक संभल, ब्रांच द्वारा ब्रांच मैनेजर।
2. इलाहाबाद ब्रांच सिविल लाइन्स ब्रांच, मुरादाबाद द्वारा चीफ मैनेजर।
अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम्
1. अतीकुर्रहमान पुत्र स्व0 अंसार हुसैन।
2. मै0 अंसार केमिकल द्वारा श्रीमती साबरा बेगम पत्नी स्व0 अंसार हुसैन, दोनों निवासीगण लोधीसराय, संभल, जिला संभल।
प्रत्यर्थीगण/परिवादीगण
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री अवधेश शुक्ला।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री आलोक कुमार सिंह।
दिनांक: 20.09.2022
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश शुक्ला तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. अपीलार्थीगण, इलाहाबाद बैंक की ओर से इस आशय का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है कि ओ.टी.एस. योजना के तहत समस्त ऋण को चुकता किया जा चुका है, इसलिए अपील उद्देश्यविहीन हो चुकी है।
3. प्रस्तुत अपील तदनुसार निरस्त की जाती है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।
अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय अपील में जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित विधि अनुसार एक माह में वापस की जाए।
-2-
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2